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पीएम किसान ट्रैक्टर योजना : अब किसान को नया ट्रैक्टर खरीदने पर मिलेगी 50 प्रतिशत तक सब्सिडी

Published - 22 Jul 2020

छोटे व सीमांत किसान ही कर सकेंगे इस योजना में आवेदन, जाने आवेदन की प्रक्रिया व योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें

किसानों को खेती के कार्य के लिए कई कृषि उपकरणों की जरूरत पड़ती है। इन कृषि उपकरणों की सहायता से किसान खेती का कार्र्य आसानी से कर सकते हैं। इससे उनका काम जल्दी तो होता ही है साथ ही समय की बचत भी हो होती है। बाजार में आज तरह-तरह के कृषि उपकरण बिक्री के लिए मौजूद है। पर ये इतने महंगे है कि एक गरीब किसान इन्हें खरीदने में सक्षम नहीं है। ऐसे किसानों के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर है और कृषि उपकरण नहीं खरीद पा रहे हैं उनके लिए कृषि यंत्र योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत किसान को ट्रैक्टर सहित अन्य कृषि उपकरण खरीदने के लिए सरकार की ओर से 20 से 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी (अनुदान) दिया जाता है। ये छूट अलग-अलग राज्यों के नियमानुसार अलग-अलग हो सकती है।

वहीं हर राज्य में इसके लिए लक्ष्य निर्धारित होते हैं लक्ष्यों की पूर्ति के लिए समय-समय पर योजनाओं के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आपको इसके लिए कृषि विभाग की योजनाओं का अवलोकन करना चाहिए। इससे आपको यह पता चलेगा कि किस राज्य में इसके लिए आवेदन मांगे गए है। फिलहाल यह योजना के लिए मध्यप्रदेश राज्य में जारी है।

इसमें मध्यप्रदेश राज्य के किसान आवेदन कर इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए 30 जुलाई तक आवेदन ई-पार्टल पर आवेदन किए जा सकते हैं। आवेदन के बाद लाटरी निकाली जाएगी। इसमें चयन होने पर ही किसान को ट्रैक्टर या अन्य कृषि यंत्र खरीदने के लिए सब्सिडी मुहैया कराई जाती है। इसलिए किसान पहले से ट्रैक्टर या अन्य कृषि यंत्र खरीदने की गलती नहीं करें। लाटरी में चयन होने के बाद ही किसान कृषि यंत्र खरीद सकते हैं।

 

क्या है कृषि यंत्र योजना

कृषि यंत्र योजना के तहत किसानों को उनकी श्रेणी के अनुसार ट्रैक्टर सहित अन्य कृषि उपकरण खरीदने के लिए 20 से 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाती है। जो किसान खेती करने के लिए ट्रैक्टर खरीदना चाहते है तो वह इस योजना के तहत 20 से 50 प्रतिशत की सब्सिडी पर ट्रैक्टर सहित अन्य कृषि यंत्र प्राप्त कर सकते है। यह योजना किसानों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो रही है। इस योजना में सब्सिडी प्राप्त करने के लिए किसान को इसके लिए आवेदन करना होगा। फिलहाल ये योजना मध्यप्रदेश राज्य में जारी है।

 

कृषि यंत्र योजना की महत्वपूर्ण बातें

  • इस योजना में आवेदन देश के छोटे एवं सीमांत किसान ही कर पाएंगे।
  • इस योजना में किसानों को लोन और सब्सिडी दोनों ही दी जाती है।
  • योजना का लाभ उठाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा।
  • योजना का लाभ किसानों के खातों में सीधा पंहुचाया जाएगा।
  • योजना के माध्यम से किसान को केवल एक ही ट्रैक्टर पर सब्सिडी दी जाएगी।
  • योजना में महिला किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी।
  • इस योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को दिया जाएगा जो अन्य ऐसी ही किसी योजना से जुड़े हुए न हो।

 

कृषि यंत्र योजना के उद्देश्य

  • इस योजना के तहत किसानों को ट्रैक्टर के लिए सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान करना।
  • अगर किसान के पास कृषि के लिए पर्याप्त साधन होंगे तो इसे न केवल कृषि विकास दर को गति मिलेंगी बल्कि किसानों को आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा।
  • किसानों को कृषि के लिए आधुनिक साधन मिल जाएंगे तो इससे वे कम समय में अपना कृषि कार्य करके उत्पादन बढ़ा सकेंगे जिससे उनकी आय में वृद्धि हो सकेगी।

 

कृषि यंत्र योजना से किसान को लाभ

  • इस योजना का लाभ देश के सभी किसान उठा सकते है।
  • देश के किसानों को इस योजना के तहत ट्रैक्टर खरीदने पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी। जिससे उन्हें काफी लाभ होगा।
  • इस योजना से मिलने वाला लाभ किसान को सीधे उसके बैंक खाते मे प्राप्त होगा। इसलिए आवेदक का बैंक अकाउंट होना चाहिए। साथ ही किसान आवेदन स्वीकृति के तुरंत बाद ही नए ट्रैक्टर की खरीदी कर सकता है।
  • इस योजना से जोडऩे वाले किसान अन्य किसी कृषि यंत्र सब्सिडी योजना में जुड़ा नहीं होना चाहिए। इसके तहत परिवार से केवल एक ही किसान आवेदन कर सकता है।
  • देश की महिला किसानों को केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के तहत अधिक लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • इस योजना का लाभ लेने हेतु आवेदक किसान के पास खुद के नाम से कृषि योग्य भूमि होना आवश्यक है।
  • इस योजना के तहत किसानों को ट्रैक्टर के लिए लोन की सुविधा भी प्रदान की जाएगी।

 

आवेदन के लिए पात्रता

  • यह योजना केवल छोटे और सीमांत किसानों के लिए ही है, लिहाजा बड़े किसान और जमींदर इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे।
  • किसान के पास खुद की भूमि होने चाहिए।
  • किसान के पास पहले से ही किसी ऐसी योजना लाभार्थी न रहा हो।

 

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आवेदक का आधार कार्ड।
  • जमीन के कागजात।
  • आवेदक का पहचान प्रमाण व मतदाता पहचान कार्ड/पैन कार्ड/पासपोर्ट/आधार कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस।
  • आवेदक का बैंक अकाउंट पासबुक।
  • आवेदक मोबाइल नंबर।
  • आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।

 

आवेदन की प्रक्रिया

इस योजना के तहत ट्रैक्टर लेने के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपने सभी पात्रता पूरी कर ली है। इसके बाद ऊपर बताए गए सभी दस्तावेज के साथ कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा तहसील कार्यालय में और कृषि विभाग के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद दस्तावेज सत्यापन होगा। प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना के लिए पात्र होने पर आपको ट्रैक्टर दे दिया जाएगा। अभी फिलहाल इसके लिए मध्यप्रदेश राज्य में ई-पार्टल पर ओटीपी के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है जो 30 जुलाई तक जारी है। 

मध्य प्रदेश : https://dbt.mpdage.org/index.htm

 

 

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