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उत्तर प्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीद एक अप्रैल से, आवेदन शुरू

Published - 20 Mar 2020

उत्तरप्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीद एक अप्रैल से

किसान भाइयों का ट्रैक्टर जंक्शन पर स्वागत है। किसान भाई जानते हैं कि देश के विभिन्न प्रांतों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। गेहूं के सबसे बड़े उत्पादक राज्य उत्तरप्रदेश में 55 लाख टन गेहूं की खरीद का लक्ष्य तय किया है। राज्य की मंडियों में गेहूं की सरकारी खरीद एक अप्रैल से शुरू हो जाएगी और 15 जून तक जारी रहेगी। यूपी सरकार ने पिछले साल 38 लाख टन गेहूं खरीदा था। उत्तरप्रदेश में गेहूं खरीद के लिए 5 हजार खरीद केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

सबसे पहले सरकार की सभी योजनाओ की जानकारी के लिए डाउनलोड करे, ट्रेक्टर जंक्शन मोबाइल ऍप - http://bit.ly/TJN50K1

उत्तरप्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद : पंजीकरण अनिवार्य

इस बार केंद्र सरकार की ओर से गेहूं का समर्थन मूल्य 1925 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। पिछले साल समर्थन मूल्य 1840 रुपए था। अगर किसान समर्थन मूल्य पर फसल बेचना चाहता है तो उसे फसल का पंजीकरण कराना होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल 6 मार्च 2020 से खोल दिया है। समर्थन मूल्य पर गेहूं को बेचने के लिए पंजीकरण कराना जरूरी है। 

गेहूं बेचने के लिए किसान कराएं ऑनलाइन पंजीयन/ओटीपी आधारित पंजीकरण

उत्तरप्रदेश राज्य में चालू रबी सीजन में गेहूं की खरीद के लिए ओटीपी आधारित पंजीकरण की व्यवस्था की गई है। इसके लिए किसानों को पंजीकरण के समय अपना मोबाइल नंबर देना होगा। किसान किसी भी जनसुविधा केंद्र, साइबर कैफे या खुद ही ऑनलाइन पंजीयन करा सकते हैं। किसान पंजीयन को राजस्व विभाग के भूलेख पोर्टल से लिंक कराया गया है। किसान खाद एवं रसद विभाग के पोर्टल https://fcs.up.gov.in/FoodPortal.aspx पर पंजीकरण करा सकते हैं। 

पंजीकरण के आवश्यक दस्तावेज

समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए किसान को पंजीयन के समय ये दस्तावेज अपने पास रखने चाहिए ताकि जानकारी सही-सही दी जा सके।

  • आधार कार्ड
  • बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की फोटोकॉपी
  • राजस्व अभिलेख का विवरण
  • भूमि विवरण के साथ खतौनी/खता संख्या प्लॉट/खसरा संख्या
  • भूमि का रकबा हैक्टेयर में
  • फसल गेहूं का रकबा हैक्टेयर में

सौ क्विंटल से अधिक गेहूं बेचने वाले किसानों के लिए खास जानकारी

जो किसान 100 क्विंटल से अधिक गेहूं बेचना चाहते हैं उनके लिए गेहूं विक्रय से पूर्व कृषक पंजीयन की अनिवार्यता निर्धारित की गई है। 100 क्विंटल से अधिक गेहूं विक्रय की दशा में किसानों की उपज का राजस्व विभाग से सत्यापन कराया जाएगा।

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समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद योजना की खास बातें

  • उत्तरप्रदेश में केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियां 1 अप्रैल 2020 से 15 जून 2020 तक गेहूं की सरकारी खरीद करेगी।
  • गेहूं विक्रय के समय किसान अपने पंजीकरण प्रमाण पत्र लेकर अवश्य आएं।
  • गेहूं विक्रय के उपरांत केंद्र प्रभारी से पावती पत्र अवश्य प्राप्त करें।
  • इस वर्ष बटाईदार एवं अनुबंध पर खेती करने वाले  किसानो का भी पंजीकरण अनिर्वाय किया गया।
  • क्रय एजेंसियां अनिवार्य रूप से ऑनलाइन गेहूं क्रय की प्रक्रिया अपनाएंगी।
  • गेहूं खरीदी का प्रत्येक विवरण ई-उपार्जन माड्यूल पर करना होगा।
  • केवल उसी खरीद को मान्यता दी जाएगी जो ऑनलाइन फीड होगी।
  • जो किसान 100 क्विंटल से अधिक गेहूं की बिक्री करेंगे उन्हें गेहूं बेचने से पहले उपपजिलाधिकारी से ऑनलाइन सत्यापन कराना होगा।
  • प्रदेश में सरकारी 10 क्रय संस्थानों द्वारा 55 लाख लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा गया है।
  • गेहूं क्रय के लिए प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में एजेंसियों की ओर से 5 हजार क्रय केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
  • साथ ही किसान को बताना होगा कि वह महिला है या पुरुष।

 


समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद का भुगतान

चालू रबी विपणन सीजन 2020-21 में किसानों को गेहूं की खरीद का भुगतान ई-पेमेंट के जरिए उनके बैंक एकाउंट में किया जाएगा। भारतीय खाद्य निगम, एफसीआई सहित राज्य की खरीद एजेंसियों के लिए खरीद का लक्ष्य तय किया गया है। एफसीआई राज्य की मंडिया में 1.50 लाख टन गेहूं की खरीद करेगी। किसानों को सरकारी कांटों पर गेहूं बेचने के लिए खाद्य एवं विपणन विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है।

पहले से पंजीकृत किसानों के लिए नियम

जो किसान खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में धान खरीद के लिए पंजीकरण करा चुके हैं, उन्हें गेहूं विक्रय के लिए पुन: पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें संशोधन कर या बिना संशोधन के पुन: लॉक करना होगा।

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किसानों को गेहूं सफाई के लिए देने होंगे 20 रुपए

सभी क्रय केंद्रों पर निर्धारित गुणवत्ता का गेहूं क्रय करने के उद्देश्य से गेहूं की उतराई, छनाई व सफाई की व्यवस्था उपलब्ध रहेगी। इसके लिए किसान को 20 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से भुगतान करना होगा। किसान को यह 20 रुपए बाद में वापस मिल जाएगा। किसान को गेहूं के  समर्थन मूल्य के अतिरिक्त 20 रुपए का भुगतान पीएसएमएस के माध्यम से किया जाएगा। इस बार क्रय एजेंसियों द्वारा किसानों को गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य की खरीदी का भुगतान 72 घंटों के अंदर किया जाएगा।

 

 

समर्थन मूल्य पर खरीद का ऑनलाइन आवेदन/टोल फ्री नंबर

किसान खाद एवं रसद विभाग के पोर्टल https://fcs.up.gov.in/FoodPortal.aspx पर पंजीकरण करा सकते हैं। साथ ही किसी तरह की समस्या होने पर टोल फ्री नंबर 1800-1800-150 पर संपर्क किया जा सकता है।

सभी कंपनियों के ट्रैक्टरों के मॉडल, पुराने ट्रैक्टरों की री-सेल, ट्रैक्टर खरीदने के लिए लोन, कृषि के आधुनिक उपकरण एवं सरकारी योजनाओं के नवीनतम अपडेट के लिए ट्रैक्टर जंक्शन वेबसाइट से जुड़े और जागरूक किसान बने रहें।

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