Published - 31 Aug 2021
केंद्र और राज्य सरकार की ओर से किसानों के हितार्थ कई योजनाएं चलाई जा रही है जिस पर उन्हें सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। बीज से लेकर कृषि यंत्र की खरीद तक किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसके तहत किसानों को सब्सिडी का लाभ दिया जाता है। इसी क्रम में कृषि यंत्र योजना के तहत किसानों को 50 प्रतिशत पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जाते हैं। ऐसी ही एक योजना हरियाणा सरकार की ओर से शुरू की गई है। इस नई स्कीम के तहत अनुसूचित जाति के किसानों को बैटरी चलित स्प्रे पंप खरीदने के लिए 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जा रही है। इच्छुक किसान इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
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हरियाणा राज्य सरकार ने विशेषकर अनुसूचित जाति के किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से इस योजना को शुरू किया है। इसके तहत किसानों को बैटरी चलित स्प्रे खरीदने के लिए 50 फीसदी छूट दी जाएगी। इस तरह किसानों को आधी कीमत पर कृषि यंत्र पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अनुसार इस योजना के तहत आवेदन करने वाले किसानों के लिए सबसे बड़ी शर्त ये हैं कि किसान अनुसूचित जाति का होना चाहिए। इसके अलावा अन्य किसान इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे।
कृषि विभाग के अधिकारियों के मुताबिक वर्ष 2021-22 में अनुसूचित जाति की स्कीम के तहत सभी जिलों के किसानों को बैटरी चलित स्प्रे पंप पर अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। हरियाणा कृषि विभाग की वेबसाइट पर आवेदन किया जा सकता है। लाभार्थियों का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। इसके लिए किसान 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं।
हरियाणा सरकार की ओर से अनुसूचित जाति के किसानों के लिए बैटरी चलित (चलने वाले) स्प्रे पंप योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को कम कीमत पर स्प्रे पंप उपलब्ध कराया जा रहा है। इस नई योजना के तहत किसानों को बैटरी चालित स्प्रे पंप पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इसके तहत किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी अथवा 2500 रुपए, जो भी कम होगा दिया जाएगा। यानि इस योजना के तहत 2500 रुपए से अधिक की सब्सिडी नहीं दी जाएगी।
इस योजना के तहत आवेदन करने वाले किसानों को कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। जिन्हें किसानों को आवेदन फार्म भरते समय अपने साथ रखना होगा ताकि आवेदन में कोई दिक्कत नहीं आए। किसान को जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी वे इस प्रकार से हैं-
इस स्कीम के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए इस आप जिले के संबंधित कृषि उप निदेशक या सहायक कृषि अभियंता के कार्यालय में भी संपर्क किया जा सकता हैं। इसके अलावा टोल फ्री नंबर 18001802117 / 0172-2521900 पर भी संपर्क करके स्कीम के बारे में जानकारी ली जा सकती है। इसके अलावा इसकी वेबसाइट पर भी इसकी सूचना को देखा जा सकता है।
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