लॉकडाउन पार्ट 2 की गाइडलाइन : किसानों को इन कामों के लिए मिली छूट

Share Product Published - 15 Apr 2020 by Tractor Junction

लॉकडाउन पार्ट 2 की गाइडलाइन : किसानों को इन कामों के लिए मिली छूट

खुलेंगी मंडियां, चलेंगे ट्रक, बिकेगा माल तो किसान होगा मालामाल

ट्रैक्टर जंक्शन पर किसान भाइयों का एक बार फिर स्वागत है। कोरोना (कोविड-19) वायरस संक्रमण के कारण देशभर में लॉकडाउन की अवधि को केंद्र सरकार ने 3 मई तक बढ़ा दिया है। लॉकडाउन पार्ट-2 को लेकर गृह मंत्रालय की ओर से गाइडलाइन (MHA Guidelines) जारी की गई। इसके तहत सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाना जरूरी होगा। गाइडलाइन के अनुसार कृषि कार्य के लिए पहले से जिन्हें छूट मिली थी, वह जारी रहेगी।  लेकिन रबी फसलों की कटाई, खरीद के साथ खेती-किसानी से जुड़े अन्य कामों को छूट दी गई है। 

 

सबसे पहले सरकार की सभी योजनाओ की जानकारी के लिए डाउनलोड करे, ट्रेक्टर जंक्शन मोबाइल ऍप - http://bit.ly/TJN50K1

 

20 अप्रैल से लागू होगी नई गाइडलाइन

गाइडलाइन में यह बात साफ कर दी गई है कि पाबंदियां तो अभी से लागू हैं और आगे भी लागू रहेंगी, पर जो छूट मिलने वाली है, वह 20 अप्रैल से लागू होगी। लेकिन बेहद सख्त शर्तों के साथ। यानी छूट के दौरान नियम की अनदेखी हुई तो सभी छूट खत्म। आइए ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से जानते हैं कि देश के किसानों को क्या-क्या छूट दी गई है।

 

 

कोरोना (कोविड-19) लॉकडाउन पार्ट 2 में किसानों को छूट

  • कृषि उपज की खरीद और न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी पर खरीद करने वाली एजेंसियों को छूट दी गई है। 
  • कृषि उपज बाजार समिति द्वारा संचालित मंडियों या राज्य, केंद्रशासित प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित (मंडियों) को संचालित करने की अनुमति दी गई है।
  • आवश्यक वस्तुओं जैसे फल, सब्जियों, खाद्यान्न, दूध, दलहन आदि की एक राज्य से दूसरे राज्य में आवाजाही को भी लॉकडाउन-2 से छूट दी गई है। 
  • किसानों और कृषि मजदूरों को अपनी फसल काटने और बुवाई करने की छूट दी गई है।
  • साथ ही एजेंसियों को किसानों की उपज खरीदने की इजाजत दी गई है। 
  • केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश के अनुसार राज्य, केंद्र शासित प्रदेश सरकार या उद्योग द्वारा सीधे किसानों, किसान समूहों से उपज खरीदने की अनुमति दी है। 
  • राज्यों के साथ ही केंद्र शासित प्रदेश ग्रामीण स्तर पर विकेन्द्रीकृत विपणन और खरीद को बढ़ावा दे सकते हैं।
  • मछली पालन से जुड़ी गतिविधियों को इजाजत दी गई है।
  • चाय बागान, कॉफी तथा रबर के खेतों में काम करने के लिए 50 फीसदी श्रमिक ही काम कर सकेंगे, साथ ही इसकी प्रोसेसिंग, मार्केटिंग तथा बिक्री आदि के लिए भी 50 फीसदी लोग कार्य कर सकेंगे। 
  • दूध की खरीद, बिक्री और प्रोसेसिंग के कार्य को भी लॉकडाउन-2 से छूट दी गई है। 
  • दूध एवं दूध उत्पादों के वितरण के लिए परिवहन के कार्य के भी छूट रहेगी। 
  • पशुओं के साथ ही मुर्गी पालन आदि के कार्य के लिए छूट जारी रहेगी। 
  • पशुओं के लिए चारा बनाने वाले उद्योगों के साथ कच्चे माल की आपूर्ति जैसे मक्का और सोया की सप्लाई करने वालों को भी छूट दी गई है। 
  • गौशाला में कार्य करने वालों के लिए भी इस दौरान छूट रहेगी। 
  • फूड प्रोसेसिंग उद्योग के साथ ही जूट कंपनियों को सामाजिक दूरी का पालन करते हुए कार्य करने की छूट दी गई है।
  • मनरेगा से जुड़े काम जारी रहेंगे। 
  • राज्य सरकार की तरफ किए जा रहे कंट्रक्शन वर्क में भी छूट दी गई है।

किसानों को ये छूट पहले की तरह मिलती रहेंगी

  • खेती-किसानी के काम आने वाली मशीनों को छोटे और सीमांत किसानों को मुहैया कराने वाले कस्टम हायरिंग सेंटर को छूट दी गई है। 
  • इसके अलावा उर्वरकों, कीटनाशकों और बीजों के उत्पादन और पैकेजिंग यूनिट्स को भी पहले ही तरह छूट दी गई है। 
  • कृषि मशीनरी की रिपेरिंग की दुकानें, इसके स्पेयर पार्ट्स (आपूर्ति श्रृंखला सहित) और मरम्मत आदि करने वाले दुकान खुली रहेगी। 
  • उर्वरकों, कीटनाशकों और बीजों के विनिर्माण, वितरण और खुदरा क्षेत्र को भी खुले रहने की अनुमति दी गई है। 
  • बुआई और कटाई के काम आने वाली मशीनों को एक जगह से दूसरी जगह पर लाने ले जाने की छूट है। 
  • पशु चिकित्सा अस्पतालओं को खोलने की भी छूट दी गई है। 
  • नई गाइडलाइंस के अनुसार सिंचाई और खेती उपकरणों की कटाई और बुवाई से संबंधित मशीनों की आवाजाही (राज्य और राज्य के बाहर) ले जाने अनुमति पहले भी सरकार ने दे रखी थी, इस छूट को बरकरार रखा है।

 

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लॉकडाउन 2 गाइडलाइन : देश में क्या-क्या बंद रहेंगे

  • डोमेस्टिक या इंटरनेशनल फ्लाइट।
  • ट्रेन (पैसेंजर की आवाजाही के लिए)।
  • एजुकेशनल-ट्रेनिंग-कोचिंग सेंटर।
  • इंडस्ट्रियल व कॉमर्शियल गतिविधि।
  • होटल, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा, सिनेमा हॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्वीमिंग पूल, बार, थियेटर, कोई भी इवेंट, सभी धार्मिक स्थान बंद रहेंगे।
  • किसी भी अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों को शामिल होने की इजाजत नहीं दी गई है।

लॉकडाउन पार्ट 2 गाइडलाइन : किसे मिली रियायत

  • जरूरी सामान मुहैया कराने वाली ई-कॉमर्स कंपनियां, किराना दुकानें, राशन की दुकानें, फल-सब्जी के ठेले, साफ-सफाई का सामान बेचने वाली दुकानें, डेयरी और मिल्क बूथ, पोल्ट्री, मीट, मछली और चारा बेचने वाली दुकानें। 
  • जिला प्रशासन की यह जिम्मेदारी होगी कि इन सभी सेवाओं की होम डिलिवरी का इंतजाम करे ताकि ज्यादा लोग घरों से बाहर न निकलें।
  • कोरोना वॉरियर्स को आवाजाही की इजाजत दी गई है।
  • आवश्यक सामानों और दवाईयों का उत्पादन जारी रहेगा।
  • स्पेशल इकॉनोमिक जोन (सेज) में औद्योगिक उत्पादन जारी रहेगा।
  • कुछ शर्तों के साथ ट्रकों को आवाजाही की इजाजत दी गई है।
  • ट्रक रिपेयर के लिए हाईवे पर दुकानें और ढाबे खुलेंगे। राज्य/केंद्र शासित राज्य प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि इनमें न्यूनतम दूरी बनी रहे।
  • ग्रामीण इलाकों में औद्योगिक गतिविधियां जारी रहेंगी।
  • प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, केबल टीवी, डीटीएच, टेलिफोन समेत आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी।
  • बिजली मैकेनिक, प्लंबर, कॉरपेंटर को इजाजत दी गई है।
  • आवश्यक सेवाओं के लिए आने-जाने की इजाजत।
  • आयुष समेत सभी हॉस्पिटल, क्लिनिक खुले रहेंगे।
  • पेट्रोल पंप खुल रहेंगे।
  • कुरियर सर्विस को काम करने की इजाजत दी गई।
  • ई-कॉमर्स कंपनियां भी काम कर सकेंगी। इनके खुलने या बंद होने पर प्रतिबंध नहीं होगा, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।
  • 50 फीसदी कर्मचारियों के साथ आईटी कंपनियों को काम की मंजूरी दी गई है।
  • ऐसे होटल, गेस्टहाउस और लॉज खुले रहेंगे, जिनमें लॉकडाउन के कारण लोग ठहरे हुए हैं।
  • सभी तरह के सामानों की आवाजाही हो सकेगी। रेलवे के जरिए सामान और पार्सल भेजा जा सकेगा।

 

 

हॉटस्पॉट एरिया में कोई रियायत नहीं

कोरोना वायरस की चपेट में आए हॉटस्पॉट एरिया में कोई रियायत नहीं दी गई है। हॉटस्पॉट में स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। आवश्यक सामानों की होम डिलिवरी होगी। एरिया की सुरक्षा में लगे जवान और मेडिकल स्टाफ का ही मूवमेंट होगा।

 

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