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नेशनल फूड सिक्यूरिटी मिशन : पाइप लाइन, स्प्रिंकलर एवं विद्युत पम्प सेट पर 55 प्रतिशत तक सब्सिडी

Published - 24 Jun 2021

सब्सिडी पर सिंचाई यंत्र : जानें, किन किसानों को मिलेगा लाभ और क्या रहेगी आवेदन की प्रक्रिया

वर्तमान कृषि में आधुनिक यंत्रों का प्रयोग किया जाने लगा है। इससे उत्पादन और उत्पादकता दोनों में बढ़ोतरी हुई है। इन कृषि यंत्रों की सहायता से आज खेती करना पहले से काफी सरल हो गया है। इन कृषि यंत्रों के प्रयोग से समय और श्रम दोनों की बचत होती है। इन कृषि यंत्रों की पहुंच छोटे किसानों तक हो इसके लिए केंद्र व राज्य सरकारें कृषि यंत्र व सिंचाई यंत्र योजना चलाकर सब्सिडी पर किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र उपलब्ध कराने में सहयोग प्रदान कर रही है। हाल ही में मध्यप्रदेश सरकार के कृषि विभाग द्वारा नेशनल फूड सिक्यूरिटी मिशन (एनएफएसएम) एवं बुंदेलखंड विशेष पैकेज के तहत किसानों से आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक किसान आवेदन कर सिंचाई यंत्रों पर सब्सिडी योजना का लाभ ले सकते हैं।

 

सबसे पहले सरकार की सभी योजनाओ की जानकारी के लिए डाउनलोड करे, ट्रेक्टर जंक्शन मोबाइल ऍप - http://bit.ly/TJN50K1


योजना के तहत किसान इन सिंचाई यंत्रों के लिए कर सकते हैं आवेदन

मध्यप्रदेश सरकार की ओर से सब्सिडी पर सिंचाई यंत्र उपलब्ध कराने हेतु आवेदन मांगे गए हैं। यह सब्सिडी इन सिंचाई यंत्रों पर दी जाएगी जो इस प्रकार से हैं-

  • स्प्रिंकलर सेट
  • पाइप लाइन सेट
  • विद्युत पम्प सेट


किसान इन योजना के तहत कर सकते हैं आवेदन

  • बुंदेलखंड पैकेज योजना दलहन के अंतर्गत 6 जिलों (सागर, दमोह ,पन्ना छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी) में सिंचाई उपकरण (पाइपलाइन ,स्प्रिंकलर सिस्टम, विद्युत पम्प सेट) के तहत आवेदन कर सकते हैं। 
  • राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (दलहन), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (तिलहन एवं ऑइल पाम) के अंतर्गत सभी जिलों में (पाइपलाइन सेट, स्प्रिंकलर सेट, विद्युत पम्प सेट) के लिए आवेदन कर सकते हैं। 
  • राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (धान) के अंतर्गत 8 जिलों (कटनी , मंडला, डिंडोरी, दमोह, पन्ना, रीवा, सीधी, अनूपपुर) में (पाइपलाइन सेट , विद्युत पम्प सेट) के लिए  किसान आवेदन कर सकते हैं।


सिंचाई यंत्रों पर कितनी मिलेगी सब्सिडी

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) तिलहन योजना एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दलहन वर्ष 2020-21- इस योजना के तहत किसानों को पाइप लाइन सेट 50 प्रतिशत अनुदान पर, पम्प सेट पर 50 प्रतिशत का अनुदान, स्प्रिंकलर सेट पर लघु/सीमांत कृषक-समस्त वर्ग के लघु/सीमांत कृषकों हेतु इकाई लागत का 55 प्रतिशत अनुदान देय हैं। अन्य कृषक-समस्त वर्ग के अन्य कृषकों हेतु इकाई लागत का 45 प्रतिशत अनुदान देय हैं। इसके अलावाकिसान पोर्टल पर उपलब्ध सब्सिडी कैलकुलेटर पर भी दी जाने वाली सब्सिडी एवं कृषक अंश की जानकारी भी देख सकते हैं।


सब्सिडी पर सिंचाई यंत्र लेने के लिए किसान कब करें आवेदन

राज्य के किसान योजना के तहत जारी जिलेवार लक्ष्यों के तहत दिनांक 22 जून 2021 दोपहर 12 बजे से 4 जुलाई 2021 तक पोर्टल पर अपने आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। प्राप्त आवेदनों में से लक्ष्यों के विरूद्ध लॉटरी दिनांक 5 जुलाई 2021 को सम्पादित की जाएगी। लॉटरी में चयनित कृषकों की सूची एवं प्रतीक्षा सूची दोपहर 5 बजे पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी। चयनित किसान दिए गए सिंचाई उपकरण अनुदान पर ले सकते हैं ।


सिंचाई यंत्र योजना में आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज

सिंचाई यंत्र योजना में आवेदन करते किसान भाइयों को कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी जिन्हें किसानों को आवेदन पत्र भरते समय अपने साथ रखना चाहिए। वे दस्तावेज इस प्रकार से हैं- 

  • आधार कार्ड की कॉपी
  • बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की कॉपी
  • जाति प्रमाण पत्र (केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कृषकों हेतु )
  • बिजली कनेक्शन का प्रमाण जैसे बिल सिंचाई यंत्र


सिंचाई यंत्रों पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

मध्यप्रदेश के किसान दिए गए सिंचाई यंत्रों हेतु ऑनलाइन आवेदन ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर कर सकते हैं। किसान मोबाइल पर ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसान कहीं से भी अपने मोबाइल अथवा कंप्यूटर के माध्यम से आवेदन भर सकेंगे। आवेदन अंतर्गत भरे गए मोबाइल नंबर पर कृषकों को एक ओ.टी.पी प्राप्त होगा। इस ओटीपी के  माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पंजीकृत हो सकेंगे। पोर्टल अंतर्गत आगे संपादित होने वाली सभी प्रक्रियाओं में भी बायोमेट्रिक के स्थान पर ओटीपी व्यवस्था लागू होगी। 

 

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