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कृषि विभाग : खाद-बीज व उर्वरक की ज्यादा कीमत वसूलने पर होगी कार्रवाई

Published - 07 Aug 2021

किसान यहां करें शिकायत, दोषी विक्रेताओं पर होगी सख्त कार्रवाई

खरीफ बुवाई का सीजन चल रहा है और इस समय किसानों को खाद व उर्वरक की आवश्यकता होती है। बाजार में खाद व उर्वरकों की बढ़ती मांग को देखते हुए कुछ खाद व उर्वरक विक्रेता ज्यादा लाभ कमाने के चक्कर में निर्धारित दर से अधिक दर पर किसानों को खाद व उर्वरक बेचते हैं। किसान मजबूरी में इन दुकानदारों की मनमानी कीमत पर खाद व उर्वरक खरीद लेता है। ऐसे खाद व उर्वरक बेचने वाले दुकानदारों पर सरकार सख्ती से पेश आ रही है ताकि खरीफ सीजन में किसानों को खाद व उर्वरक की परेशानी नहीं हो। किसानों की सुविधा के लिए बिहार में कृषि विभाग की ओर से हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। राज्य के किसान भाई इन नंबरों पर ऐसे दुकानदार की खिलाफ शिकायत कर सकते हैं जो खाद व उर्वरक के बैग पर अंकित मूल्य से अधिक वसूल रहे है या ऊंची दर चोरी-छुपे खाद व उर्वरक की कालाबाजारी कर रहा है। किसानों की शिकायत पर संबंधित विभाग की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा इन नंबर पर किसानों की हर प्रकार की शिकायत का समाधान किया जाएगा और उचित मार्गदर्शन भी प्रदान किया जाएगा।

 

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किसान इस नंबर पर कर सकते हैं शिकायत

किसान को खाद व उर्वरक मिलने में कोई कठिनाई या शिकायत की स्थिति में कृषि निदेशालय के दूरभाष सं. 0612-2233555 पर सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अपने जिला पदाधिकारी / जिला कृषि पदाधिकारी से संपर्क करके इसकी जानकारी दे सकते हैं। दोषी पाए जाने पर खाद व उर्वरक विके्रता पर कार्रवाई की जाएगी।


राज्य में खाद व उर्वरक की कोई कमी नहीं : कृषि मंत्री

बिहार में कृषि मंत्री के अनुसार रासायनिक उर्वरक की कोई कमी नहीं है। राज्य में जरूरत के अनुसार उर्वरक उपलब्ध है। इसके बावजूद भी यदि कोई उर्वरक विक्रेता कालाबाजरी करता है तो कृषि विभाग उस पर कारवाई कर रहा है। कृषि मंत्री ने उर्वरक की जानकारी तथा इस माह कृषि विभाग के द्वारा की गई कारवाई की जानकारी दी है। राज्य में उपलब्ध यूरिया माननीय कृषि मंत्री ने यह स्पष्ट किया है कि राज्य में उर्वरक की कोई कमी नहीं है। खरीफ 2021 मौसम में यूरिया की माह अप्रैल से जुलाई तक 4.80 लाख मीट्रिक टन की आवश्यकता के विरुद्ध भारत सरकार द्वारा 31 जुलाई तक 4.50 लाख मीट्रिक टन कराया गया है। अगस्त माह के लिए भारत सरकार द्वारा 2.73 लाख मीट्रिक टन यूरिया का आवंटन उपलब्ध कराया गया है।


खरीफ 2021 में कृषि विभाग ने द्वारा की गई कार्रवाई

खरीफ 2021 में अभी तक कुल 1581 छापामारी की गई है, जिसमें से 273 विक्रेताओं की अनुज्ञप्ति निलंबित, 114 अनुज्ञप्ति रद्द, 29 पर प्राथमिकी तथा 486 विक्रेताओं से स्पष्टीकरण की मांग की गई है। सभी जिला में उर्वरक निगरानी समिति की बैठक जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में लगातार की जा रही है जिसमें खाद की बिक्री, मूल्य एवं उपलब्धता की नियमित समीक्षा की जाती है। बिहार के कृषि विभाग द्वारा राज्य में उर्वरक उपलब्ध करने के लिए नियमित रूप से छापामारी कर दोषियों पर कड़ी करवाई जारी है। 


किसान खाद व उर्वरक खरीदते समय क्या बरते सावधानियां

  • रासायनिक बैग, बीज के बैग या कीटनाशक की बोतल सीलबंद है, यह चेक करके ही खरीदें, यह भी जांच लें कि वस्तु की अवधि समाप्त तो नहीं हुई हो। 
  • खरीद की वस्तु का पक्का बिल अवश्य लें, बिल में लाइसेंस नंबर, पूरा नाम, पता और हस्ताक्षर होने चाहिए। बिल में उत्पाद का नाम, लॉट नंबर, बेन्च नंबर, और दिनांक दर्शाया गया हो उससे वस्तु के साथ मिला के देख लें। 
  • ज्यादातर किसानों को कीटनाशनक के दुरुप्रयोग पर फसल चौपट होने के बावजूद कोई मुआवजा नहीं मिल पाता क्योंकि किसान के पास उक्त कंपनी या दुकान से सामान खरीदने की पक्की रसीद नहीं होती है। 
  • पक्की रसीद के हैं कई फायदे - उदाहरण के लिए अगर आप इफको की यूरिया लेकर घर जा रहे हैं और रास्ते में कोई हादसा हो जाए तो किसान के परिवार को साढ़े चार लाख तक की सहायता राशि मिल सकती है। 
  • उर्वरक बैग पर फर्टिलाईजर, बायोफर्टीलाईजर, ओर्गेनिक फर्टीलाईजर या नॉन-एडीबल, डी-ओइल्ड केक फर्टीलाइजर जैसे शब्द लिखे होते हैं, अगर यह शब्द न लिखे हों तो ऐसी बैग न खरीदे। 
  • वृद्धी कारक (ग्रोथ हार्मोंस) समेत जंतुनाशक दवाई पर सेन्ट्रल इन्सेक्टीसाइड बोर्ड के द्वारा दिए गये सीबीआई रजिस्ट्रेशन नंबर और उत्पादन लाइसेन्स पर 45 अंश के कोने मे हीरे (डायमंड) के आकार मे बने वर्गों के दो त्रिकोण में लाल, पीला, नीला या हरे रंग में उसके जहरीलेपन की निशानी की चेतावनी लिखी होती है। अगर बोतल,पाउच, पैकेट या बैग पर यह न दर्शाया हो तो उसको कभी न खरीदें। 
  • अगर, बीज, कीटनाशक या उर्वरक की गुणवत्ता में कोई संदेह हो तो नजदीकी ग्राम सेवक, विस्तरण अधिकारी (कृषि), कृषि अधिकारी का या कृषि नियामक (विस्तरण) के कार्यालय से संपर्क करें।

 

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