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ई कृषि यंत्र अनुदान 2019-2020 मध्य प्रदेश | 50 प्रतिशत सब्सिडी आवेदन- E Krishi Mpdage

Published - 27 Jan 2020

किसानों को विभिन्न उपकरणों की खरीद पर 50 प्रतिशत का फायदा. वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले किसान उठाएं फायदा, 50 प्रतिशत तक प्राप्त करें अनुदान. ई कृषि यंत्र सब्सिडी मध्य प्रदेश 2019-2020!

e krishi Mpdage anudan 2020

ट्रैक्टर जंक्शन पर किसान भाइयों का एक बार फिर स्वागत है। मध्यप्रदेश सरकार वित्तीय वर्ष 2019-20 समाप्त होने से पहले अपने लक्ष्यों को पूरा करना चाहती है। इसलिए राज्य सरकार डीजल पम्प, पाइप लाइन एवं स्प्रिंकलर सेट पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दे रही है। प्रदेश के किसान 30 जनवरी 2020 तक ऑन आवेदन कर सकते हैं। 01 फरवरी 2020 को लॉटरी के आधार पर पात्र किसानों के नामों की घोषणा होगी।

 

अंत में पढ़े : मल्टीक्राप थ्रेसर पर सब्सिडी, अंतिम तिथि 5 फरवरी 2020

 

डीजल पंप, पाइप लाइन एवं स्प्रिंकलर सेट के लिए आवेदन 

मध्यप्रदेश के कृषि अभियांत्रिकी विभाग संचालनायल ने वित्तीय वर्ष 2019-20 में अधूरे लक्ष्य को पूरा करने के लिए आवेदन मांगे है। यह आवेदन नेशनल फूड सिक्यूरिटी मिशन (NFSM) योजना के तहत मांगे गए हैं। बचे हुए बजट में ही इस बार विभिन्न कृषि सिंचाई यंत्र सब्सिडी पर देने के लिए के लिए लक्ष्य आवंटित किये गए हैं। 

 

इन कृषि यंत्रों पर सब्सिडी ( e krishi yantra anudan )

मध्यप्रदेश का किसान स्प्रिंकल सेट, पाइप लाइन सेट, पंपसेट (डीजल/विद्युत) कृषि यंत्रों पर सब्सिडी लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। नेशनल फूड सिक्यूरिटी मिशन (NFSM) योजना के अंतर्गत किसानों से कृषि सिंचाई उपकरणों के लिए आवेदन मांगे हैं। ट्रेक्टर कृषि यंत्र पर अनुदान mp dage पोर्टल से करें.

 

डीजल पंप, पाइप लाइन एवं स्प्रिंकलर सेट पर सब्सिडी

स्प्रिंकलर सेट पर 50 प्रतिशत अनुदान

किसानों को धान एवं गेहूं योजना एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दलहन के तहत पाइप लाइन सेट पर 50 प्रतिशत अनुदान, पंप सेट पर 50 प्रतिशत का अनुदान या 10 हजार रुपये जो भी कम हो मिलेगा। इसी प्रकार रेनगन पर 15 हजार रुपए प्रति मोबाइल रेनगन या  लागत का 50 प्रतिशत, जो भी कम हो मिलेगी। स्प्रिंकलर सेट पर लघु/सीमांत कृषक-समस्त वर्ग के लघु/सीमांत कृषकों हेतु इकाई लागत का 55 प्रतिशत अनुदान देय हैं। साथ ही अन्य कृषक-समस्त वर्ग के अन्य कृषकों के लिए इकाई लागत का 45 प्रतिशत अनुदान देय हैं। 

 

लॉटरी सिस्टम से आवेदन 30 तक

किसान ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल https://dbt.mpdage.org/index.htm पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन का अंतिम दिन 30 जनवरी 2020 है। इस बार पात्र किसानों का चयन ‘पहले आओ-पहले पाओ’ के आधार पर नहीं होगा। लाँटरी सिस्टम से किसानों के नाम चयन किया जाएगा। लॉटरी 1 फरवरी 2020 को खोली जाएगी। इसके बाद चयनित आवेदकों की सूचह तैयार कर दी जाएगी। लाटरी के आधार पर किसानों की वरीयता तय की जाएगी। 

 

पहले आवेदन कर चुके किसान भी लॉटरी प्रक्रिया में शामिल

जो किसान पूर्व में NFSM योजना के तहत आवेदन कर चुके हैं तथा जिनका लॉटरी में चयन नहीं हुआ था, उन्हें पुन: आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। वे किसान अपना नाम अब दे  सकते हैं।

 

सिंचाई यंत्र पर सब्सिडी के नियम एवं शर्तें 

  • मध्यप्रदेश के जिन किसानों के पास स्वयं की भूमि है वे आवेदन कर सकते हैं। 
  • आवेदन के 7 दिवस के अंदर कृषकों को संबंधित अभिलेख ऑनलाइन अपलोड करने होंगे।
  • जिसके आधार पर क्रय कर स्वीकृति आदेश जारी होगा तथा कृषक सामग्री को क्रय कर सकेंगे। 
  • कृषकों को यह भी अवगत कराया जाता है कि विक्रेता द्वारा  काटे गये बिल (देयक) पर लिखी गई कीमत के अतिरिक्त प्रकरण पास कराने, जल्दी कार्यवाही कराने जैसे कारणों के लिए किसी भी राशि का भुगतान किसी को भी नहीं किया जावे। 
  • यह ऑनलाइन प्रक्रिया पूर्णत: निर्धारित है तथा पारदर्शी है,  जिसमें सभी तरह की जानकारी तथा प्रकरणों की स्थिति स्पष्ट रूप से पोर्टल पर ही देखी जा सकती है।
  • किसान भाइयों को यह बात ध्यान में रखना होगा कि आवेदन के समय किसानों को उंगलियों के निशान देना होता है इसलिए किसान किसी पंजीकृत बायोमेट्रिक मशीन जिस कियोस्क पर हो वहीं से आवेदन करें अथवा डीलर की मदद लें।

यदि किसान भाईयों को कोई शिकायत है तो वे dbtsupport@crispindia.com पर अवगत करा सकते है। 

ई कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल - dbt.mpdage.org

 

थ्रेसर पर सब्सिडी :-

एक साथ कई फसलों के लिए काम में आती मल्टीक्रॉप थ्रेसर, सब्सिडी के लिए किसान करें आवेदन

किसान भाई एक साल में अलग-अलग प्रकार की फसलें उपजाते हैं। किसानों के लिए यह असंभव है कि सभी फसलों के लिए अलग-अलग मशीन ले सके। ऐसे में किसानों के लिए मल्टीकॉपप थ्रेसर एक उपयोगी मशीनरी है। मल्टीक्रॉप थ्रेसर जैसा की नाम से आप समझ सकते हैं कि यह मशीन एक साथ कई फसलों के लिए काम में आती है। बाजार में अलग-अलग तरह की मल्टीक्रॉप थ्रेसर उपलब्ध है। 

 

 

मल्टीक्रॉप थ्रेसर के लिए आन लॉइन आवेदन

मध्यप्रदेश सरकार ने किसानों को सब्सिडी पर मल्टीक्रॉप थ्रेसर देने के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। मल्टीक्रॉप थ्रेसर के नए लक्ष्यों के लिए 27 जनवरी से आवेदन प्रक्रिय शुरू की गई जो 5 फरवरी 2020 तक चलेगी। इस योजना में पात्र किसानों की सूची लॉटरी प्रक्रिया के बाद जारी की जाएगी। लॉटरी 6 फरवरी 2020 को दोपहर 12 बजे पोर्टल पर जारी की जाएगी। 

 

किस प्रकार के थ्रेसर का करें चुनाव

मल्टीक्रॉप थ्रेसर बाजार में अलग-अलग कंपनियों की  विभिन्न श्रेणियों में उपलब्ध है। भारतीय मानक संस्थान यंत्र को बनाने के लिए कुछ विशेष निर्देश देता है और उनके अनुसार अगर थ्रेसर बनाया गया हो तो, उन थ्रेशरों को भारतीय मानक संस्थान मान्यता देता है। बाजारों में भिन्न-भिन्न क्षमता तथा शक्ति की आवश्यकता वाली मशीनें उपलब्ध है, इसलिए क्षमता और उपलब्ध शक्ति के अनुसार थ्रेसरों का चुनाव करना चाहिए। मध्यप्रदेश में किसान अनुदान पर जो पंजीकृत डीलर हैं उन्हीं से कृषि यंत्र ले सकते हैं। 

मल्टीक्रॉप थ्रेसर के लिए आवेदन की औपचारिकताएं

  • ट्रैक्टर से चलने वाले सभी प्रकार के कृषि यंत्र किसी भी श्रेणी के किसान क्रय कर सकते हैं। 
  • ट्रैक्टर की आर.सी स्वयं के माता-पिता ,भाई-बहन अथवा पत्नी के नाम पर होना आवश्यक है। 
  • डीलर का चयन सावधानी पूर्वक करे। चयनित डीलर का परिवर्तन केवल एक बार ही किया जा सकेगा। 

 

मल्टीक्रॉप थ्रेसर अनुदान के लिए आवेदन कैसे करें ? 

किसान भाई https://dbt.mpdage.org/ पर जाकर आवेदन करें।


इन बातों का रखना होगा विशेष ध्यान

सभी किसान भाइयों को यह बात ध्यान में रखना होगा की आवेदन के समय किसानों को उंगलियों के निशान देना होता है इसलिए सभी किसान भाई किसी पंजीकृत  बायोमैट्रिक मशीन जिस कियोस्क पर हो वहां से आवेदन करें अथवा डीलर की मदद लें।

मध्यप्रदेश में सभी प्रकार के कृषि यंत्रों के लिए आवेदन किसान भाई ऑनलाइन https://dbt.mpdage.org/index.htm  पोर्टल पर कर सकते हैं।

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