Published - 07 Aug 2020
कोरोना संक्रमण के चलते कर्ई जगह पर लगे लॉकडाउन को देखते हुए सरकार ने किसानों की मदद करने के उद्देश्य से ऑपरेशन ग्रीन स्कीम का दायरा बढ़ा दिया है। अब इस स्कीम के तहत किसानों को आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए आलू, प्याज तथा टमाटर के साथ ही अब विभिन्न प्रकार के फलों और सब्जियों को भी इस योजना में शामिल किया गया है। इस योजना के तहत किसान को अधिक उत्पादन वाले स्थान से कम उत्पादन वाले स्थान पर परिवहन हेतु 50 प्रतिशत परिवहन अनुदान तथा भंडारण शीतगृह में योग्य फसलों के भंडारण हेतु 50 प्रतिशत अनुदान दिए जाने का प्रस्ताव किया गया है। इसके तहत किसानों को इस स्कीम में शामिल की गए फलों व सब्जियों के भंडारण व परिवहन के लिए अनुदान राशि दी जाएगी।
सबसे पहले सरकार की सभी योजनाओ की जानकारी के लिए डाउनलोड करे, ट्रेक्टर जंक्शन मोबाइल ऍप - http://bit.ly/TJN50K1
कोरोना संक्रमण के चलते उद्यानिकी की खेती करने वाले किसानों को आर्थिक नुकसानी से बचाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा आपरेशन ग्रीन स्कीम के दायरे को बढ़ा जाने की घोषणा की गई है। इस स्कीम में आलू, प्याज तथा टमाटर के साथ अब विभिन्न प्रकार के फलों और सब्जियों को भी शामिल किए जाने की घोषणा आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तीसरे भाग में की गई है।
इसके तहत अधिक उत्पादन वाले स्थान से कम उत्पादन वाले स्थान पर परिवहन हेतु 50 प्रतिशत परिवहन अनुदान तथा भंडारण शीतगृह में योग्य फसलों के भंडारण हेतु 50 प्रतिशत अनुदान का प्रस्ताव किया गया है। आपरेशन ग्रीन स्कीम मुख्य रूप से टमाटर, प्याज और आलू के सामूहिक विकास से संबंधित है जिसके दो प्रमुख घटकों में पहला मूल्य का स्थिरीकरण एवं संतुलन (कम अवधि) एवं दूसरा सामूहिक शृंखला का विकास करना (लंबी अवधि) है। कोरोना महामारी की वजह से यह श्रृंखला प्रभावित हुई है और किसान अपनी उपज बाजार में नहीं बेच पा रहे हैं। भारत शासन द्वारा जारी नए दिशा-निर्देश से लॉक डाउन की वजह से बाजार में सब्जियों एवं फलों की कम दर मे बिक्री और पोस्ट हार्वेस्ट में हुई हानि की भरपाई हो सकेगी।
आपरेशन ग्रीन स्कीम के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उधोग मंत्रालय के द्वारा योजना को टमाटर, प्याज और आलू से बढ़ाकर अब इसमें फलों में आम, केला, अमरुद, किवी, लीची, पपीता संतरा, अनानास, अनार एवं कटहल तथा सब्जियों में राजमा, करेला, बैंगन शिमला मिर्च, गाजर, फूलगोभी, भिंडी को शामिल किया गया है। इस योजना में इसके अलावा अन्य फल एवं सब्जियों को भविष्य में कृषि मंत्रालय की अनुसंशा पर जोड़ा जा सकता है।
यह योजना इस वर्ष संपूर्ण देश लागू है योजना के लिए पंजीयन किया जा रहा है जिसे देश के सभी राज्यों के किसान आवेदन कर सकते हैं। यह योजना 11 दिसंबर 2020 तक प्रभावी होगी आवश्यकता होने पर केंद्र शासन द्वारा अवधि बढ़ाई जा सकती है।
ऑपरेशन ग्रीन स्कीम के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण, किसान उत्पादक संगठन एवं किसान उत्पादक संस्था, सहकारी समिति, व्यक्तिगत कृषक, अनुज्ञप्ति धारक प्रतिनिधि, निर्यातक राज्य विपणन, रिटेल आदि जो फलों एवं सब्जियों के विपणन एवं प्रसंस्करण कार्य में लगे हुए हैं, उन्हें इस योजना के क्रियान्वयन हेतु पात्र संस्था घोषित किया गया है।
प्याज, आलू, टमाटर आदि उद्यानिकी फसलों के भंडारण हेतु आवेदन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा इस योजना का क्रियान्वन किया जा रहा है। योजना में देश के सभी राज्यों को शामिल किया गया है। आत्मनिर्भर भारत के अन्तर्गत चलाया जा रहा ऑपरेशन ग्रीन स्कीम के लिए ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था की गई है। इच्छुक किसान सीधे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की वेबसाइट https://sampada-mofpi.gov.in/OPGS_Subsidy/SubsidyReg.aspx से आवेदन कर सकते हैं।
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