कृषि यंत्रों पर सब्सिडी : सब्सिडी पर स्ट्रॉ रीपर और रिवर्सिबल प्लाऊ के लिए करें आवेदन

Share Product Published - 01 Jan 2022 by Tractor Junction

कृषि यंत्रों पर सब्सिडी : सब्सिडी पर स्ट्रॉ रीपर और रिवर्सिबल प्लाऊ के लिए करें आवेदन

Subsidy on Agricultural Machinery : जानें, कहां और कैसे करना है आवेदन और क्या देने होंगे दस्तावेज

आधुनिक समय में किसानों के लिए खेती के काम को आसान बनाने के लिए कृषि यंत्रों का प्रयोग निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। आज हर किसान ये चाहता है कि उसके पास आधुनिक कृषि यंत्र हो लेकिन कई किसान अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति की वजह से इन आधुनिक कृषि यंत्रों को खरीद पाने में सक्षम नहीं हो पाते। ऐसे छोटे और सीमांत किसानों के लिए विशेष रूप से सरकार की ओर से कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है ताकि वे सस्ती कीमत पर कृषि यंत्र खरीद सकें। इसी क्रम में मध्यप्रदेश सरकार की ओर से राज्य के किसानों को समय-समय पर सब्सिडी पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जाते हैं। इस समय मध्यप्रदेश सरकार की ओर से स्ट्रॉ रीपर और रिवर्सिबल प्लाऊ/मेकेनिकल/हाइड्रोलिक कृषि यंत्र पर सब्सिडी हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। राज्य के इच्छुक किसान इसमें आवेदन करके सब्सिडी पर कृषि यंत्र प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि हम ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से समय-समय पर सरकारी योजनाओं की जानकारी किसानों तक पहुंचाते हैं ताकि वे इसका लाभ उठा सकें। इसी क्रम में स्ट्रॉ रीपर और रिवर्सिबल प्लाऊ पर सब्सिडी से संबंधित जानकारी आप के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है तो हमेशा बने रहिए ट्रैक्टर जंक्शन के साथ।

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किन कृषि यंत्रों पर दी जा रही है सब्सिडी

  1. स्ट्रॉ रीपर
  2. रिवर्सिबल प्लाऊ / मेकेनिकल / हाइड्रोलिक

किस काम आते हैं ये कृषि यंत्र

स्ट्रॉ रीपर : यह कृषि यंत्र एक साथ में तीन तरह के काम करता है- काटना, थ्रेशिंग करना और पुआल साफ करना अथवा भूसा बनाना। स्ट्रॉ रीपर ट्रैक्टरों के साथ प्रयोग किया जाता है तो यह असाधारण काम करता है और ईंधन की खपत कम करता है। बता दें कि पराली जलाने की समस्या को दूर करने के लिए सरकार की ओर से किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन हेतु कृषि यंत्र सब्सिडी पर दिए जा रहे हैं।


रिवर्सिबल प्लाऊ : हाइड्रोलिक / मैकेनिकल रिवर्सेबल प्लाऊ एक सटीक सख्त और टेम्पर्ड मोल्ड बोर्ड के साथ आता है, जो कृषि भूमि की मृदा को पलटने में सबसे अच्छी सुविधा देता है। यह तेजी से फसल के अवशेषों को सड़ाने के लिए को मिट्टी में गाड़ देता है और इस तरह खरपतवार के विकास पर नजर रखता है।  यह गहरी जुताई के काम भी आता है। यह मुख्यत: 2 बॉटम तथा 3 बॉटम में आता है। यह ट्रैक्टर से ही संचालित होता है।

स्ट्रॉ रीपर और रिवर्सिबल प्लाऊ के लिए किस वर्ग के किसान कर सकेंगे आवेदन

  • स्ट्रॉ रीपर पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के लिए सामान्य, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के किसान आवेदन कर सकते हैं।
  • रिवर्सिबल प्लाऊ / मेकेनिकल / हाइड्रोलिक के लिए केवल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसान आवेदन कर सकेंगे।

मध्यप्रदेश में कृषि यंत्रों पर कितनी मिलती है सब्सिडी

मध्यप्रदेश सरकार की ओर से कृषि यंत्रों पर किसानों को 50 प्रतिशत तक सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। ये सब्सिडी अलग-अलग यंत्रों पर अलग-अलग हो सकती है। योजना के तहत यह प्रावधान है की ट्रैक्टर चलित यंत्र सब्सिडी पर लेने के लिए कृषक के पास ट्रेक्टर होना जरूरी है। ट्रैक्टर की आर.सी स्वयं के माता-पिता, भाई -बहन अथवा पत्नी के नाम पर होना आवश्यक है।

कैसे पता करें कि कितनी मिलेगी सब्सिडी

मध्यप्रदेश में किसानों को अलग-अलग योजनाओं के तहत कृषि यंत्रों पर किसान वर्ग एवं श्रेणी के अनुसार अलग-अलग सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है, जो 50 प्रतिशत तक है। जो भी किसान यह पता करना चाहे कि उसे किस कृषि यंत्र पर कितनी सब्सिडी मिलेगी इसका पता वह पोर्टल पर उपलब्ध सब्सिडी कैलकुलेटर पर कृषि यंत्र की लागत के अनुसार उनको मिलने वाली सब्सिडी की राशि की जानकारी देख सकते हैं।

कृषि यंत्र सब्सिडी पर लेने के लिए कब करें आवेदन

ऊपर दिए गए कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए राज्य के किसान 30 दिसंबर 2021 के दोपहर 12 बजे से 9 जनवरी 2022 तक पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। पहले आओ- पहले पाओ की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है। किसी दिन भी आवेदन करें सभी एक सामान रहेगा। अंत में लोटरी के द्वारा किसानों का चयन किया जाएगा।

सब्सिडी पर कृषि यंत्र प्राप्त करने के लिए कब निकाली जाएगी लॉटरी

किसान के द्वारा आए हुए कुल आवेदन का चयन कम्प्यूटर से लाटरी के माध्यम से किया जाता है। लाटरी के माध्यम से वरीयता तय होने के बाद सूची तैयार की जाएगी। प्राप्त आवेदनों में से लक्ष्यों के विरूद्ध लॉटरी दिनांक 10 जनवरी 2022 को सम्पादित की जाएगी। लॉटरी में चयनित कृषकों की सूची एवं प्रतीक्षा सूची दोपहर 3 बजे पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी। 

कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए कैसे करें आवेदन

आवेदन के लिए बनाना होगा बैंक ड्राफ्ट योजना के लाभ के लिए किसानों को बैंक ड्राफ्ट बनाना जरूरी है। दिए गए कृषि यंत्रों के लिए किसानों को 5,000 रुपए का बैंक ड्राफ्ट स्वयं के नाम से बनवाना होगा। आवेदन करते समय किसान बैंक ड्राफ्ट की छाया प्रति तथा नंबर अपलोड करना होगा। बैंक ड्राफ्ट उसी के नाम से होना चाहिए जिसके नाम से आवेदन किया जा रहा है। अगर किसी और के नाम से बैंक ड्राफ्ट बनाया जाता है तो आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।

नोट : पूर्व में कुछ किसानों के आवेदन गलत तरीके से बैंक ड्राफ्ट बनवाए जाने के कारण निरस्त हुए थे अत: अब बैंक ड्राफ्ट हेतु निम्न निर्देशों का पालन भी किया जाना सुनिश्चित किया जाए- बैंक ड्राफ्ट पर आवेदक का नाम व पोर्टल में आवेदन के कृषक का नाम सामान होना अनिवार्य है। आवेदक को स्वयं के नाम से बैंक ड्राफ्ट बनवाकर आवेदन के साथ अपलोड करना होगा यदि आवेदन एवं बैंक ड्राफ्ट बनवाने वाले व्यक्ति भिन्न पाए जातें है तो आवेदन निरस्त किया जाएगा।

सब्सिडी पर कृषि यंत्र हेतु कहां करें आवेदन

मध्यप्रदेश में सभी प्रकार के कृषि यंत्रों के लिए आवेदन किसान भाई ऑनलाइन ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर कर सकते हैं परंतु सभी किसान भाइयों को यह बात ध्यान में रखना होगा की आवेदन के समय उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) प्राप्त होगा। इसलिए किसान अपना मोबाइल अपने पास रखें। किसान https://dbt.mpdage.org/ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज

मध्यप्रदेश में कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए किसानों को ऑनलाइन करना होता है। आवेदन के लिए किसानों के पास कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज होना जरूरी है। वे इस प्रकार से हैं-

  • आवेदन करने वाले किसान के आधार कार्ड की प्रति
  • भूमि के लिए बी-1
  • ट्रैक्टर चालित यंत्रों के लिए ट्रैक्टर की आरसी
  • आवेदक का मोबाइल नंबर
  • बैंक अकाउंट पासबुक की प्रथम पेज की कॉपी
  • सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र (केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कृषिक हेतु)

कहां देखें अपने जिले के सहायक कृषि यंत्री कार्यालय की सूची

किसान भाई अपने जिले के सहायक कृषि यंत्री कार्यालय की सूची इस लिंक जाकर देख सकते हैं-

लिंक -  https://www.mpdage.org/Advertisement/e-krishi-DD_090921062243.pdf

नोट : ऊपर दिए गए कृषि यंत्रों पर सब्सिडी की जानकारी के संबंध में मध्यप्रदेश शासन की ओर से ई-पोर्टल पर जारी की गई विभागीय सूचना का अवलोकन अवश्य करें। 

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