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बलराम ताल योजना : खेत में तालाब निर्माण के लिए मांगे आवेदन, 75 प्रतिशत तक सब्सिडी

Published - 18 May 2021

जानें, कहां करना है आवेदन और क्या देने होंगे दस्तावेज?

केंद्र और राज्य सरकार की ओर से किसानों के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही है। इससे किसानों को काफी लाभ मिल रहा है। इसी के साथ किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य स्तर पर सिंचाई योजनाएं चल रही है। उनका उद्देश्य जल संरक्षण के साथ ही खेती में सिंचाई का रकबा बढ़ाना है। सरकार इन सिंचाई योजनाओं के तहत किसानों को सिंचाई के संसाधन, सिंचाई यंत्र आदि उपलब्ध करवाने एवं सतही जल, भूमिगत जलस्तर को बढ़ाने के लिए तालाबों, नहरों आदि का निर्माण भी करा रही है। इसी के साथ जो किसान अपने खेत में तालाब का निर्माण कराना चाहता है उसको भी अनुदान मुहैया कराया जा रहा है। ऐसी ही एक योजना किसानों के लिए मध्यप्रदेश राज्य सरकार ने चला रखी है जिसका नाम बलराम ताल योजना है जिसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत शामिल कर लिया गया है। राज्य में कृषि के समग्र विकास के लिए सतही एवं भूमिगत जल की उपलब्धता को समृद्ध करने की आवश्यकता की पूर्ति हेतु बलराम ताल योजना का संचालन किया जा रहा है। हाल ही में मध्यप्रदेश राज्य सरकार ने किसानों से इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं।

 

सबसे पहले सरकार की सभी योजनाओ की जानकारी के लिए डाउनलोड करे, ट्रेक्टर जंक्शन मोबाइल ऍप - http://bit.ly/TJN50K1 


किन किसानों को मिलेगा इस योजना का लाभ

वर्ष 2020-21 में इस योजना को पुराने प्रावधान के अनुसार अनुदान दरों को यथावत रखते हुए लागू किया गया है। जिन किसानों के खेतों मैं पूर्व से स्प्रिंकलर या ड्रिप इरीगेशन यंत्र स्थापित है मात्र उन्हीं किसानों को इस योजना का लाभ प्रावधान से प्रदान किया जाएगा। बलराम ताल योजना परियोजना प्रदेश के समस्त जिलों के लिए लागू की गई है एवं इस योजना से समस्त वर्गों के कृषकों को लाभान्वित किया जाएगा। परियोजना का क्रियान्वयन कृषि विभाग के माध्यम से किया जाएगा।


किस आधार पर होगा लक्ष्यों का निर्धारण

बलराम ताल योजना के तहत जिलेवार लक्ष्यों का निर्धारण राज्य स्तर से किया जाएगा। जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा विकासखंडवार लक्ष्यों का निर्धारण किया जाएगा, जिसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत उप संभाग कृषि एवं जिले के सहायक भूमि सरंक्षण अधिकारी सदस्य होंगे। 


बलराम ताल योजना के तहत तालाब का प्रस्तावित आधार एवं अनुदान

  • इस योजना में सामान्य कृषकों को अपने खेतों में बलराम ताल निर्माण हेतु स्वीकृत लागत की प्रावधानित अनुदान 40 प्रतिशत अधिकतम 80,000 रुपए के अतिरिक्त लगने वाली राशि का व्यय स्वयं वहन करना होगा। 
  • लघु सीमांत कृषकों को स्वीकृत लागत के अनुसार प्रावधानित अनुदान का 50 प्रतिशत अधिकतम राशि 80,000 रुपए के अतिरिक्त लगने वाले व्यय का वहन स्वयं करना होगा, इसी प्रकार अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों को स्वीकृत लागत के अनुसार प्रावधानित अनुदान 75 प्रतिशत अधिकतम राशि 1,00,000 रुपये के अतिरिक्त लगने वाले व्यय का वहन स्वयं करना होगा।


बलराम योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता

  • तालाब निर्माण के लिए वे कृषक ही पात्र होंगे जिनके पास वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं उसके बाद में प्रदेश में विभाग द्वारा संचालित किसी भी योजना के माध्यम से ड्रिप या स्प्रिंकलर सेट की स्थापना की गए हो एवं वर्तमान वह चालू स्थिति में हो इसका सत्यापन भूमि संरक्षण सर्वे अधिकारी द्वारा किया जाकर आवेदन में इसकी टीप अंकित की जाकर कृषक का आवेदन मान्य किए जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। 
  • ताल निर्माण के लिए स्वयं की भूमि होना जरूरी है। पट्टे की भूमि जिस पर कृषक काबिज नहीं अथवा अतिक्रमित भूमि पर निर्माण कार्य स्वीकृत नहीं किए जाएंगे।


बलराम ताल योजना के तहत आवेदन कब और कैसे करें

वर्ष 2020 -21 हेतु ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत बलराम तालाब के जिलेवार लक्ष्य जारी कर दिए गए हैं। इन लक्ष्यों के विरुद्ध 17 मई 2021 से दोपहर 12 बजे से पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे। किसान भाइयों को बलराम ताल अनुदान हेतु ऑनलाइन आवेदन करना होगा। किसान भाई ऑनलाइन आवेदन ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल से कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाई एमपी ऑनलाइन या किसी इंटरनेट कैफे से जाकर भी कर सकते हैं। 


बलराम ताल योजना की अधिक जानकारी के लिए यहां करें संपर्क

बलराम ताल योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए किसान भाई जिला कृषि विभाग में भी संपर्क कर जानकारी ले सकते हैं। सभी किसान जिलेवार लक्ष्य के लिए   https://dbt.mpdage.org/Agri_Index.aspx  इस लिंक पर आवेदन कर सकते हैं।   

 

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