user profile

New User

Connect with Tractor Junction

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना : नुकसान की भरपाई के लिए 31 जुलाई तक कराएं बीमा

Published - 27 Jul 2021

जानें, किन अधिसूचित फसलों पर मिलेगा बीमा लाभ और कितना देना होगा प्रीमियम 

किसानों को प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई जा रही है। इस योजना से किसानों को काफी लाभ मिल रहा है। सरकार भी चाहती है कि अधिक से अधिक किसान इस योजना से जुड़ें ताकि किसानों को प्राकृतिक कारणों से होने वाली संभावित हानि से बचाया जा सके। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान 31 जुलाई तक अपनी खरीफ फसलों का बीमा करवा सकते हैं। इसके बाद फसलों का बीमा नहीं किया जाएगा। वहीं किसान यदि बीमित की गई फसल में परिवर्तन करना चाहते हैं तो वे 29 जुलाई तक करवा सकते हैं। इस संबंध में कृषि अधिकारियों ने किसानों को जागरूक करते हुए अभियान भी चला रखा गया है इसकेे तहत किसानों को फसल बीमा कराने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। 

 

सबसे पहले सरकार की सभी योजनाओ की जानकारी के लिए डाउनलोड करे, ट्रेक्टर जंक्शन मोबाइल ऍप - http://bit.ly/TJN50K1 


किसान 31 से पहले भर दें फार्म, नहीं होगी परशानी

प्रधानमंंत्री फसल बीमा योजना में शामिल होने के लिए अब किसानों के पास सिर्फ 4 दिन बचे हैं। यानि किसान बीमा योजना से 31 जुलाई तक जुड़ सकते हैं। किसानों के खातों से 31 जुलाई तक बैंकों की ओर से कृषक प्रीमियम काटा जाएगा। इसके बाद बैंकों द्वारा राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर 15 अगस्त तक किसानों की फसल पॉलिसियां जारी कर दी जाएगी। कृषि अधिकारियों की ओर से अपील की जा रही है कि जो किसान अभी भी इस योजना से जुडऩा चाहते हैं वे 31 जुलाई से पहले ही फार्म भर दें ताकि फार्म में यदि कोई त्रुटि हो तो उसे समय सीमा के अंदर सुधार जा सके जिससे किसानों को बीमा लाभ लेने में कोई परेशानी नहीं आए।


29 जुलाई कर सकते हैं बीमित फसल में परिवर्तन

राजस्थान के डूंगरपुर जिले के कृषि विस्तार के उप निदेशक गौरीशंकर कटारा ने मीडिया को बताया कि जो किसान अपनी बीमित फसल में परिवर्तन करना चाहते है, वह 29 जुलाई 2021 तक इस संबंध में अपने बैंकों को सूचित कर सकेंगे। किसानों से अपील है कि इस संबंध में 29 जुलाई से पूर्व ही बैंकों को सूचित कर दें। 


फसल का बीमा कराने के लिए कितना देना होगा प्रीमियम

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना देश भर में एक समान रूप से लागू प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में प्रीमियम में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। पहले की तरह ही खरीफ सीजन के फसल के लिए 2 प्रतिशत, रबी सीजन के फसल के लिए 1.5 प्रतिशत तथा मौसम आधारित फसल बीमा के लिए 5 प्रतिशत का प्रीमियम रखा गया है। 


किसान इन फसलों का करा सकते हैं बीमा

साल 2021 की खरीफ सीजन में धान, मक्का, बाजरा, कपास, सोयाबीन और रबी सीजन में गेहूं, जौ, चना, सरसों व सूरजमुखी फसलों का बीमा कराया जा सकता है। 


हरियाणा में किसानों को इतना देना होगा प्रीमियम

देश के अलग-अलग राज्यों तथा जिलों के अनुसार अलग-अलग फसलों की बीमा राशि अलग-अलग अधिसूचित की जाती है। हरियाणा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वर्ष 2021 के दौरान खरीफ सीजन में धान, मक्का, बाजरा और कपास फसलों का बीमा किया जा रहा है। हरियाणा में इस योजना के तहत किसानों को धान, मक्का, बाजरा और कपास के लिए क्रमश: 713.99 रुपए, 356.99 रुपए, 335.99 रुपए तथा 1732.50 रुपए प्रति एकड़ की दर से प्रीमियम देना होगा। फसल की बीमित राशि धान, मक्का, बाजरा व कपास के लिए क्रमश: 35,699.78 रुपए, 17,849.89 रुपए, 16,799.33 रुपए तथा 34,650.02 रुपए प्रति एकड़ निर्धारित की गई है।


ऋणी तथा अऋणी दोनों किसान जुड़ सकते हैं इस योजना से

पीएम फसल बीमा योजना के तहत ऋणी तथा अऋणी दोनों प्रकार के किसान जुड़ सकते हैं। यदि ऋणी किसान बीमा नहीं करना चाहते हैं तो इसके लिए किसान को एक फॉर्म भर बैंक में जमा करना होता है। यह फार्म बैंक से या कृषि विकास अधिकारी के पास उपलब्ध होता है। इस फार्म का सत्यापन सरपंच/पंचायत सचिव से कराकर संबंधित बैंक में जमा करना होता है। चूंकि अब इस फॉर्म को जमा कराने की अंतिम तिथि 24 जुलाई थीं जो निकल चुकी है। इसलिए जो किसान बैंक को सूचना नहीं दे पाएं हैं, उन किसानों की सहमति मानते हुए बीमा कंपनी की ओर से स्वत: ही उनका बीमा कर दिया जाएगा।


फसल का बीमा कराने के लिए किन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में नामांकन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए किसानों को आधार संख्या, बैंक पासबुक, भूमि रिकॉर्ड / किरायेदारी समझौते, और स्व-घोषणा प्रमाण पत्र ले जाना होगा। इस सीजन में, योजना के तहत नामांकित सभी किसानों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर नियमित एसएमएस के माध्यम से उनके आवेदन की स्थिति के बारे में सूचित किया जाएगा। 


फसल बीमा का लाभ लेने के लिए किसान कहां करें संपर्क ( Prime Minister's Fasal Bima Yojana )

जो भी किसान जो पीएमएफबीवाई के तहत नामांकान करना चाहता है, उसे अपने नजदीकी बैंक, प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटी, कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) / ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई), कृषि विभाग के कार्यालय, बीमा कंपनी के प्रतिनिधि या सीधे राष्ट्रीय फसल योजना एनसीआईपी के पोर्टल  www.pmfby.gov.in और फसल बीमा ऐप (https://play.google.com/store/apps/details?id=in.farmguide.farmerapp.central)  के माध्यम से ऑनलाइन  कर सकता है। बीमा के संबंध में कोई भी जानकारी के लिए किसान भाई फसल बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या केंद्र सरकार के टोल फ्री नंबर 18001801551 पर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

 

अगर आप अपनी कृषि भूमि, अन्य संपत्ति, पुराने ट्रैक्टर, कृषि उपकरण, दुधारू मवेशी व पशुधन बेचने के इच्छुक हैं और चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा खरीददार आपसे संपर्क करें और आपको अपनी वस्तु का अधिकतम मूल्य मिले तो अपनी बिकाऊ वस्तु की पोस्ट ट्रैक्टर जंक्शन पर नि:शुल्क करें और ट्रैक्टर जंक्शन के खास ऑफर का जमकर फायदा उठाएं।

Certified Used Tractors

Powertrac 434 प्लस
₹ 1.10 Lakh Total Savings

Powertrac 434 प्लस

37 HP | 2023 Model | Chittaurgarh, Rajasthan

₹ 4,30,000
Certified
icon icon-phone-callContact Seller
Mahindra 575 डीआई एक्सपी प्लस
₹ 4.90 Lakh Total Savings

Mahindra 575 डीआई एक्सपी प्लस

47 HP | 2014 Model | Hanumangarh, Rajasthan

₹ 2,87,500
Certified
icon icon-phone-callContact Seller
Mahindra 475 डीआई एक्सपी प्लस एमएस
₹ 1.20 Lakh Total Savings

Mahindra 475 डीआई एक्सपी प्लस एमएस

42 HP | 2023 Model | Dungarpur, Rajasthan

₹ 5,90,250
Certified
icon icon-phone-callContact Seller
Massey Ferguson 1035 डीआई
₹ 1.28 Lakh Total Savings

Massey Ferguson 1035 डीआई

36 HP | 2020 Model | Tonk, Rajasthan

₹ 5,00,000
Certified
icon icon-phone-callContact Seller

View All