Published - 22 Jul 2020
किसानों को खेती के कार्य के लिए कई कृषि उपकरणों की जरूरत पड़ती है। इन कृषि उपकरणों की सहायता से किसान खेती का कार्र्य आसानी से कर सकते हैं। इससे उनका काम जल्दी तो होता ही है साथ ही समय की बचत भी हो होती है। बाजार में आज तरह-तरह के कृषि उपकरण बिक्री के लिए मौजूद है। पर ये इतने महंगे है कि एक गरीब किसान इन्हें खरीदने में सक्षम नहीं है। ऐसे किसानों के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर है और कृषि उपकरण नहीं खरीद पा रहे हैं उनके लिए कृषि यंत्र योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत किसान को ट्रैक्टर सहित अन्य कृषि उपकरण खरीदने के लिए सरकार की ओर से 20 से 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी (अनुदान) दिया जाता है। ये छूट अलग-अलग राज्यों के नियमानुसार अलग-अलग हो सकती है।
वहीं हर राज्य में इसके लिए लक्ष्य निर्धारित होते हैं लक्ष्यों की पूर्ति के लिए समय-समय पर योजनाओं के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आपको इसके लिए कृषि विभाग की योजनाओं का अवलोकन करना चाहिए। इससे आपको यह पता चलेगा कि किस राज्य में इसके लिए आवेदन मांगे गए है। फिलहाल यह योजना के लिए मध्यप्रदेश राज्य में जारी है।
इसमें मध्यप्रदेश राज्य के किसान आवेदन कर इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए 30 जुलाई तक आवेदन ई-पार्टल पर आवेदन किए जा सकते हैं। आवेदन के बाद लाटरी निकाली जाएगी। इसमें चयन होने पर ही किसान को ट्रैक्टर या अन्य कृषि यंत्र खरीदने के लिए सब्सिडी मुहैया कराई जाती है। इसलिए किसान पहले से ट्रैक्टर या अन्य कृषि यंत्र खरीदने की गलती नहीं करें। लाटरी में चयन होने के बाद ही किसान कृषि यंत्र खरीद सकते हैं।
कृषि यंत्र योजना के तहत किसानों को उनकी श्रेणी के अनुसार ट्रैक्टर सहित अन्य कृषि उपकरण खरीदने के लिए 20 से 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाती है। जो किसान खेती करने के लिए ट्रैक्टर खरीदना चाहते है तो वह इस योजना के तहत 20 से 50 प्रतिशत की सब्सिडी पर ट्रैक्टर सहित अन्य कृषि यंत्र प्राप्त कर सकते है। यह योजना किसानों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो रही है। इस योजना में सब्सिडी प्राप्त करने के लिए किसान को इसके लिए आवेदन करना होगा। फिलहाल ये योजना मध्यप्रदेश राज्य में जारी है।
इस योजना के तहत ट्रैक्टर लेने के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपने सभी पात्रता पूरी कर ली है। इसके बाद ऊपर बताए गए सभी दस्तावेज के साथ कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा तहसील कार्यालय में और कृषि विभाग के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद दस्तावेज सत्यापन होगा। प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना के लिए पात्र होने पर आपको ट्रैक्टर दे दिया जाएगा। अभी फिलहाल इसके लिए मध्यप्रदेश राज्य में ई-पार्टल पर ओटीपी के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है जो 30 जुलाई तक जारी है।
मध्य प्रदेश : https://dbt.mpdage.org/index.htm
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