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बैंक लोन ब्याज पर सब्सिडी : भूमि विकास बैंक लोन पर मिलेगी 5 प्रतिशत सब्सिडी 

Published - 25 Sep 2021

बैंक लोन पर सब्सिडी : कृषि यंत्र की खरीद से लेकर पशुपालन तक के लिए मिलेगा लोन

किसानों को कृषि कार्यों के लिए ऋण लेने की आवश्यकता पड़ती है। इनमें कृषि यंत्र की खरीद, बीज, खाद, उर्वरक आदि अन्य जरूरतों के लिए किसान ऋण लेते हैं। स्थानीय साहूकार ऋण लेने पर उन्हें काफी ब्याज ऊंची दर पर ब्याज चुकाना पड़ता है। वहीं बैंक से ऋण लेने पर ब्याज दर निर्धारित की हुई होती है उन्हीं के अनुसार किसानों को कर्ज पर ब्याज देना पड़ता है। 

बैंक से लिया गया ऋण स्थानीय साहूकारों से लिए गए ऋण के मुकाबले काफी सस्ता होता है। इसके बावजूद भी कई गरीब किसान ऐसे हैं कि वे बैंक द्वारा लिए गए ऋण पर तय ब्याज भी नहीं चुका पाते हैं। ऐसे किसानों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने भूमि विकास बैंक से दीर्घकालीन ऋण लेने पर राज्य के किसानों को पर ब्याज पर 5 प्रतिशत अनुदान देने का निर्णय लिया है। मीडिया में प्रसारित खबरों के अनुसार भूमि विकास बैंक से ऋण लेने पर किसानों को 5 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। इससे किसानों को कृषि कार्यों के लिए लिया गया ऋण अब पहले के मुकाबले और सस्ता होगा। यानि किसान को इस बैंक से ऋण लेने पर ब्याज की 5 प्रतिशत का भुगतान सरकार बैंक को करेगी। यानि यदि बैंक की दर 10 प्रतिशत हैं तो किसान को 5 प्रतिशत पर ऋण मुहैया कराया जाएगा। 

 

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राजस्थान के किसानों को ही मिलेगा सब्सिडी का लाभ

राजस्थान में भूमि विकास बैंक की ओर से राज्य के किसानों को कृषि से संबंधित विभिन्न कार्यों के लिए दीर्घकालीन ऋण दिया जाता है। यह ऋण 10 प्रतिशत के ब्याज दर पर किसानों को दिया जाता है। लेकिन  ब्याज दर अधिक होने के कारण किसानों को चुकाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में राजस्थान सरकार राज्य के किसानों को भूमि विकास बैंक से लिए गए कर्ज के ब्याज पर 5 प्रतिशत का अनुदान दे रही है। इसे इस तरह भी समझ सकते हैं किसान भाइयों को भूमि विकास बैंक से बैंक द्वारा निर्धारित दर से आधी दर पर लोन मिल सकेगा। इसे बात को हम नीचे दिए गए उदाहरण से और अच्छी तरह समझ सकते हैं।


ऐसे समझे सब्सिडी का गणित

माना आपने भूमि विकास बैंक से 50 हजार रुपए का ऋण लिया है और इस पर बैंक की ओर से 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज लिया जाता है। इस हिसाब से आपका 50 हजार रुपए का ब्याज बना 5000 रुपए। चूंकि राजस्थान सरकार की ओर से 5 प्रतिशत ब्याज पर सब्सिडी दी जा रही है। इसलिए किसान को 50 हजार रुपए के ऋण पर ब्याज 5 हजार की जगह 2500 रुपए ही ब्याज देना होगा। बाकी का 2500 रुपए सरकार बैंक को अपनी तरफ से भुगतान करेगी। इस तरह किसानों को भूमि विकास बैंक से ऋण लेने पर ब्याज में 2500 रुपए की बचत होगी। 


कितनी अवधि के लिए मिलेगा ब्याज पर सरकारी अनुदान/छूट

इस संबंध में राज्य के सहकारिता मंत्री ने मीडिया को बताया कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने किसानों के हित में फैसला लेते हुए इसे 1 अप्रैल 2021 से लागू इस योजना के तहत किसान 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान पर ऋण ले सकते हैं। किसानो को योजना का लाभ 31 मार्च 2022 तक दिया जाएगा।  समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 5 प्रतिशत ब्याज दर से ऋण मिल सकेगा। बैंक ऋण पर दिया जाने वाला ब्याज अनुदान राजस्थान में भूमि विकास बैंक से लिए गए दीर्घकालीन ऋण के ब्याज पर छूट दी जा रही है। हालांकि भूमि विकास बैंक से राजस्थान में दीर्घकालीन ऋण 10 प्रतिशत की ब्याज पर दिया जाता है परंतु इस वर्ष राज्य सरकार ने योजना के तहत समय पर ऋण चुकता करने वाले किसानों को 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान देकर उन्हें राहत प्रदान कर रही है। 


किन कार्यों के लिए मिलेगा ऋण

सहकारिता मंत्री श्री उदय लाल आंजना ने बताया कि किसान लघु सिंचाई के कार्य जैसे नवकूप/नलकूप, कूप गहरा करने, पंपसैट, फव्वारा/ड्रिप सिंचाई, विद्युतीकरण, नाली निर्माण, डिग्गी/हौज निर्माण तथा कृषि यंत्रीकरण के कार्य जैसे ट्रेक्टर, कृषि यंत्र, थ्रेशर, कम्बाईन हार्वेस्टर आदि को क्रय करने के लिए दीर्घकालीन अवधि के लिए ऋण ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि डेयरी, भूमि सुधार, भूमि समतलीकरण, कृषि भूमि क्रय, अनाज/प्याज गोदाम निर्माण, ग्रीन हाउस, कृषि कार्य हेतु सोलर प्लांट, कृषि योग्य भूमि की तारबंदी/बाउंड्रीवाल, पशुपालन, वर्मी कम्पोस्ट, भेड़/बकरी/सुअर/मुर्गी पालन, उद्यानीकरण, ऊंट/बैल गाड़ी खरीदने जैसी कृषि संबद्ध गतिविधियों हेतु लिए गए दीर्घकालीन ऋण भी इस योजना में कवर होंगे।


इन योजना के तहत भूमि विकास बैंक किसानों को देता है ऋण

भूमि विकास बैंक कई योजनाओं के माध्यम से किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए ऋण उपलब्ध कराती है। ये योजनाएं इस प्रकार से हैं- 

  1. लघु सिंचाई योजनाएं- इस योजना के अंतर्गत किसान लघु सिंचाई के कार्य जैसे नवकूप/नलकूप, कूप गहरा करने, पंपसैट, फव्वारा/ड्रिप सिंचाई, विद्युतीकरण, नाली निर्माण, डिग्गी/हौज निर्माण आदि कार्यों के लिए बैंक से ऋण ले सकते हैं। 
  2. कृषि यंत्रीकरण ऋण योजना- इसके तहत किसान ट्रैक्टर, कृषि यंत्र, थ्रेशर, कम्बाईन हार्वेस्टर आदि को क्रय करने के लिए दीर्घकालीन अवधि के लिए बैंक से ऋण ले सकते हैं।
  3. विविधिकृत ऋण योजना- इस योजना केे तहत किसान डेयरी, भूमि सुधार, भूमि समतलीकरण, कृषि भूमि क्रय, अनाज/प्याज गोदाम निर्माण, ग्रीन हाउस, कृषि कार्य हेतु सोलर प्लांट, कृषि योग्य भूमि की तारबंदी/बाउंड्रीवाल, पशुपालन, वर्मी कम्पोस्ट, भेड़/बकरी/सुअर/मुर्गी पालन, उद्यानीकरण, ऊंट/बैल गाड़ी खरीदने जैसी कृषि संबद्ध गतिविधियों हेतु लिए गए दीर्घकालीन ऋण बैंक से ले सकते हैं। 
  4. जन मंगल आवास योजना- इस योजना के तहत किसानों को नवीन भवन निर्माण, आवासन मंडल/संस्था/किसी व्यक्ति से भवन क्रय करने हेतु अथवा वर्तमान भवन की मरम्मत/ पुनरुत्थान/ अतिरिक्त निर्माण कार्य हेतु ऋण स्वीकृत किया जा सकता है।

 

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