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एग्रीकल्चर मशीनरी : ट्रैक्टर, पॉवर टिलर व अन्य कृषि यंत्रों पर सब्सिडी, करें आवेदन

Published - 02 Mar 2021

एकीकृत बागवानी मिशन योजना : जानें, क्या है नियम व शर्तें और आवेदन की प्रक्रिया?

वर्तमान समय में खेती के कार्यों में कृषि यंत्रों का प्रयोग बढ़ता ही जा रहा है। कृषि यंत्रों की सहायता से खेती की लागत में कमी आती है। साथ ही समय व श्रम की बचत भी होती है। आज हर किसान चाहे वह छोटा हो या बड़ा, सभी खेती के कार्यों में कृषि यंत्रों का प्रयोग करने लगे हैं। इसे देखते हुए सरकार भी कृषि यंत्रों की खरीद के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। कृषि यंत्रों की खरीद के लिए सरकार की ओर से सब्सिडी भी दी जाती है ताकि जरूरतमंद किसानों को कम कीमत पर कृषि यंत्र उपलब्ध हो सके। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एकीकृत बागवानी मिशन योजना के तहत मध्य प्रदेश के किसानों को सब्सिडी पर छोटे कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके लिए चयनित जिलों के किसानों से आवेदन मांगे गए हैं। 

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इन कृषि यंत्रों पर दी जा रही है सब्सिडी

इस योजना के तहत राज्य के किसानों को ट्रैक्टर / पावर टिलर चलित उपकरण-20 एच.पी.से. कम (बुआई, रोपाई, कटाई और खुदाई के उपकरण), ट्रैक्टर (पी.टी.ओ. 20 एच.पी.), यंत्रचालित नेपसैक स्पेयर / विद्युत चलित ताइवान स्पेयर- क्षमता 16 लीटर से अधिक के कृषि यंत्र सब्सिडी पर देने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। मध्य प्रदेश के किसानों को एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के अंतर्गत सब्सिडी पर ट्रैक्टर उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके लिए किसानों से आनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। जिन जिलों के किसानों को 20 एच.पी. का ट्रैक्टर दिया जाएगा उनका लक्ष्य तथा नाम जारी किया गया है। 

इन जिले के किसानों को मिलेगी 20 एच.पी. ट्रैक्टर पर सब्सिडी

मध्यप्रदेश के 16 जिलों के 16 तहसीलों को माडल विकास खंड के लिए चयन किया गया है। इन सभी जिलों को माडल विकास खंड के साथ लक्ष्य जारी किए गए हैं। इन सभी माडल विकास खंड के किसानों को सब्सिडी पर ट्रैक्टर उपलब्ध कराया जा रहा है। ट्रैक्टर के लिए कुल जारी लक्ष्य कूल 16 जिलों के 31 किसानों को 20 एच.पी. के ट्रैक्टर उपलब्ध कराया जा रहा है , इसमें सामान्य वर्ग के लिए 19 अनुसूचित जाति के लिए 5 तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 7 ट्रैक्टर उपलब्ध कराया जा रहा है। माडल विकास खंड को छोडक़र जिले के शेष विकास खंड हेतु के लिए 19 ट्रैक्टर सब्सिडी पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसमें से 13 सामान्य वर्ग , 3 अनुसूचित जाति तथा 3 अनुसूचित जनजाति के लिए है । यह सभी ट्रैक्टर ऊपर दिए हुए 9 जिलों के लिए हैं।

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यंत्रचालित नेपसैक स्प्रेयर / विद्युत चालित स्प्रेयर के लिए जारी लक्ष्य

राज्य के 16 विकास खंडों के लिए कुल 2609 लक्ष्य जारी किया गया है, इसमें से समान्य वर्ग के लिए 1720, अनुसूचित जन जाति के लिए 381, अनुसूचित जनजाति के लिए 508 लक्ष्य दिया गया है। माडल विकास खंड को छोडक़र राज्य के 18 जिलों के लिए लक्ष्य जारी किया गया है। इन सभी 18 जिलों के लिए 1391 का लक्ष्य दिया गया है। इसमें से समान्य वर्ग के लिए 880, अनुसूचित जनजाति के लिए 292, अनुसूचित जाति के लिए 292 लक्ष्य निर्धारित किया गया है।


किसानों को कृषि यंत्रों पर दी जाने वाली सब्सिडी

पावर टिलर तथा 20 एच.पी. तक ट्रैक्टर पर सभी वर्गों के किसानों को सब्सिडी उपलब्ध करवाई जा रही है। सभी वर्गों के किसानों को अलग-अलग सब्सिडी दी जाती है। जो इस प्रकार है-

पावर टिलर (8 बीएचपी से कम)

  • 8 बीएचपी पावर से कम क्षमता वाले पावर टिलर पर सामान्य वर्ग के किसानों के लिए अधिकतम 40,000 रुपए/इकाई। इसके अलावा महिला किसानों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे तथा कमजोर वर्ग के किसानों के लिए अधिकतम 50,000 रुपए/ईकाई की सब्सिडी दी जाती है। 

पावर टिलर (8 बीएचपी और उससे अधिक)

  • इस वर्ग के पावर टिलर के लियी सामान्य वर्ग के के किसानों के लिए 60,000 रूपये/इकाई। महिला किसानों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटी और कमजोर किसानों के लिए अधिकतम 75,000 रुपए/इकाई दी जाएगी।

यंत्रचालित नेपसैक स्प्रेयर (क्षमता 16 लीटर से अधिक)

  • सामान्य वर्ग के किसानों के लिए अधिकतम 0.08 रुपए/इकाई \ महिला किसानों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे और कमजोर किसानों के लिए अधिकतम 0.10 रुपए/इकाई।


योजना के लक्ष्यों को लेकर तय किए गए नियम

  • मध्य प्रदेश कृषि विभाग के द्वारा एकीकृत बागबानी मिशन के विभिन्न घटकों के तहत आवेदन मांगे गए है। इन दिए हुए योजनाओं के लिए आवेदन लक्ष्य से 10 प्रतिशत अधिक तक स्वीकार किया जाएगा।
  • विभाग द्वारा जिले वार लक्ष्य स्वीकृत किया गया है जिसमें माडल विकासखंड को 75 प्रतिशत लक्ष्य आरक्षित करने का निर्णय लिया गया है।
  • निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 10 दिवस में आवेदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में शेष लक्ष्य की पूर्ति सभी विकास खंड द्वारा की जा सकती है।
  • लक्ष्य से अधिक आवेदनों को एसएचडीओ/ एडीएच/डीडीएच कार्यालय द्वारा निरस्त किया जाएगा।


आवदेन के लिए आवश्यक शर्तें

किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र उपलब्ध करने के लिए कुछ नियम और शर्तें रखीं गई है जो इस प्रकार से हैं-  

  • किसानों को आधार नंबर सहित ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा। 
  • योजना का क्रियान्वयन किसान की निजी भूमि में किया जाएगा।
  • हितग्राही के पास सिंचाई के पर्याप्त साधन उपलब्ध होना चाहिए।
  • हितग्राही किसान की रूचि व इच्छा रोपण में तथा रोपित किए जाने वाले फलों में होनी चाहिए।
  • सामान्य, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के हितग्राहियों हेतु अलग-अलग लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है। 
  • किसानों को नवीन भूमि पर अथवा खाद्यान्न फसलों के स्थान पर फलोदयान विकसित करने पर ही अनुदान की पात्रता होगी।


आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

एकीकृत बागबानी विकास मिशन (एमआईडीएच) योजना का लाभ लेने के लिए फोटो, आधार नंबर, खतौनी की प्रति, बैंक पासबुक एवं जाति प्रमाण पात्र होना चाहिए। इसके अलावा किसान योजना से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी के लिए जिले के उप/सहायक संचालक उद्यानिकी विभाग या विकासखंड स्तर पर वरिष्ठ उद्यान अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

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सब्सिडी के लिए कहां और कैसे करना है आवेदन

मध्य प्रदेश में किसानों को आवेदन करने के लिए आनलाइन पंजीयन उद्यानिकी विभाग मध्यप्रदेश फार्मर्स सब्सिडी ट्रैकिंग सिस्टम  https://mpfsts.mp.gov.in/mphd/#/ पर जाकर पंजीयन करना होगा। इसके अलावा किसान कियोस्क पर जाकर अथवा एमपी ऑनलाइन पर जाकर पंजीयन कर सकते हैं। जहां ईकेबाईसी (उंगलियों के निशान) सत्यापन करना होगा। 


अधिक जानकारी के लिए यहां करें संपर्क

किसान आवेदन उद्यानिकी एवं खाध प्रसंस्करण विभाग मध्य प्रदेश के द्वारा आमंत्रित किए गए हैं अत: किसान भाई यदि योजनाओं के विषय में अधिक जानकारी चाहते हैं तो उद्यानिकी एवं मध्य प्रदेश पर देख सकते हैं अथवा जिला उद्यानिकी विभाग में संपर्क कर सकते हैं। 


विशेष: किसान भाई ट्रैक्टर एवं अन्य कृषि यंत्रों के लिए आवेदन करने के लिए लिंक 

https://mpfsts.mp.gov.in/mphd/#/new-application  पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। वहीं लक्ष्य संबंधी 


विस्तृत जानकारी के लिए लिंक 

https://mpfsts.mp.gov.in/reports/UploadImage/file/MIDH%20Target%2025-02-2021.pdf  पर जाकर देख सकते हैं।  

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