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प्याज भंडार गृह पर सब्सिडी : प्याज भंडार गृह निर्माण केे लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी

Published - 18 Oct 2021

प्याज भंडारण केंद्र : जानें, कैसे करना है आवेदन और क्या देने होंगे दस्तावेज

किसानों के लिए प्याज की खेती से ज्यादा मुश्किल काम उसके भंडारण को लेकर है। भंडार गृह नहीं होने से किसान अपना प्याज सुरक्षित नहीं रख पाते है। इससे कई बार खराब होने के डर से किसानों को औने-पौने दामों में अपनी प्याज की फसल बेचने पर मजबूर होना पड़ता है। ऐसे मेें उन्हें प्याज का अच्छा मूल्य नहीं मिल पाता है।

कई बार तो प्याज बेचने पर किसान की लागत भी नहीं निकल पाती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से किसानों को प्याज भंडार गृह की स्थापना के लिए सब्सिडी दी जाती है ताकि प्याज उत्पादक किसान अपनी प्याज की फसल को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकें और सही भाव पर प्याज बेचकर उससे लाभ प्राप्त कर सकें। यह सब्सिडी अलग-अलग राज्यों में वहां के नियमानुसार दी जाती है। इस समय मध्यप्रदेश में प्याज भंडारगृह निर्माण के लिए सब्सिडी किसानों को दी जाती रही है। इसके तहत किसानों को प्याज भंडार गृह निर्माण के लिए 50 प्रतिशत तक सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इच्छुक किसान भाई भंडार गृह निर्माण के लिए सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 

प्याज की खेती : क्या है प्याज भंडार गृह योजना

प्याज भंडार गृह राष्ट्रीय कृषि विकास योजना- रफ्तार के तहत वर्ष 2021-22 के लिए प्याज भंडारण गृह परियोजना के तहत चुनिंदा जिलों के लिए लक्ष्य जारी किया गया है। इस योजना के तहत किसान 50 मीट्रिक टन क्षमता वाले प्याज भंडार गृह का निर्माण अनुदान पर करा सकते हैं। योजना के तहत सामान्य वर्ग के हितग्राही को कम से कम 2.00 हेक्टेयर एवं अजजा.अजा वर्ग के हितग्राही को 1.75 हेक्टेयर क्षेत्रफल में प्याज का उत्पादन करना आवश्यक है।

खरीफ प्याज योजना : किन जिलों के लिए जारी किया गया है लक्ष्य

प्याज भंडारण गृह के तहत राज्य के 9 जिलों के लिए कुल 90 इकाई का लक्ष्य जारी किया गया है। जिन जिलों के लिए ये लक्ष्य जारी किया गया है उनमें बैतूल, खरगौन, नीमच, छिंदवाडा, सागर, शिवपुरी, खंडवा, दमोह एवं पन्ना जिले शामिल किए गए हैं। इसमें सामान्य वर्ग के हितग्राही के लिए 75, अनुसूचित जाति के हितग्राही के लिए 5 तथा अनुसूचित जनजाति के हितग्राही के लिए 10 इकाई का लक्ष्य जारी किया गया है। आवेदन अधिक आने कि स्थिति में 10 प्रतिशत अधिक तक का आवेदन स्वीकार किया जाएगा।

प्याज भंडार गृह पर कितनी मिलेगी सब्सिडी

प्याज भंडार गृह पर दी जाने वाली सब्सिडी 50 मीट्रिक टन क्षमता वाले प्याज भंडारण के लिए किसानों को सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। इसके तहत किसानों को लागत के 50 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी। 50 मीट्रिक टन क्षमता वाले प्याज भंडारण के लिए इकाई लागत मूल्य 3,50,000 /- रुपए है। इस पर किसानों को अधिकतम अनुदान राशि 1,75,000 रुपए देय होगी।

प्याज पर सब्सिडी : प्याज भंडार गृह के लिए कब और कहां करना है आवेदन

राज्य के किसान प्याज भंडार गृह के लिए आवेदन 13 अक्टूबर से शुरू कर दिए गए हैं। किसान लक्ष्य पूरा होने तक आवेदन कर सकते हैं। अनुदान हेतु आवेदन राज्य के उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मध्यप्रदेश के द्वारा आमंत्रित किए गए हैं अत; किसान भाई यदि योजनाओं के विषय में अधिक जानकारी चाहते हैं तो उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मध्यप्रदेश पर देख सकते हैं, या विकासखंड स्तर पर कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। मध्यप्रदेश में उद्यानिकी विभाग से संचालित सभी योजनाओं हेतु आवेदन ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाते हैं अत: इच्छुक किसान जो योजना का लाभ लेना चाहते अपना पंजीयन उद्यानिकी विभाग मध्यप्रदेश फार्मर्स सब्सिडी ट्रैकिंग सिस्टम https://mpfsts.mp.gov.in/mphd/#/ पर कर सकते हैं।

प्याज भंडार गृह पर सब्सिडी हेतु आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड
  • परिवार का राशन कार्ड
  • आवेदक के बैंक अकाउंट का विवरण
  • आवेदन करने वाले किसान का रजिस्ट्रर्ड मोबाइल नंबर
  • आवेदन करने वाले किसान का पासपोर्ट साइज फोटो
  • किसान का निवास प्रमाण पत्र

प्याज भंडार गृह योजना के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश / नियम एवं शर्तें

  • हितग्राही किसान को कम से कम 2 हेक्टेयर क्षेत्रफल में प्याज का उत्पादन करना आवश्यक है। 
  • इसके साथ ही प्याज भंडारण का उपयोग किसी अन्य कामों के लिए नहीं किया जा सकता। 
  • प्याज भंडारण गृह का निर्माण एनएचआरडीएफ द्वारा जारी डिजाइन/ड्राइंग एवं निर्धारित मापदंड अनुसार होना चाहिए एवं आशय पत्र जारी होने के बाद अधिकतम 6 माह के भीतर प्याज भंडार गृह का निर्माण पूर्ण करना आवश्यक होगा।
  • कृषकों द्वारा निर्मित प्याज भंडारण गृह का शत प्रतिशत भौतिक सत्यापन हेतु जिले के उप / सहायक संचालक उद्यान की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति गठित की जाएगी। 
  • समिति के मूल्यांकन एवं भौतिक सत्यापन तथा अनुसंशा के आधार पर संबंधित कृषक को अनुदान की राशि का भुगतान नियमानुसार एम.पी.एगो द्वारा डी.बी.टी. के माध्यम से कृषकों के बैंक खातों में किया जाएगा। 

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