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प्रजरवेशन यूनिट, मधुमक्खी पालन एवं सब्जी उत्पादन पर किसानों को मिलेगा 50 प्रतिशत तक अनुदान

Published - 11 Aug 2020

किस्मों के उत्पादन के लिए 50 प्रतिशत तक मिलता है अनुदान

केंद्र सरकार का देश की कृषि पर फोकस होने से आए दिन किसानों के लिए नई-नई योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही है। इसके पीछे सरकार का उद्देश्य कृषि के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाना है। इसके अलावा सरकार इन योजनाओं के माध्यम से किसानों को आधुनिक तरीके से खेती करने को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें अनुदान प्रदान करती है ताकि वे किसान आसानी से अपनी खेती किसानी की जरूरतों को पूरा कर उत्पादन बढ़ाने के साथ ही अपनी आय मे बढ़ोतरी कर सके।

 

सबसे पहले सरकार की सभी योजनाओ की जानकारी के लिए डाउनलोड करे, ट्रेक्टर जंक्शन मोबाइल ऍप - http://bit.ly/TJN50K1

 

सरकार द्वारा पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मछली पालन, बागवानी को बढ़ावा दिया  जा रहा है। इसके अलावा सरकार द्वारा फसलों उत्पादन के बाद उपज के स्टोरेज के लिए यूनिट बनाने के लिए भी किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा मिल सके। केंद्र सरकार द्वारा उद्यानिकी फसलों को बढ़वा देने के लिए एकीकृत बागबानी विकास मिशन (एमआईडीएच)चलाई जा रही है। योजना के कई घटक हैं जिसके तहत किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान का प्रावधान किया जा रहा है।

इसी क्रम में मध्यप्रदेश के उद्यानिकी विभाग द्वारा एकीकृत बागबानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के तहत विभिन्न घटक के तहत आवेदन मांगे गए हैं। एकीकृत बागबानी विकास मिशन पर अनुदान एकीकृत बागबानी विकास मिशन का उद्देश्य फलों, सब्जियों, जड़ व कन्द फसलों, मशरूम, मसलें, फूल और काजू आदि के चौमुखी विकास कर किसानों की आय को बढ़ावा देना हैं।

 

 

योजनाओं पर सब्सिडी

योजना के विभिन्न घटकों के तहत किसानों को अलग-अलग सब्सिडी दी जाती है। मधुमक्खी पालन के तहत किसानों को 40 प्रतिशत तक की सब्सिडी का प्रावधान है 7 स्टोरेज यूनिट के तहत किसानों को 35 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक का अनुदान किसानों को दिया जाता है। इसी प्रकार सब्जियों की संकर किस्मों के उत्पादन के लिए किसानों को 50 प्रतिशत तक का अनुदान किसानों को दिया जाता है।

 

मधुमक्खी पालन योजना के लिए आवेदन हेतु जिला व वर्ग

मधुमक्खी पालन योजना के तहत मधुमक्खी पालन सेट एमआईडीएच पर अनुदान प्राप्त करने के लिए ग्वालियर, छतरपुर, पन्ना, दमोह, सीधी के सभी वर्ग के किसान आवेदन कर सकेंगे। जबकि  होशंगाबाद, भोपाल, नीमच, बैतूल के लिए सामान्य किसान ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 
मधुमक्खी पालन योजना के तहत मधुमक्खी पालन पेटिका एमआईडीएच पर अनुदान के लिए बैतूल, छतरपुर, पन्ना, दमोह जिले के सभी वर्ग के किसान आवेदन कर सकते हैं। जबकि ग्वालियर, खंडवा, आगर-मालवा, रायसेन, नीमच, होशंगाबाद, गुना, सीधी में सामान्य वर्ग के किसान तथा दतिया में सामान्य एवं अनुसूचित जाति के किसान इसके लिए  आवेदन कर सकते हैं। 
इसीप्रकार मधुमक्खी पालन – छत्ते एमआईडीएच के लिए आवेदन हेतु बैतूल, छतरपुर,पन्ना, दमोह के सभी वर्ग के किसान आवेदन कर सकते  हैं। जबकि ग्वालियर, खण्डवा, आगर-मालवा, रायसेन, नीमच, होशंगाबाद, गुना, सीधी में सामान्य तथा दतिया सामान्य / अनुसूचित जाति वर्ग के किसान आवेदन कर सकेंगे।

 

फसलोपरांत प्रबंधन- प्रजरवेशन यूनिट (लो कास्ट) MIDH के लिए आवेदन हेतु जिला व वर्ग

इस योजना के तहत अलीराजपुर,अशोकनगर, आगर मालवा, इंदौर, उज्जैन, खण्डवा, खरगौन, गुना, ग्वालियर, छतरपुर, छिंदवाड़ा, टीकमगढ़, डिंडोरी, दतिया, दमोह, धार, नीमच, पन्ना, बड़वानी, बुरहानपुर, बैतूल, भोपाल, मंदसौर, मंडला, रतलाम, राजगढ़, रायसेन, विदिशा, सागर, सिंगरौली, सीधी, हरदा, होशंगाबाद, जबलपुर, देवास, सीहोर, झाबुआ, शाजापुर, रीवा, सतना  के सभी वर्ग के किसान आवेदन कर सकेंगे। 

 

सब्जी क्षेत्र विस्तार संकर (हाइब्रीड)-  सभी सब्जीयां संकर (हाइब्रीड) MIDH के लिए आवेदन हेतु जिला व वर्ग

इस योजना के तहत नीमच, आगर-मालवा, मंडला, गुना, बैतूल, सागर, मंदसौर, अशोकनगर, धार, भोपाल, सीहोर, छिंदवाड़ा,  देवास, जबलपुर, खरगौन जिले के सभी वर्ग के किसान आवेदन कर सकते हैं। जबकि  दतिया, उज्जैन, ग्वालियर, रतलाम, हरदा, होशंगाबाद, इंदौर, रायसेन, टीकमगढ़,  सिंगरौली, छतरपुर, दमोह, राजगढ़, विदिशा, सीधी में सामान्य वर्ग के किसान आवेदन कर सकेंगे। वहीं    डिंडोरी, बुरहनपुर, पन्ना, हरदा, होशंगाबाद, अलीराजपुर, रायसेन, सिंगरौली, दमोह, सीधी में अनुसूचित जनजाति के किसान आवेदन कर सकेंगे। इधर डिंडोरी, बुरहनपुर, दतिया, पन्ना, उज्जैन, ग्वालियर, रतलाम, इंदौर, टीकमगढ़, राजगढ़, विदिशा जिले में अनुसूचित जाति वर्ग के किसान सब्सिडी हेतु आवेदन कर सकेंगे।           

 

सब्सिडी के लिए आवेदन कब करें

मध्यप्रदेश राज्य के किसान लक्ष्य के अनुसार 11 अगस्त 2020 को दोपहर 11 बजे से आवेदन कर सकते हैं। उपरोक्त दिए गए जिलेवार लक्ष्यों के संबंध में जिलों को आवंटित लक्ष्य से 10 प्रतिशत अधिक तक आवेदन किए जा सकते हैं। हितग्राही हेतु चयन प्रक्रिया कृषक को आधार नंबर सहित ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है। योजना का क्रियान्वन कृषक की निजी भूमि में किया जाएगा। हितग्राही कृषक की रूचि व इच्छा रोपण में तथा रोपित किए जाने सब्जियों, जड़ व कन्द फसलों में होनी चाहिए।

 

एकीकृत बागबानी विकास मिशन MIDH योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आवेदक की फोटो
  • आवेदक का आधार नंबर
  • आवेदक के खेत की खसरा खतौनी की प्रति
  • आवेदक की बैंक पासबुक 
  • आवेदक का जाति प्रमाण 

इस योजना के लिए आवेदक का योजना के लिए पात्र होना जरूरी है। पात्र किसानों को ही इस योजना का लाभ मिल पाएंगा। इसलिए आवेदन भरते समय किसान अपनी सारी जानकारी सही-सही से दें। किसान योजना से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी के लिए अपने जिले के उप/सहायक संचालक उद्यानिकी विभाग या विकासखंड स्तर पर वरिष्ठ उद्यान अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। 

 

मधुमक्खी पालन, प्रजर्वेशन यूनिट, संकर सब्जी अनुदान हेतु कहां करें आवेदन 

इस योजना के लिए आवेदन उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मध्यप्रदेश के द्वारा आमंत्रित किए गए हैं अत: किसान यदि योजनाओं के विषय में अधिक जानकारी चाहते हैं तो उद्यानिकी एवं विभाग मध्यप्रदेश पर देख सकते हैं। मध्यप्रदेश में किसानों को आवेदन करने के लिए ऑनलाइन पंजीयन उद्यानिकी विभाग मध्यप्रदेश फार्मर्स सब्सिडी ट्रैकिंग सिस्टम पर जाकर कृषक पंजीयन कर सकते हैं। किसान कियोस्क पर जाकर अथवा एमपी ऑनलाइन पर जाकर पंजीयन करा सकते हैं। जहां केवाईसी (उंगलियों के निशान) सत्यापन कर सकें। 

 

 

विशेष

हालांकि हमने किसान भाइयों को योजना के संबंध में पूरी जानकारी देने का प्रयास किया है। यदि आप इस योजना के संबंध में ओर अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप इसकी अधिकृत बेवसाइट https://mpfsts.mp.gov.in/mphd/  पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 


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