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कृषि यंत्र अनुदान योजना एमपी: खेत जुताई व बुआई के यंत्रों पर मिलेगी 50% सब्सिडी

Published - 26 May 2022

रोटावेटर, रिवर्सिबल प्लाऊ, सीड ड्रिल व सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल के लिए किसान कर सकते हैं आवेदन

किसान खरीफ सीजन के लिए खेत की तैयारी और फसलों की बुवाई के काम में जुट गए हैं। ऐसे में सरकार की ओर से किसानों को कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। राज्य सरकारें यहां संचालित योजनाओं के तहत किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद के लिए सब्सिडी दे रही है। इसी क्रम में मध्यप्रदेश सरकार किसानों को खरीफ की फसल के लिए खेत की जुताई और बुवाई में काम आने वाले कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ किसानों को प्रदान कर रही है। इसके लिए कृषि अभियांत्रिकी विभाग मध्यप्रदेश की ओर से राज्य के किसानों से आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक किसान इसके तहत आवेदन करके कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। 

किन कृषि यंत्रों पर मिलेगी सब्सिडी

मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों के लिए अभी चार विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों के लिए लक्ष्य जारी किए हैं। ये चार कृषि यंत्र रोटावेटर, रिवर्सिवल प्लाऊ, सीड ड्रिल, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल हैं। इन यंत्रों का उपयोग खेत की जुताई तथा बीज की बुवाई के लिए किया जा सकता है। इन सभी कृषि यंत्रों पर किसानों को भारी सब्सिडी दी जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी वर्गों एवं सभी जिलों के किसानों के लिए कृषि यंत्रों के लक्ष्य जारी किए हैं। दिए गए कृषि यंत्रों पर किसानों को वर्ग के अनुसार अलग-अलग सब्सिडी दी जाती है, जो 40 से 50 प्रतिशत तक है। किसान पोर्टल पर उपलब्ध सब्सिडी कैल्क्युलेटर के जरिये दी जाने वाली सब्सिडी की मात्रा देख सकते हैं। 

किसानों को अब नहीं जमा करनी होगी धरोहर राशि

मध्यप्रदेश सरकार ने इस वर्ष किसानों को एक ओर छूट दे दी है। अब किसानों को धरोहर राशि का अग्रिम डीडी जमा नहीं करना होगा। राज्य के किसान बिना धरोहर राशि का डीडी दिए बिना इन यंत्रों के लिए आवेदन कर सकेंगे। बता दें कि इससे पहले कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत कृषि विभाग द्वारा महंगे कृषि यंत्रों के लिए 5 हजार रुपए का डी.डी. जमा करना आवश्यक अनिवार्य किया गया था। इसके पीछे का तर्क यह दिया गया था कि किसान लॉटरी में आने के बाद भी कृषि यंत्र नहीं खरीदते हैं। लेकिन अब राज्य कृषि अभियांत्रिकी विभाग ने इन कृषि यंत्रों के लिए डी.डी. की माँग नहीं की है। 

ई-रूपी व्हाउचर्स से मिलेगी अनुदान की राशि

अभी तक राज्य के पात्र किसानों को कृषि विभाग द्वारा कृषि यंत्रों की खरीद पर भुगतान उनके बैंक खातों में सीधे किया जाता था परंतु सरकार ने इस वर्ष किसानों को सब्सिडी के रूप में भुगतान करने के लिए ई-रूपी व्हाउचर्स का उपयोग करने का फैसला लिया है। जिससे सभी पात्र लाभार्थी किसानों को सब्सिडी की राशि ई-रूपी व्हाउचर्स के रूप में दी जाएगी। 

कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए किसान कब और कहां करें आवेदन

ऊपर दिए गए सभी कृषि यंत्रों के लिए किसान ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 25 मई 2022 दोपहर 12 बजे से 6 जून 2022 तक कर सकते हैं। इसके बाद किसानों का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। लॉटरी निकलने के बाद किसान अपना नाम सूची में देख सकते हैं। लाटरी में चयनित किसानों को ही कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा। मध्यप्रदेश में सभी प्रकार के कृषि यंत्रों के लिए किसानों को ऑनलाइन ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इससे पहले किसानों को यह बात ध्यान में रखनी होगी कि आवेदन के समय उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) प्राप्त होगा। इसलिए किसान अपना मोबाइल अपने पास रखें। किसान https://dbt.mpdage.org/ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें 

ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना में अनुदान का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन की प्रक्रिया इस प्रकार से है-

  • सबसे पहले ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट https://dbt.mpdage.org/index.htm पर जाएं।
  • यहां होम पेज पर आपको कृषि यंत्र में आवेदन करने का ऑप्शन दिखाई देगा उस ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा इस पेज पर आपको आवेदन फॉर्म दिखाई देगा।
  • इस फॉर्म में आपको अपनी पसंद के आधार पर ( बायोमेट्रिक के माध्यम से या बायोमेट्रिक के बिना) ऑप्शन चुनना होगा।
  • इसके बाद पूछी गई सभी जानकारी जैसे की जिला, ब्लॉक, ग्राम, कृषक वर्ग, कृषि यंत्र योजना का नाम आदि भरें और अपना आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
  • सभी जानकारी भरने के बाद कैप्चर फिंगर के बटन पर क्लिक करें। 
  • इस तरह आपका पंजीकरण सफलतापूर्वक हो जाएगा।
  • आपको एक एप्लीकेशन नंबर दिखाई देगा उसे नोट करके भविष्य के लिए अपने पास सुरक्षित रख लें। 

ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना में सब्सिडी के लिए आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज

ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना में आवेदन के लिए किसानों को कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। ये दस्तावेज इस प्रकार से हैं- 

  • आवेदन करने वाले किसान के आधार कार्ड की कॉपी 
  • बैंक खाता विवरण के लिए बैंक पासबुक की प्रथम पृष्ठ की कॉपी 
  • सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र (केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कृषिक हेतु)
  • बी-1 की प्रति
  • ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन ( ट्रैक्टर से चालित कृषि यंत्रों के लिए किसान के पास पहले से ट्रैक्टर होना आवश्यक है।)

कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय, मध्यप्रदेश की ओर से कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। हम आपके अवलोकनार्थ इसे यहां दे रहे हैं। कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए आवेदन करने से पूर्व किसान एक बार इस सूचना को अवश्य पढ़ लें।

महत्वपूर्ण सूचना - 

(23-05-2022) वर्ष  2022-23 हेतु निम्न कृषि यंत्रों के जिलेवार लक्ष्य जारी किए जा रहे है। इन यंत्रों हेतु पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन दिनांक 25 मई 2022 दोपहर 12 बजे से 6 जून 2022 तक स्वीकार किए जाएंगे।

  1. रोटावेटर
  2. रिवर्सिबल प्लाऊ
  3. सीड ड्रिल
  4. सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल 

नोट-

1. इस वर्ष उपरोक्त यंत्रों का अनुदान का भुगतान ‘‘ई-रूपी व्हाउचर्स’’ के माध्यम से किया जायेगा। रोटावेटर, रिवर्सिबल प्लाऊ, सीड ड्रिल एवं सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल के आवेदन हेतु डी.डी की आवश्यकता नहीं है।
2. जिन भी कृषकों के द्वारा सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल हेतु आवेदन किये जायेंगे वह निम्न यंत्र जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल,रेज्ड बेड प्लान्टर, रिजफर्रो प्लान्टर, मॉल्टीक्रॉप प्लान्टर, रेज्ड बेड प्लांटर विथ इन्कलाइंड प्लेट एंड शेपर का भी चयन कर सकेंगे। 


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