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कृषि इनपुट सब्सिडी के लिए किसान 20 नवंबर तक करें आवेदन

Published - 08 Nov 2021

कृषि इनपुट अनुदान  : 13 नंबर की पंजीयन संख्या होगी अनिवार्य, ये किसान होंगे पात्र

खरीफ सीजन 2021 के दौरान हुई अधिक बारिश और बाढ़ से बिहार में किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा। इससे उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में बिहार सरकार की ओर से किसानों के फसल नुकसान की भरपाई के लिए कृषि इनपुट अनुदान की व्यवस्था की गई है। 

कृषि इनपुट अनुदान योजना 2020 21 Last Date

योजना के तहत किसानों को राज्य सरकार की ओर से निर्धारित किए गए अनुसार इनपुट अनुदान का लाभ प्रदान किया जाएगा। इसके लिए राज्य के 30 जिलों के किसानों को राहत प्रदान की जाएगी। इसके लिए किसानों को 20 नवंबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। किसानों को 13 नंबर की पंजीयन संख्या दी जाएगी। इसी पंजीयन संख्या के आधार पर किसानों को इनपुट अनुदान प्रदान किया जाएगा।  

कृषि इनपुट अनुदान के लिए ये किसान होंगे पात्र

वर्ष 2021 खरीफ सीजन में जिन किसानों की फसलों को अधिक बारिश या बाढ़ से नुकसान हुआ है। वे इनपुट अनुदान के पात्र होंगे।
इसके अलावा वे किसान जो जल जमाव के कारण खरीफ फसलों की बुवाई नहीं कर सके थे जिससे उनकी भूमि परती रह गई। 

इन जिलों के किसान कर सकेंगे इनपुट अनुदान के लिए आवेदन

बिहार सरकार की ओर से राज्य के 30 जिलों के किसानों को इनपुट अनुदान का लाभ प्रदान कर राहत पहुंचाई जाएगी। जिन जिलों के किसानों को राहत प्रदान की जाएगी वे जिले इस प्रकार से हैं-

पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, भभुआ, गया, जहानाबाद, सारण, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, सीतामढ़ी, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगुसराय, मुंगेर, शेखपुरा, लखीसराय, खगडिय़ा, भागलपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया तथा कटिहार के 265 प्रखंडों के 3229 पंचायतों के किसानों को बाढ़/अतिवृष्टि से फसल क्षति हुई है। ये किसान इनपुट अनुदान के लिए आवेदन कर सकते हैं।

इसके अलावा कम पानी के कारण 17 जिलों के किसान परती भूमि के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके तहत नालंदा, बक्सर, सारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगुसराय, खगडिय़ा, सहरसा, अररिया तथा कटिहार के 149 प्रखंडों के 2131 पंचायतों के किसानों का खेत बाढ़/अतिवृष्टि के कारण भूमि परती रह गई है।

किसानों को कितना मिलेगा इनपुट अनुदान 

इनपुट सब्सिडी के तहत किसानों को सिंचित, असिंचित, परती भूमि लिए अलग-अलग इनपुट सब्सिडी दी जाएगी। इसके लिए किसानों को आवेदन के समय दर्ज करना होगा। बाढ़/ अतिवृष्टि से हुए फसल नुकसान से सिंचित क्षेत्र के लिए 13,500 रुपए प्रति हेक्टेयर कि दर से अनुदान दिया जाएगा। इसी प्रकार असिंचित क्षेत्र के लिए 6,800 रुपए प्रति हेक्टेयर कि दर से कृषि इनपुट सब्सिडी दी जाएगी। शाश्वत फसल (गन्ना सहित) के लिए 18,000 रुपए प्रति हेक्टेयर कि दर से अनुदान प्रदान किया जाएगा। इसी प्रकार अधिक बारिश तथा बाढ़ से किसानों को 6,800 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से कृषि इनपुट अनुदान दिया जाएगा। 

अधिकतम कितने हेक्टेयर तक देय होगा अनुदान

बिहार सरकार की ओर से किसानों को जो कृषि इनपुट अनुदान दिया जा रहा है वो अधिकतम 2 हेक्टेयर तक के लिए प्रदान किया जाएगा। इसमें फसल क्षेत्र के लिए न्यूनतम एक हजार रुपए का अनुदान दिया जाएगा। कृषि अनुदान सभी प्रभावित रैयत एवं गैर रैयत किसान को देय होगा। बता दें कि रैयत किसान वे हैं जिनके पास खेती की भूमि है। वहीं गैर रैयत किसान उन्हें माना जाता है जिनके पास खेती की भूमि नहीं है और वे दूसरे की भूमि पर खेती करते हैं। 

 


कृषि इनपुट अनुदान के लिए 13 नंबर की पंजीयन संख्या जरूरी / कृषि इनपुट अनुदान कब मिलेगा

कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत आवेदन ऊपर दिए गये जिलों के किसान कृषि इनपुट अनुदान हेतु ऑनलाइन आवेदन 20 नवंबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए किसान के पास 13 नंबर की पंजीयन संख्या होना आवश्यक है। अगर किसी किसान के पास यह नंबर नहीं है तो वह http://dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाकर पंजीयन करा सकता है। इससे किसानों को 13 नंबर की एक पंजीयन संख्या मिलेगी। किसान उस पंजीयन संख्या के 24 घंटे के बाद कृषि इनपुट सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिस किसान के पास पहले से 13 नंबर का पंजीयन संख्या है वह 5 नंबर से ऑनलाइन http://dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिए कहां करें संपर्क

बिहार राज्य के किसान कृषि इनपुट अनुदान के बारे में अधिक जानकारी के अपने जिले के कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं। 

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