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पीएम श्रम योगी मानधन योजना : किसानों को मिलेगी 36 हजार रुपए की पेंशन

Published - 18 Jan 2022

जानें, क्या है पीएम श्रम योगी मानधन योजना और इससे कैसे मिलेगा लाभ

केंद्र की मोदी सरकार की ओर से देश के असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए पेंशन योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर जैसे- रेहड़ी, पटरी पर सामान बेचने वाले, श्रमिक मजदूर सहित श्रमिक किसान के साथ अन्य छोटा-मोटा काम करके अपना जीवन यापन करने वालों को सरकार की ओर से पेंशन का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए सरकार की ओर से पीएम श्रम योगी मानधन योजना शुरू की गई है। इस योजना की खास बात ये हैं कि इस योजना में शामिल होने वाले लाभार्थी को प्रति माह 3 हजार रुपए की पेंशन यानि साल में 36 हजार रुपए सरकार की ओर से बतौर पेंशन प्राप्त होंगे। इस योजना के तहत आपको 60 वर्ष की उम्र के बाद हर माह 3 हजार रुपए की राशि बतौर पेंशन मिलने लगेगी। आज हम ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से पीएम श्रमयोगी मानधन योजना की जानकारी दे रहे ताकि आप इसका लाभ उठा सकें।

क्या है पीएम श्रम योगी मानधन योजना (PMSYM)

पीएम श्रम योगी मानधन योजना केंद्र सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की ओर से चलाई जा रही है। इसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के कामगारों को वद्धावस्था में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। जैसे- नौकरी में 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट के बाद पेंशन दी जाती है। लेकिन कामगारों के लिए ऐसी कोई योजना नहीं थी कि जिससे उन्हें वृद्धावस्था में पेंशन मिल सके। इसे ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए पीएम श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत की है। इस योजना को आरंभ करने की घोषणा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा 1 फरवरी 2019 को की गई थी। इस योजना में भी असंगठित क्षेत्र का कामगार जुडक़र लाभ उठा सकता है। 

Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana : कौन जुड़ सकता है पीएम श्रम योगी मानधन योजना से

पीएम श्रम योगी मानधन योजना का लाभ असंगठित क्षेत्रों के श्रमिक जैसे-ड्राइवर, रिक्शा चालक, मोची, दर्जी, मजदूर, घरों में काम करने वाले, ईंट भट्टा श्रमिक, मकान निर्माण करने वाले कारीगर, खेतीहार मजदूर आदि कामगार इसका लाभ उठा सकते हैं यानि कोई भी कामगार जिसकी मासिक आय 15 हजार रुपए से अधिक नहीं है इस योजना का लाभ ले सकता है।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लाभ

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में योजना के तहत देश के असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहें 42 करोड़ से अधिक श्रमिकों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है।

  • इस योजना में लाभार्थियों को 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3 हजार रुपए की पेंशन दी जाती है। 
  • इस योजना के तहत लाभार्थी को पेंशन की राशि सीधे उसके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। 
  • योजना में आप जितना योगदान करते हैं, सरकार भी आपके खाते में उतना ही रुपए का योगदान करती है। यानि योजना में लगने वाले प्रीमियम की राशि का आधा पैसा सरकार देती है। 
  • लाभार्थी की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को आजीवन आधी पेंशन डेढ़ हजार रुपए मिलेगी।

प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के लिए पात्रता/शर्तें

प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के लिए कुछ पात्रता और शर्तें निर्धारित की गई हैं, जो इस प्रकार से हैं- 

  • 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष की आयु का देश का कोई भी नागरिक जो असंगठित क्षेत्रों में कार्य करता है वह इस पीएम श्रमयोगी मानधन योजना में जुड़ सकता है।
  • इसके लिए श्रमिक नागरिक के पास बैंक खाता होना जरूरी है जो व्यक्ति के आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
  • यदि आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। 
  • आवेदन करने वाले व्यक्ति की आय 15 हजार रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • आवेदन करने वाला व्यक्ति पहले से कोई सरकारी पेंशन योजना से जुड़ा नहीं होना चाहिए।
  • साथ ही अगर आप ईपीएफओ, एनपीएस और इएसआइसी के अंतर्गत कवर होते हैं तो आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में कितना देना होता है प्रीमियम

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में आयु के हिसाब से 55 रुपए से लेकर 200 रुपए तक प्रीमियम देना पड़ता है। यदि आपकी आयु 18 वर्ष है तो आपको इस योजना के तहत 55 रुपए की प्रीमियम भरना होगा। बता दें कि जितना प्रीमियम आप भरेंगे, उतना ही प्रीमियम राशि सरकार आपके खाते में जमा करेगी । जैसे यदि  कुल प्रीमियम 110 रुपए है तो इसमें आधा प्रीमियम ही आपको देना होगा। बाकी आधा प्रीमियम सरकार देगी। यदि आप 40 साल की उम्र में इस योजना से जुड़ते हैं तो आपको 200 रुपए प्रीमियम देना होगा। शेष प्रीमियम 200 रुपए सरकार जमा कराएगी। इस तरह आपको आधी प्रीमियम राशि चुकाने पर पूरी पेंशन का लाभ मिल जाता है। 

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में आवेदन के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। ये इस प्रकार से हैं-

  • आवेदन करने वाले का आधार कार्ड
  • आवेदक का पहचान पत्र
  • बैंक खाता पासबुक विवरण
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • पते का सबूत- ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, टेलीफोन बिल, बिजली बिल, मतदाता पहचान पत्र आदि में से कोई भी एक दस्तावेज देना होता है।

पीएम श्रम योगी मानधन योजना में कैसे करें आवेदन

पीएम श्रम योगी मानधन योजना में आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसकी प्रक्रिया इस प्रकार से है-

  • इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले योजना की वेबसाइट https://www.maandhan.in/ पर जाना होगा। 
  • यहां होम पेज पर आपको क्लिक हियर टू अप्लाई नाउ पर क्लिक करना होगा। 
  • अब आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा। इस पेज पर आपको सेल्फ इनरोलमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। 
  • फिर पेज पर आपको अपना मोबाइल नंबर भरना करना होगा। 
  • इसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। फिर आपको अपना नाम, ईमेल आइडी और कैप्चा कोड को भरकर जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना होगा। 
  • ओटिपी दर्ज करने के बाद आपको वेरिफिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। 
  • अब आपके सामने एक आवेदन फॉर्म खुल कर आएगा। अब आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी सूचनाओं को सही-सही भरना होगा। 
  • अंत में सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा। इस तरह आपका पीएम श्रम योगी मानधन योजना में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।   


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