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कृषि यंत्रों पर सब्सिडी : कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए अतिरिक्त लक्ष्य जारी

Published - 29 Oct 2021

अब प्रतिक्षा सूची में शामिल किसानों को मिल सकेंगे कृषि यंत्र

किसानों को खेतीबाड़ी और बागवानी के काम में आसानी हो इसके लिए सरकार की ओर से उन्हें सब्सिडी पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जाते हैं। सरकार की ओर से अलग-अलग कृषि यंत्रों पर अलग-अलग सब्सिडी प्रदान की जाती है। ये सब्सिडी 20 से लेकर 50 प्रतिशत तक हो सकती है। अलग-अलग राज्यों में कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के अलग-अलग नियम है और उन्हीं नियमों के अनुसार वहां सब्सिडी का लाभ किसानों को दिया जाता है। इसी क्रम में मध्यप्रदेश सरकार किसानों को इस रबी सीजन में सब्सिडी पर कृषि पर सब्सिडी का लाभ प्रदान कर रही है ताकि किसानों को रबी की फसल बुवाई कार्य में आसानी हो। 

प्रतीक्षा सूची वाले किसानों के लिए अतिरिक्त लक्ष्य किया जारी

कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय, भोपाल द्वारा वर्ष 2021-22 में कृषि यंत्र रीपर कम बाइंडर, विनोविंग फेन (ट्रैक्टर /मोटर ऑपरेटेड), सीड ड्रिल, स्वचालित रीपर, पावर टिलर एवं पॉवर स्प्रेयर/ बूम स्प्रेयर (ट्रेक्टर चलित) की लॉटरी संपादित की गई थी। बजट उपलब्धता को देखते हुए प्रतीक्षा सूची अंतर्गत आवेदकों हेतु अतिरिक्त लक्ष्य प्रदाय किए जाने का निर्णय जाने का निर्णय लिया गया है। इससे प्रतीक्षा सूची में शामिल किसान भी सब्सिडी पर कृषि यंत्र खरीद सकेंगे। 

वर्गानुसार जारी किए गए हैं अतिरिक्त लक्ष्य

कृषि  कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय , भोपाल द्वारा वर्ष 2021-22 में कृषि यंत्र रीपर कम बाइंडर, विनोविंग फेन (ट्रैक्टर /मोटर ऑपरेटेड), सीड ड्रिल, स्वचालित रीपर, पावर टिलर एवं पॉवर स्प्रेयर/ बूम स्प्रेयर (ट्रेक्टर चलित) पर वर्गानुसार जिले वार लक्ष्य निर्धारित किए हैं जो इस प्रकार हैं-

  1. रीपर कम बाइंडर : सामान्य जाति के लिए जिलेवार प्रदाय लक्ष्य अनुसार,अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति के लिए पूरी प्रतीक्षा सूची।
  2.  विनोविंग फेन (ट्रेक्टर/मोटर ऑपरेटेड) : सामान्य जाति के लिए अतिरिक्त लक्ष्य नही, अनुसूचित जाति/अनु.जनजाति के लिए पूरी प्रतीक्षा सूची।
  3. सीड ड्रिल : सामान्य जाति के लिए अतिरिक्त लक्ष्य नही,अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति के लिए पूरी प्रतीक्षा सूची।
  4. स्वचालित रीपर : सामान्य जाति के लिए जिलेवार प्रदाय लक्ष्य अनुसार, अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति के लिए पूरी प्रतीक्षा सूची।
  5. पावर टिलर : सामान्य जाति के लिए अतिरिक्त लक्ष्य नहीं,अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति के लिए पूरी प्रतीक्षा सूची।
  6. पॉवर स्प्रेयर/ बूम स्प्रेयर (ट्रैक्टर चलित) : सामान्य जाति के लिए अतिरिक्त लक्ष्य नही,अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति के लिए पूरी प्रतीक्षा सूची। 

अत : कृषकों से अनुरोध है कि विभाग द्वारा एसएमएस प्राप्त होने पर समय सीमा अंतर्गत कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा लाभ उठावें। उपरोक्त कृषि यंत्रों की सूचना के संबंध में इसकी अधिक जानकारी इस लिंक की के द्वारा भी देखी जा सकती है।

लिंक- https://dbt.mpdage.org/Eng_Index.aspx 

वहीं श्रेडर /मल्चर की लॉटरी सूचियां  पोर्टल पर देखी जा सकती है। 

लिंक-  https://dbt.mpdage.org/Modules/Lottery/Frm_Lottery_Generated_Report.aspx

इन कृषि यंत्रों के लिए किसान मांग के अनुरूप कर सकते हैं आवेदन

आधुनिक खेती के लिए कई प्रकार के कृषि यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें से कुछ यंत्र ऐसे होते हैं जिनकी मांग कम रहती है और इसी कारण सरकार की ओर से इन पर अनुदान नहीं दिया जाता है, क्योंकि ऐेसे यंत्रों की किसी क्षेत्र विशेष के अनुसार विशेष कार्यों के लिए किसान आवश्यकता होती है। लेकिन मध्यप्रदेश सरकार ऐसे कृषि यंत्रों पर भी किसान को सब्सिडी का लाभ प्रदान कर रही है। किसान मांग के अनुसार सब्सिडी पर इन कृषि यंत्रों के लिए आवेदन कर सकते हैं। 

इन यंत्रों पर मिलती है सब्सिडी

मध्यप्रदेश सरकार की ओर से प्रदेश के सभी जिलों के लिए किसान के मांग के अनुसार यह यंत्र सब्सिडी पर उपलब्ध कराए जाते हैं उनमें पशु निवारक बायो अकास्टिक यंत्र, पावर हैरो, हैप्पी सीडरसुपर सीडर, बेलर, हे रेक, बैकेहो ट्रैक्टर चलित ( 35 एचपी से अधिक ट्रैक्टर हेतु ), न्यूमेटिक प्लांटर यंत्रों पर सब्सिडी दी जाती है। 

इन कृषि यंत्रों पर कितनी मिलेगी सब्सिडी

यदि राज्य के किसान उपरोक्त यंत्र सब्सिडी पर प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें विभिन्न योजनाओं के तहत 40 से 50 प्रतिशत सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है। इच्छुक किसान योजना से सम्बंधित अधिक जानकारी के लिए अपने जिले के सहायक कृषि यंत्री कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

कृषि यंत्रों पर सब्सिडी लेने हेतु कहां करें आवेदन

किसान ऑन डिमांड कृषि यंत्रों के लिए किसान ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसान इसके लिए अपने जिले के सहायक कृषि यंत्री कार्यालय में संपर्क करके अपने आवेदन पर कार्यवाही की जा सकती है। इन यंत्रों हेतु जिलेवार लक्ष्यों की आवश्यकता नहीं होगी। कृषक की मांग अनुसार लक्ष्य तत्काल आवंटित कर दिया जाएगा। 

कृषि यंत्रों पर सब्सिडी प्राप्त करने हेतु आवश्यक दस्तावेज ( Subsidy on Agricultural Machinery )

मध्यप्रदेश में कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए किसानों को ऑनलाइन करना होता है। आवेदन के लिए किसानों के पास कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज होना जरूरी है। वे इस प्रकार से हैं-

  • आवेदन करने वाले किसान के आधार कार्ड की प्रति
  • सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र (केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कृषिक हेतु) 
  • भूमि के लिए बी-1
  • ट्रैक्टर चालित यंत्रों के लिए ट्रैक्टर की आरसी 
  • आवेदक का मोबाइल नंबर
  • बैंक अकाउंट पासबुक की प्रथम पेज की कॉपी

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