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कृषि इनपुट अनुदान योजना 2019-2020 - बिहार किसान सब्सिडी योजना- DBT Bihar Agriculture Registration

Published - 14 Mar 2020

बिहार की रबी अनुदान योजना / kisan subsidy in bihar/ DBT Bihar Agriculture Registration

ट्रैक्टर जंक्शन पर किसान भाइयों का एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करते हैं बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को मिलने वाले अनुदान की। आप सभी लोग जानते हैं कि इस बार मानसून की मेहरबानी के कारण रबी की फसल कटाई से पहले खेत में पक रही थी। लेकिन आखिरी समय में बारिश व ओलावृष्टि से कई राज्यों में फसल को नुकसान हुआ है। किसी राज्य में ज्यादा तो किसी राज्य में रबी की फसल को कम नुकसान हुआ है। अब राज्य व केंद्र सरकार पीडि़त किसानों को राहत पहुंचने के लिए प्रयास कर रही है।

 

 

सबसे पहले सरकार की सभी योजनाओ की जानकारी के लिए डाउनलोड करे, ट्रेक्टर जंक्शन मोबाइल ऍप - http://bit.ly/TJN50K1

 

फसल बीमा योजना से किसानों को लाभ

देश के कई राज्यों में रबी की फसल को कटाई से पहले बारिश और ओलावृष्टि के कारण नुकसान हुआ है। कुछ राज्यों में किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत नुकसान की भरपाई की जा रही है। लेकिन जिन राज्यों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना नहीं है, वहां पर सरकार राज्य की योजना के अनुसार किसानों को लाभ पहुंचा रही है। इसी क्रम में बिहार की नीतिश सरकार ने राज्य के 11 जिलों के किसानों से रबी अनुदान योजना के तहत आवेदन मांगे हैं। रबी अनुदान योजना के तहत उन किसानों से आवेदन मांगे गए हैं जिनके पास स्वयं की भूमि है या वह बटाईदार है।

 

कृषि इनपुट सब्सिडी योजना की पात्रता 

कृषि इनपुट सब्सिडी योजना के लिए कुछ पात्रता निर्धारित की गई है। रबी सीजन में बारिश तथा ओलावृष्टि के कारण जिन जिलों में फसल का नुकसान अधिक हुआ है उन जिलों को रबी इनपुट के लिए शामिल किया गया है। बिहार सरकार ने अभी तक कुल 11 जिलों को चिन्हित किया है।

 

कृषि इनपुट सब्सिडी योजना में शामिल जिलों की सूची / किसान सब्सिडी योजना

कृषि इनपुट सब्सिडी योजना में बिहार के ये जिले शामिल हैं:-

  1. औरंगाबाद
  2. भागलपुर
  3. बक्सर
  4. गया
  5. जहानाबाद
  6. कैमूर
  7. मुजफ्फरपुर
  8. पटना
  9. पूर्वी चंपारण
  10. समस्तीपुर
  11. वैशाली

इन सभी जिलों के किसान कृषि इनपुट सब्सिडी योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
 

यह भी पढ़ें : किसान क्रेडिट कार्ड योजना (KCC) क्या है ?

 

कृषि इनपुट सब्सिडी योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता / बिहार कृषि योजना

  • रबी इनपुट 2019-20 योजना बिहार के 11 जिलों औरंगाबाद, भागलपुर, बक्सर, गया, जहानाबाद, कैमूर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर और वैशाली जिलों के किसानों के लिए हैं। 
  • किसी भी वर्ग का किसान तथा बटाईदार इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
  • योजना के अंतर्गत किसान अधिकतम 2 हैक्टेयर भूमि तक के लिए आवेदन कर सकते हैं।

 

कृषि इनपुट सब्सिडी योजना की खास बातें 

  • योजना का लाभ लेने के लिए किसान को सबसे पहले बिहार राज्य के कृषि विभाग के डी.बी.टी. पोर्टल पर आवेदन करना होगा।
  • यह पंजीयन नि:शुल्क है तथा आधार नंबर से किया जा सकता है।
  • पंजीयन कराने के बाद 13 अंकों का एक पंजीयन नंबर दिया जाएगा।
  • इस नंबर से रबी इनपुट के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • किसान का बैंक खाता आधार नंबर से लिंक होना जरूरी है।

 

रबी अनुदान योजना के लिए दस्तावेज / अनुदान योजना

रबी अनुदान योजना का लाभ उठाने के लिए किसान व बटाईदार के पास दस्तावेज होने चाहिए। दोनों के लिए अलग-अलग दस्तावेज निर्धारित है। किसान के पास एलपीसी/जमीन रसीद/वंशावली/जमाबंदी/विक्रय पत्र होना चाहिए। वहीं बटाईदार के पास वास्तविक खेतीहर+स्वयं भू-धरी की स्थिति में भूमि के दस्तावेज के साथ स्व घोषणा पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

 

कृषि इनपुट अनुदान योजना रबी के लिए आवेदन / kisan registration / कृषि इनपुट आवेदन

कृषि इनपुट अनुदान योजना 2019-20 के लिए आवेदनन  9 मार्च 2020 से शुरू हो गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 23 मार्च निर्धारित की गई है। पात्र किसान आवेदन स्वयं या सीएससी के माध्यम से कर सकते हैं। अगर किसान स्वयं आवेदन करता है तो उसे https://dbtagriculture.bihar.gov.in/ पर लॉगिन करना होगा। इस वेबसाइट पर आने के बाद वह आवेदन कर सकता है। यहां यह ध्यान रखने योग्य बात है कि आवेदन करने के बाद यदि आवेदन में कोई त्रृटि रह जाती है तो उसका बदलाव 48 घंटे के अंदर करना चाहिए। अन्यथा आवेदन उसी रूप में 48 घंटे के बाद संबंधित कृषि समन्वयक को जांच के लिए अग्रेषित हो जाएगा। इसके बाद संबंधित त्रृटि में कोई बदलाव संभव नहीं है।

 

 

किसान को ऐसे मिलेगा एक हेक्टेयर पर 13,500 रुपए का अनुदान 

बिहार के 11 जिलों के किसानों को भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सहायता मापदंडों के अनुसार अनुदान दिया जाएगा। कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत असिंचित क्षेत्र के किसान को 6800 रुपए प्रति हैक्टेयर की दर से अनुदान दिया जाएगा। सिंचित क्षेत्र के किसान को 13500 रुपए प्रति हैक्टेयर की दर से अनुदान दिया जाएगा। यह अनुदान प्रति किसान दो हैक्टेयर के हिसाब से दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा प्रभावित किसानों को कम से कम एक हजार रुपए का अनुदान दिया जाएगा।

 

DBT Agriculture Bihar Govt

कृषि इनपुट अनुदान योजना रबी में आवेदन के लिए किसान भाई https://dbtagriculture.bihar.gov.in/ पर लॉगिन कर सकता है।

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