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कृषि यंत्र पर सब्सिडी : बैटरी चलित स्प्रे पंप खरीदने पर मिलेगी 50 प्रतिशत सब्सिडी

Published - 31 Aug 2021

बैटरी चलित स्प्रे पंप सब्सिडी : जानें, किन किसानों को होगा फायदा और कहां करना है आवेदन

केंद्र और राज्य सरकार की ओर से किसानों के हितार्थ कई योजनाएं चलाई जा रही है जिस पर उन्हें सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। बीज से लेकर कृषि यंत्र की खरीद तक किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसके तहत किसानों को सब्सिडी का लाभ दिया जाता है। इसी क्रम में कृषि यंत्र योजना के तहत किसानों को 50 प्रतिशत पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जाते हैं। ऐसी ही एक योजना हरियाणा सरकार की ओर से शुरू की गई है। इस नई स्कीम के तहत अनुसूचित जाति के किसानों को बैटरी चलित स्प्रे पंप खरीदने के लिए 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जा रही है। इच्छुक किसान इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 

 

सबसे पहले सरकार की सभी योजनाओ की जानकारी के लिए डाउनलोड करे, ट्रेक्टर जंक्शन मोबाइल ऍप - http://bit.ly/TJN50K1 


क्या है हरियाणा सरकार की नई स्कीम

हरियाणा राज्य सरकार ने विशेषकर अनुसूचित जाति के किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से इस योजना को शुरू किया है। इसके तहत किसानों को बैटरी चलित स्प्रे खरीदने के लिए 50 फीसदी छूट दी जाएगी। इस तरह किसानों को आधी कीमत पर कृषि यंत्र पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अनुसार इस योजना के तहत आवेदन करने वाले किसानों के लिए सबसे बड़ी शर्त ये हैं कि किसान अनुसूचित जाति का होना चाहिए। इसके अलावा अन्य किसान इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। 


किसान कब तक कर सकते हैं इस योजना के लिए आवेदन

कृषि विभाग के अधिकारियों के मुताबिक वर्ष 2021-22 में अनुसूचित जाति की स्कीम के तहत सभी जिलों के किसानों को बैटरी चलित स्प्रे पंप पर अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। हरियाणा कृषि विभाग की वेबसाइट पर आवेदन किया जा सकता है। लाभार्थियों का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। इसके लिए किसान 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 


बैटरी चलित स्प्रे पंप सब्सिडी योजना में आवेदन के लिए पात्रता/शर्तें

  • कृषि तथा किसान कल्याण विभाग की ओर से कहा गया है कि इस स्कीम का लाभ वही किसान उठा सकता है जो वर्ष 2021-22 में अनुसूचित जाति की लिस्ट में हो। उसके पास अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र हो। 
  • आवेदन करने वाला किसान संबंधित जिले का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • इस योजना के लिए वही किसान पात्र होगा जिसने चार साल से बैटरी चलित स्प्रे पंप पर अनुदान न लिया हो।
  • इस उपकरण की खरीद जीएसटी धारक विक्रेता से की जा सकती है। 


कैसे किया जाएगा सब्सिडी का निर्धारण

हरियाणा सरकार की ओर से अनुसूचित जाति के किसानों के लिए बैटरी चलित (चलने वाले) स्प्रे पंप योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को कम कीमत पर स्प्रे पंप उपलब्ध कराया जा रहा है। इस नई योजना के तहत किसानों को बैटरी चालित स्प्रे पंप पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इसके तहत किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी अथवा 2500 रुपए, जो भी कम होगा दिया जाएगा। यानि इस योजना के तहत 2500 रुपए से अधिक की सब्सिडी नहीं दी जाएगी।


योजना में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

इस योजना के तहत आवेदन करने वाले किसानों को कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। जिन्हें किसानों को आवेदन फार्म भरते समय अपने साथ रखना होगा ताकि आवेदन में कोई दिक्कत नहीं आए। किसान को जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी वे इस प्रकार से हैं-

  • आवेदक किसान का आधार कार्ड
  • किसान का निवासी प्रमाण पत्र
  • आवेदक किसान का मोबाइल नंबर
  • आवेदन करने वाले किसान की बैंक खाते की पूरी जानकारी
  • अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र


बैटरी चालित स्प्रे पंप के लिए कैसे करें ऑनलाइन आवेदन

  • अगर आप इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले इस योजना से जुड़ी आधिकारिक साइट  https://www.agriharyanacrm.com/  पर जाना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने साइट का होम पेज खुल जाएगा, यहां आपको  Battery Operated Spray Pump का विकल्प दिखाई देगा। आपको इस पर क्लिक करना है। 
  • अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा, यहां आपको Proceed To Apply पर क्लिक करना है।
  • अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जहां आपको फॉर्म दिखाई देगा। इसमें सबसे पहले आपको आधार कार्ड नंबर डालना होगा। 
  • इसके दूसरे पार्ट में आपको अपनी निजी जानकारी दर्ज करनी होगी, जैसे नाम, पिता का नाम, गांव, जिला आदि। 
  • इसके तीसरे पार्ट में आपको अपने बैंक अकाउंट की जानकारी दर्ज करनी होगी, साथ ही पैन कार्ड नंबर भी डालना होगा।
  • इसके आखिरी पार्ट में आपको कुछ अन्य जानकारियां दर्ज करनी होंगी। इस तरह आपका पंजीकरण हो जाएगा। 
  • फॉर्म की जांच की जाएगी और सब कुछ सही पाए जाने पर योजना का सब्सिडी की रकम आपके खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।

 

 

अधिक जानकारी के लिए किसान यहां कर सकते हैं संपर्क

इस स्कीम के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए इस आप जिले के संबंधित कृषि उप निदेशक या सहायक कृषि अभियंता के कार्यालय में भी संपर्क किया जा सकता हैं। इसके अलावा टोल फ्री नंबर 18001802117 / 0172-2521900 पर भी संपर्क करके स्कीम के बारे में जानकारी ली जा सकती है। इसके अलावा इसकी वेबसाइट पर भी इसकी सूचना को देखा जा सकता है।

 

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