कृषि यंत्र सब्सिडी : सब्सिडी की लॉटरी और निरस्त आवेदनों की सूची देखें

कृषि यंत्र सब्सिडी : इन किसानों को मिलेंगे सब्सिडी पर कृषि यंत्र, लॉटरी खुली

केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से किसानों के लिए सब्सिडी पर कृषि यंत्र  ( Agricultural Machinery Subsidy ) उपलब्ध कराने के लिए योजनाएं चलाई जा रही है। इसी क्रम में मध्यप्रदेश में किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराएं जा रहे हैं। पिछले दिनों कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय, भोपाल की ओर से पॉवर टिलर, रीपर कम बाइंडर, श्रेडर /मल्चर ,लेजर लैंड लेवलर एवं लेवेलर  ब्लेड (हैवी ड्यूटी / लाइट ड्यूटी) पर अनुदान के लिए किसानों से आवेदन मांगे थे। लाभार्थी किसानों का चयन लॉटरी द्वारा किया जाना था। लक्ष्यों के विरूद्ध किसानों से 10 प्रतिशत आवेदन स्वीकार किए गए थे। इसकी लॉटरी की सूची जारी कर दी गई है। जिसे आवेदक किसान विभाग के पोर्टल पर https://dbt.mpdage.org देख सकते हैं। इसी तरह कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय ने ऐसे  कृषकों जिन्होंने  पॉवर टिलर ,रीपर कम बाइंडर ,श्रेडर /मल्चर ,लेजर लैंड लेवेलर एवं लेवेलर ब्लेड (हैवी ड्यूटी) के आवेदन में  बैंक ड्राफ्ट के स्थान पर गलत जानकारी प्रस्तुत की गई थी उन आवेदनों को निरस्त किया गया है। ऐसे आवेदकों की सूची भी जारी कर दी गई है जिसे विभाग के पोर्टल पर देखा जा सकता है।

40 आवेदनों को किया निरस्त

कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय, भोपाल की ओर आवदनों में कमियां होने की वजह से निरस्त कर दिया गया है। संचालनालय द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों से आए आवेदनों में श्रेडर /मल्चर के 26, रीपर कम बाइंडर के 153 ,लेजर लैंड लेवलर के 28 और पॉवर टिलर (8  बीएचपी से अधिक ) में से 40 आवेदनों को निरस्त किया गया है। 

निरस्त आवेदकों की सूची देखने के लिए लिंक-

https://www.mpdage.org/Advertisement/List%20of%20applications%20with%20incorrect%20documents-29-09-2021290921033035.pdf

चयनित आवेदकों की सूची देखने के लिए लिंक

https://dbt.mpdage.org/Modules/Lottery/Frm_Lottery_Generated_Report.aspx

बैंक ड्राफ्ट जमा करने की अवधि 8 अक्टूबर तक बढ़ाई

कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय, मप्र भोपाल द्वारा अवगत कराया गया है कि पूर्व में जारी सूचना अनुसार लॉटरी में चयनित कृषकों को अपना बैंक ड्राफ्ट तीन दिवस की अवधि में संबंधित  सहायक कृषि यंत्री कार्यालय में जमा करने को कहा गया था। चूंकि कुछ  जिलों में सहायक कृषि कार्यालय नहीं है और आवेदकों को दूसरे जिलों में बैंक ड्राफ्ट जमा करने जाना पड़ रहा है , इसे देखते हुए आवेदकों को बैंक ड्राफ्ट जमा करने की अवधि को तीन दिवस के स्थान पर एक सप्ताह किया जा रहा है। अब चयनित कृषक अपना बैंक ड्राफ्ट दिनांक 8/10/2021 तक जमा करा सकेंगे।

अजा - अजजा को अतिरिक्त लक्ष्य प्रदाय करने का लिया निर्णय

कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय, भोपाल के अनुसार 24 जुलाई 2021 को रोटावेटर की लॉटरी संपादित की गई थी। बजट की उपलब्धता को देखते हुए अनुसूचित  जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग की प्रतीक्षा सूची तहत सभी आवेदकों के लिए अतिरिक्त लक्ष्य प्रदाय किए जाने का निर्णय लिया गया है।

इन कृषि यंत्रों के लिए किसान मांग के अनुसार कर सकते हैं आवेदन

मध्यप्रदेश में किसान सरकारी योजनाओं के तहत सब्सिडी पर कृषि यंत्र प्राप्त करने अपना पंजीयन  ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर कराना होता है। विभाग की ओर से समय-समय पर कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जाता है। किसान विभाग की ओर से तय लक्ष्यों के अनुसार इसमें आवेदन कर सकते हैं। मध्यप्रदेश में किसानों को कृषि यंत्रों पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी प्रदान की जाती है। कृषि यंत्रों में कुछ यंत्र इनमें से ऐसे होते हैं जिनकी मांग कम रहती है और इसी कारण सरकार की ओर से इन पर अनुदान नहीं दिया जाता है, क्योंकि ऐेसे यंत्रों की किसी क्षेत्र विशेष के अनुसार विशेष कार्यों के लिए किसान आवश्यकता होती है। लेकिन मध्यप्रदेश सरकार ऐसे कृषि यंत्रों पर भी किसान को सब्सिडी का लाभ प्रदान कर रही है। किसान मांग के अनुसार सब्सिडी पर इन सात अलग-अलग प्रकार क कृषि यंत्रों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन सभी कृषि यंत्रों के लिए तिथि या लक्ष्य का निर्धारण नहीं किया गया है। राज्य के सभी जिलों के इच्छुक किसान इन सभी कृषि यंत्रों के लिए जिले में आवेदन कर सकते हैं। मध्यप्रदेश सरकार की ओर से प्रदेश के सभी जिलों के लिए किसान के मांग के अनुसार विभिन्न प्रकार के सब्सिडी पर दिए जा रहे हैं। ये कृषि यंत्र, पशु निवारक बायो अकास्टिक यंत्र, पावर हैरो, हैप्पी सीडरसुपर सीडर, बेलर, हे रेक, बैक हो ट्रैक्टर चलित ( 35 एचपी से अधिक ट्रैक्टर हेतु ), न्यूमेटिक प्लांटर हैं। मध्यप्रदेश में अलग-अलग वर्ग के किसानों के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत 40 से 50 प्रतिशत तक का अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। 

योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए यहां करें संपर्क

इच्छुक किसान योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए अपने जिले के सहायक कृषि यंत्री कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। बता दें कि इन कृषि यंत्रों के लिए किसान ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसान इसके लिए अपने जिले के सहायक कृषि यंत्री कार्यालय में संपर्क करके अपने आवेदन पर कार्यवाही करा सकते है। इन यंत्रों हेतु जिलेवार लक्ष्यों की आवश्यकता नहीं होगी। कृषक की मांग अनुसार लक्ष्य तत्काल आवंटित कर दिया जाएगा।  

 

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