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पीएम किसान योजना : किसान हर साल ले सकते हैं 36000 रुपए

Published - 09 Jun 2021

पीएम किसान पेंशन योजना : जानें, कैसे कराएं योजना में अपना रजिस्ट्रेशन और किस तरह मिलेगा फायदा

केंद्र सरकार की ओर से किसानों के लिए पीएम किसान योजना चलाई जा रही है। इस योजना का फायदा देश के 11 करोड़ से अधिक किसान ले रहे हैं। लेकिन बहुत ही कम लाभार्थियों को ये बता पता होगी कि यदि वह पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी है तो वे बिना एक रुपया खर्च किए हर महीने 3 हजार रुपए प्राप्त कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को इसके लिए अलग से डाक्यूमेंट की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना में दिए गए दस्तावेजों के आधार पर आपकी जानकारी जुटा लेगी और आपको इस स्कीम का लाभ मिल जाएगा। हम बात कर रहे हैं पीएम किसान मानधन योजना की। केंद्र सरकार की ये योजना किसानों को पेंशन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई है ताकि बुढ़ापे में उनकी आर्थिक रूप से मदद की जा सके। 

 

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क्या है मानधन योजना

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना को पीएम किसान पेंशन योजना के नाम से भी जाना जाता है। केंद्र सरकार ने 31 मई 2019 को इस योजना की शुरुआत की थी। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत देश के छोटे और सीमांत किसानों की मदद के लिए किया गया है। इस तरह पीएम किसान मानधन छोटे और सीमांत किसानों को मंथली पेंशन देने की योजना है, जिसमें 60 की उम्र के बाद हर महीने 3 हजार रुपए पेंशन दी जाती है। अगर पीएम किसान सम्मान निधि में आपका अकाउंट नहीं है तो इस पेंशन योजना के लिए हर महीने सब्सक्राइबर को अपनी उम्र के हिसाब से (18 साल-40 साल) योगदान देना होता है। लेकिन पीएम किसान में खाता है तो उसके तहत मिलने वाली किस्त में से ही हर महीने के हिसाब से साल भर का अंशदान करने का विकल्प है।


हर साल मिलेंगे 36000 रुपए

पीएम किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को हर महीने पेंशन देने की योजना है, जिसमें 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3000 रुपए यानी 36 हजार सालाना पेंशन दी जाती है। यदि कोई किसान पीएम-किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहा है तो उसे पीएम किसान मानधन योजना के लिए कोई दस्तावेज नहीं देना होगा, क्योंकि ऐसे किसान का पूरा दस्तावेज भारत सरकार के पास है।


पीएम -किसान स्कीम से प्राप्त लाभ में अंशदान करने की छूट

पीएम-किसान स्कीम से प्राप्त लाभ में से सीधे ही अंशदान करने का विकल्प चुनने की छूट है। इस तरह किसान को सीधे अपनी जेब से पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा। 6000 रुपये में से उसका प्रीमियम कट जाएगा। यानी जेब से बिना खर्च किए किसान को 36000  सालाना भी मिलेगा और अलग से 3 किस्त भी। वैसे अगर पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी नहीं हैं तब भी इस योजना का फायदा उठा सकते हैं।


कोई भी किसान जुड़ सकता है इस योजना से

किसान मानधन योजना के तहत 18 से 40 वर्ष तक की आयु वाला कोई भी किसान इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकता है। हालांकि, वहीं किसान इस योजना का फायदा उठा सकते हैं, जिनके पास अधिकतम 2 हेक्टेयर तक ही खेती योग्य जमीन है। इन्हें योजना के तहत कम से कम 20 साल और अधिकतम 40 साल तक 55 रुपए से 200 रुपए तक मासिक अंशदान करना होगा, जो किसान की उम्र पर निर्भर है। अगर 18 साल की उम्र में जुड़ते हैं तो मासिक अंशदान 55 रुपए हर महीने होगा। वहीं अगर 30 साल की उम्र में इस योजना से जुड़ते हैं तो 110 रुपए हर महीने अंशदान करना होगा। इसी तरह अगर आप 40 की उम्र में जोड़ते हैं तो 200 रुपये महीना योगदान करना होगा।


उम्र के हिसाब से लगेगा प्रीमियम

किसानों को लाभ कमाने से पहले कम से कम 20 साल के लिए इस योजना में निवेश करना शुरू कर देना चाहिए। सेवानिवृत्ति सुनिश्चित करने के लिए किसान 18 साल की उम्र में इस योजना में निवेश शुरू कर सकते हैं। 18 वर्ष से अधिक उम्र के किसानों को 55 रुपए मासिक दान करना चाहिए, 30 वर्ष से अधिक उम्र के किसानों को हर महीने 110 रुपये दान करना चाहिए, और 40 वर्ष से अधिक उम्र के किसानों को सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त करने के लिए 200 रुपये मासिक निवेश करना चाहिए।


पीएम किसान मानधन योजना के लिए पंजीकरण कैसे करें?

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में पंजीकृत किसान किसान मान धन योजना में पंजीकरण करा सकते हैं। पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए किसान को कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड और खसरा-खतौनी की नकल ले जानी होगी। रजिस्ट्रेशन के लिए 2 फोटो और बैंक की पासबुक की भी जरूरत होगी। रजिस्ट्रेशन के लिए किसान को अलग से कोई भी फीस नहीं देनी होगी। रजिस्ट्रेशन के दौरान किसान का किसान पेंशन यूनिक नंबर और पेंशन कार्ड बनाया जाएगा। आवेदनकर्ता के पास बचत बैंक खाता या पीएम किसान खाता होना जरूरी है।


इन लोगों को नहीं मिलेगा किसान मानधन योजना का फायदा

किसान मानधान योजना का फायदा नेशनल पेंशन स्कीम, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, स्कीम, कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम जैसी किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा स्कीम के दायरे में शामिल लघु और सीमांत किसान को नहीं मिलता है। वे किसान जिन्होंने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा संचालित प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना के लिए विकल्प चुना है। वे किसान जिन्होंने श्रम और रोजगार मंत्रालय दवारा संचालित प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान-धन योजना के लिए विकल्प चुना है।

 

इस योजना से जुड़ी खास बातें

  • इस योजना में किसानों को 60 साल की आयु पूरी करने होने पर 3,000 रुपए की मासिक पेंशन मिलेगी। किसान की मृत्यु होने की स्थिति में उसकी पत्नी को 1,500 रुपए की मासिक पेंशन मिलेगी।
  • प्रधानमंत्री किसान मानधन पेंशन योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की प्रक्रिया बेहद आसान है। जो भी योग्य किसान इस योजना में शामिल होना चाहते हैं वे आधार कार्ड और बैंक पासबुक लेकर अपने नजदीकी सीएससी पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 
  • सीएससी का संचालन करने वाले वीएलई किसानों की सभी जानकारी लेकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करेंगे। प्रमाणीकरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पंजीकरण कराने वाले किसानों को सूचना मिल जाएगी और उनका पीएमकेएमवाई का पेंशन कार्ड यूनिक पेंशन अकाउंट नंबर के साथ जनरेट हो जाएगा।
  • 2019-20 के बजट में पीएमकेएमवाई की घोषणा की गई थी। इस योजना के तहत योग्य किसानों को 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद 3000 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी। 
  • इस योजना के तहत पूरे देश के 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले सभी छोटे और सीमांत किसानों को पेंशन मिलेगी। यह एक स्वैच्छिक और अंशदान पर आधारित पेंशन योजना है।
  • 18 से 40 साल की उम्र के बीच के किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए उम्र के आधार पर किसानों को 55 रुपए से लेकर 200 रुपए तक का अंशदान देना होगा। इतना ही योगदान सरकार की ओर से किसान के पेंशन फंड में किया जाएगा।
  • किसान मानधन योजना का फायदा तभी मिलेगा, जब आपकी उम्र 18 से 40 साल के बीच होगी। योजना के तहत अप्लाई करने वाले किसानों को 60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपए प्रतिमाह की पेंशन मिलेगी।
  • केंद्र सरकार ने किसान मानधन योजना के अगले तीन साल के लिए 10,774 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। योजना का लाभ सभी छोटे और सीमांत किसान को मिलेगा।

 

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