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मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना : किसान परिवार की बेटियों को मिलेंगे 15 हजार रुपए

Published - 11 Aug 2021

जानें, क्या है कन्या सुमंगला योजना और कैसे कर सकते हैं आवेदन

केंद्र सरकार की तरह ही राज्य सरकार ने भी अपने-अपने राज्य के नागरिकों के हित में कई लाभकारी योजनाएं चला रखी हैं जिसका लाभ पात्र लोगों को मिल रहा है। इसी कड़ी में उत्तरप्रदेश सरकार ने महिला सशक्तिकरण के तहत बेटियों को लाभ पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना शुरू की है ताकि बेटियों को अपना भविष्य निर्माण करने में कोई परेशानी नहीं आए। इसी उद्देश्य के साथ उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस योजना की शुरुआत की है जिसका लाभ राज्य की बेटियों को मिल रहा है। अक्सर देखा जाता है कि बेटियों को बेटों से कम महत्व दिया जाता है और उनकी पढ़ाई-लिखाई पर माता-पिता कम ही ध्यान देते हैं। बेटी तो पराया धन होती है, इसे पढ़ा-लिखा कर क्या करना है। ये मानसिकता आज भी हमारे समाज में बनी हुई है। समाज की इसी मानसिकता को बदलने के लिए सरकार ने बेटियों को प्रोत्साहित करने की मंशा से इस योजना में छह स्तरों पर बेटियों की मदद के  लिए प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया है ताकि बेटियों की पढ़ाई-लिखाई में उनकी आर्थिक मदद सरकार की ओर से की जा सके। सरकार का मानना है कि इस योजना से बेटा और बेटी को लेकर भेदभाव की भावना खतम होगी और अभिभावक बेटे की तरह ही बेटियों की शिक्षित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाएंगे।

 

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क्या है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना ( Mukhyamantri Kanya Sumangala Yojana )

उत्तरप्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 2019 में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से इस योजना को लागू किया। ये योजना महिला बाल विकास विभाग की ओर से संचालित की जाती है। इसमें बेटियों के जन्म से लेकर पढ़ाई तक के लिए आर्थिक मदद  सरकार की ओर से देने की व्यवस्था की गई है। इस योजना के तहत बेटियों को विभिन्न 6 स्तरों पर सहायता राशि प्रदान की जाती है। इसमें कुल मिलाकर 15 हजार रुपए बेटियों को आर्थिक मदद के तौर पर दिए जाते हैं। इस योजना के लिए साल 2019-20 के वित्तीय बजट में 120 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 


इन 6 श्रेणियों में बेटियों को मिलेगा योजना का लाभ

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का लाभ राज्य की बेटियों को छह स्तर पर प्रदान किया जाएगा। इसके लिए श्रेणियों को निर्धारण किया गया है। ये इस प्रकार से हैं-

  • प्रथम श्रेणी : नवजात बालिकाओं जिनका जन्म 01/04/2019 या उसके बाद हुआ हो, को 2000 रुपए एक मुश्त धनराशि से लाभान्वित किया जाएगा।
  • द्वितीय श्रेणी :  वह बालिकाएं सम्मिलित होंगी जिनका एक वर्ष के भीतर संपूर्ण टीकाकरण हो चुका हो तथा उनका जन्म 01/04/2018 से पूर्व न हुआ हो, को 1000 रुपए एक मुश्त धनराशि से लाभान्वित किया जाएगा।
  • तृतीय श्रेणी :  वह बालिकाएं सम्मिलित होंगी जिन्होंने चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान प्रथम कक्षा में प्रवेश लिया हो , को 2000 रुपए एक मुश्त धनराशि से लाभान्वित किया जाएगा।
  • चतुर्थ श्रेणी :  वह बालिकाएं सम्मिलित होंगी जिन्होंने चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान छठी कक्षा में प्रवेश लिया हो, को 2000 रुपए एक मुश्त धनराशि से लाभान्वित किया जाएगा।
  • पंचम श्रेणी :  वह बालिकाएं सम्मिलित होंगी जिन्होंने चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान नवीं कक्षा में प्रवेश लिया हो, को 3000 रुपए एक मुश्त धनराशि से लाभान्वित किया जाएगा।
  • षष्टम् श्रेणी :  वह सभी बालिकायें सम्मिलित होंगी जिन्होंने 10वीं/12वीं कक्षा उत्तीर्ण करके चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान स्नातक-डिग्री या कम से कम दो वर्षीय डिप्लोमा में प्रवेश लिया हो , को 5000 रुपए एक मुश्त धनराशि से लाभान्वित किया जाएगा।


मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए पात्रता

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए जो पात्रता व आवश्यक शर्तें राज्य सरकार की ओर से तय की गईं हैं वे इस प्रकार से हैं-

  • लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी हो तथा उसके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र हो, जिसमें राशन कार्ड/आधार कार्ड/वोटर पहचान पत्र/विद्युत / टेलीफोन का बिल मान्य होगा।
  • लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक अधिकतम आय 3 रुपए लाख हो।
  • किसी परिवार की अधिकतम दो ही बच्चियों को योजना का लाभ मिल सकेगा।
  • परिवार में अधिकतम दो बच्चे हों।
  • किसी महिला को द्वितीय प्रसव से जुड़वा बच्चे होने पर तीसरी संतान के रूप में लडक़ी को भी लाभ अनुमन्य होगा। यदि किसी महिला को पहले प्रसव से बालिका है व द्वितीय प्रसव से दो जुड़वा बालिकाएं ही होती हैं तो केवल ऐसी अवस्था में ही तीनों बालिकाओं को लाभ मिल सकेगा।
  • यदि किसी परिवार ने अनाथ बालिका को गोद लिया हो, तो परिवार की जैविक संतानों तथा विधिक रूप में गोद ली गई संतानों को सम्मिलित करते हुए अधिकतम दो बालिकाएं इस योजना की लाभार्थी होंगी।


मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के नियम एवं शर्तें

  • आवेदन के लिए वैध मोबाइल नंबर देना होगा यानि स्वयं का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए।
  • आवेदक द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेजों और अन्य विवरणों के आधार पर संबंधित प्राधिकारी द्वारा बालिका के लिए सरकार की नीति, विभाग और निधियों की उपलब्धता, योजना के नियम और शर्तों के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
  • यदि कोई दस्तावेज / सूचना गलत पाई गई तो पूरा आवेदन खारिज कर दिया जाएगा।
  • पंजीकरण के समय एक अद्वितीय, वैध मोबाइल नंबर दिया जाना चाहिए।
  • यदि एक ही बालिका का डुप्लीकेट आवेदन पाया जाता है तो उसकी सारे आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे।


मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में आवेदन के लिए आपको कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। इसमें अभिभावक का आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, बालिकाओं का जन्म प्रमाण-पत्र, बालिका के स्कूल का प्रमाण-पत्र, अभिभावक के साथ फोटो, बेटी का एक पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक का खाता नंबर की आवश्यकता होगी।  


मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए आवेदन कैसे करें

इस योजना के लिए प्राथमिक रूप से ओवदन ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किये जाएंगे। हालांकि ऐसे आवेदक जो ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने में समक्ष नहीं हैं वे अपने आवेदन ऑफलाइन माध्यम से भी खंड विकास अधिकारी/उपजिलाधिकारी/जिला परिवीक्षा अधिकारी/उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी के कार्यालय में जमा करा सकेंगे। आवेदन पत्र का प्रारूप विभागीय वेबसाइट https://mksy.up.gov.in/women_welfare/index.php पर उपलब्ध होगा। 


मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

यदि आप यूपी कन्या सुमंगला योजना में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है तो आपको नीचे दिए गए कुछ स्टेप्स को फोलो करना होगा। 

  • सबसे पहले आवेदनकर्ता को महिला एवं बाल विकास विभाग आफिशियल वेबसाइट  https://mksy.up.gov.in/women_welfare/index.php पर जाना होगा।
  • आफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जाएगा इसके बाद आपको होम पेज पर सिटीजन सर्विस पोर्टल का ऑप्शन दिखाई देगा।
  • आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने आगे का पेज खुल जाएगा इस पेज पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा।
  • रजिस्ट्रेशन से पहले आपको नियम दिखाई देंगे जिसके नीचे आपको मै सहमत हूं पर क्लिक करना होगा। फिर एक नया पेज खुल जाएगा।
  • इस पेज पर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछी गईं सभी जानकारी जैसे नाम पता, मोबाइल नंबर, माता पिता का आधार नंबर आदि भरना होगा और इसके बाद ओटीपी डालकर सत्यापित करना होगा।
  • सही ओटीपी डालने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा जैसे आपको रजिस्ट्रेशन होगा आपको यूजर आईडी मिल जाएगी। इससे आपको एमकेएसवाई पोर्टल लॉगिन करना होगा।
  • आपको लॉगिन करने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड डालना होगा इससे आपका लॉगिन हो जाएगा।
  • रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको कन्या पंजीकरण फॉर्म मिल जाएगा। इस पंजीकरण फॉर्म में आपको अपनी बेटी से संबंधित पूछी गईं सभी जानकारी भरनी होगी और सभी दस्तावेजों को अपलोड करना होगा। अंत सब्मिट के बटन पर क्लिक करना होगा। इस प्रकार आप अपनी बेटी का इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।

 

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