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पावर वीडर : नेपसेक स्प्रेयर और प्लास्टिक मल्च लेइंग मशीन पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी

Published - 24 Jul 2021

जानें, कहां करना है आवेदन और क्या देने होंगे दस्तावेज

कृषि में आधुनिक यंत्रों की उपयोगिता दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। आज अधिकांश किसान कृषि यंत्रों और मशीनों का इस्तेमाल कर खेती किसानी के काम को बेहतर ढंग से अंजाम दे रहे हैं। कृषि यंत्रों और मशीनों के उपयोग से कम समय में अधिक काम निपटाया जा सकता है इससे समय की बचत होती है और श्रम भी कम लगता है। निरंतर बढ़ते कृषि में नवाचार ने खेती को मुनाफे का धंधा बना दिया है। इसका फायदा किसानों सहित कृषि क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को मिल रहा है। इसे देखते हुए सरकार भी चाहती है कि किसान अधिक से अधिक कृषि यंत्रों का उपयोग करें ताकि खेती की लागत में कमी आने के साथ ही किसानों को अधिक मुनाफा मिल सके। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार किसानों को अलग-अलग तरह के कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए कई योजनाएं चला रही है। इसी कड़ी में मध्यप्रदेश उद्यानिकी विभाग ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के घटक कृषि यंत्रीकरण के तहत पॉवर वीडर, प्लास्टिक मल्च लेयिंग मशीन, नेपसेक स्प्रेयर कृषि यंत्रों पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है। इसके आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक किसान यहां आवेदन करके सब्सिडी पर इन कृषि यंत्र प्राप्त कर सकते हैं।

 

किस कृषि यंत्र पर कितनी मिलेगी सब्सिडी

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत इन कृषि यंत्रों पर किसनों को सब्सिडी दी जाती है। राज्य सरकार के नियमानुसार सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के किसानों को वर्गानुसार सब्सिडी दी जाती है जो इस प्रकार से हैं- 

 

पॉवर वीडर पर अनुदान (सब्सिडी)

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत पॉवर वीडर पर सामान्य वर्ग के किसानों को 40 प्रतिशत अधिकतम 50,000 रुपए एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के किसानों को 50 प्रतिशत अधिकतम 63,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा।

 

प्लास्टिक मलच लेईंग मशीन

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत प्लास्टिक मलच लेईंग मशीन पर सामान्य वर्ग के किसानों को 40 प्रतिशत अधिकतम 40,000 रुपए एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के किसानों को 50 प्रतिशत अधिकतम 50,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा।

 

नेपसेक / फुट / बैटरी ऑपरेटेड स्प्रेयर

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत नेपसेक / फुट / बैटरी ऑपरेटेड स्प्रेयर पर सामान्य वर्ग के किसानों को 40 प्रतिशत अधिकतम 600 रुपए एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के किसानों को 50 प्रतिशत अधिकतम 750 रुपए का अनुदान दिया जाएगा।

 

नेपसेक पॉवर स्प्रेयर

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत नेपसेक पॉवर स्प्रेयर पर सामान्य वर्ग के किसानों को 40 प्रतिशत अधिकतम 8,000 रुपए एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के किसानों को 50 प्रतिशत अधिकतम 10,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा।

 

इन जिलों के किसान कर सकते हैं आवेदन

उद्यानिकी विभाग द्वारा अभी राज्य के 12 जिलों अनुपपुर, उमरिया, शहडोल, नरसिंहपुर, कटनी, बालाघाट, सिवानी, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी एवं निवाड़ी के लिए लक्ष्य जारी किए गए हैं। किसानों से सभी आवेदन ऑनलाइन ही आमंत्रित किए गए हैं। इसके लिए आवेदन 23 जुलाई से शुरू हो गए हैं। इच्छुक किसान इन यंत्रों को लेना चाहते हैं वह 23 जुलाई 2021 के दिन सुबह 11.00 बजे से आवेदन कर सकते है। यह आवेदन जिले के दिए हुए लक्ष्य के अनुसार किया जाएगा। आवेदन लक्ष्य से 10 प्रतिशत अधिक तक आवेदन किया जा सकता है।

 

सब्सिडी पर यंत्र लेने के लिए कहां करें आवेदन

सब्सिडी पर यंत्र प्राप्त करने के लिए राज्य के किसान अपना ऑनलाइन पंजीयन उद्यानिकी विभाग मध्यप्रदेश फार्मर्स सब्सिडी ट्रैकिंग सिस्टम https://mpfsts.mp.gov.in/mphd/#/ पर जाकर कर सकते हैं। यदि किसान भाई योजना के विषय में अधिक जानकारी चाहते हैं तो उद्यानिकी एवं विभाग मध्यप्रदेश की वेबसाइट  https://mpfsts.mp.gov.in/  पर देख सकते हैं। 

सब्सिडी पर कृषि यंत्रों के लिए आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज-

  • आधार कार्ड की कॉपी
  • बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की कॉपी
  • बी-1 की प्रति
  • बिजली कनेक्शन का प्रमाण
  • जाति प्रमाण पत्र (केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कृषक हेतु) 
  • आवेदक का मोबाइल नंबर
  • आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो    

 

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