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पीएम फसल बीमा योजना : 31 दिसंबर तक कराएं फसलों का बीमा, होंगे ये लाभ

Published - 08 Dec 2021

जानें, रबी की किन फसलों का करा सकते हैं बीमा और कितना प्रीमियम

किसान भाई प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को होने वाले संभावित नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं। इसके लिए सरकार की ओर से पीएम फसल बीमा योजना के तहत अभियान चलाया जा रहा है। गांव-गांव में बीमा रथ पहुंचकर इसका प्रचार-प्रसार कर रहे हैं। किसानों से अपनी फसल का बीमा का आग्रह किया जा रहा है। मध्यप्रदेश में फसल बीमा को लेकर सरकार की ओर से इसका जोर-शोर से प्रचार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों से रबी सीजन की फसलों का बीमा 31 दिसंबर 2021 से पहले करवा लेने की अपील की है। यह पीएम फसल बीमा योजना में आवेदन की अंतिम तिथि। इसके बाद बीमा का लाभ नहीं मिलेगा। 

डिफाल्टर किसान भी करा सकेंगे अपनी फसलों का बीमा

कृषि मंत्री ने कहा है कि पहले वनग्रामों में फसल बीमा नहीं होता था, लेकिन अब जहां पर वनग्राम की जमीन है वहां पर भी बीमा दिया जाएगा। जिनका बैंक में केसीसी है, उनका तो बीमा हो जाता है लेकिन जिनका केसीसी नहीं है, अब उनका भी बीमा किया जा सकेगा। कृषि मंत्री ने किसानों से अपील की है कि वे सहकारी सोसायटी में, बैंक में जाकर फसल बीमा कराएं। इससे जोखिम कम होगा। डिफाल्टर किसान भी बीमा करवा सकते हैं। उनका बीमा भी 1.5 परसेंट प्रीमियम पर ही किया जाएगा। बाकी रकम केंद्र और राज्य दोनों मिलकर देंगे। उन्होंने बीते दिनों को भोपाल से रबी फसलों की बीमा योजना तहत बीमा कराने के लिए प्रचार-रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। पटेल ने कहा कि किसान भाई दलहन और अन्य फसलों का बीमा जरूर कराएं।

प्रचार रथों के जरिए किसानों को बताए जा रहे हैं फसल बीमा के लाभ

प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वर्ष 2020-21 की रबी फसलों का अधिक से अधिक बीमा कराने के लिए 52 प्रचार-रथों से किसानों को जागरूक किया जा रहा है। प्रचार-रथ 30 दिसंबर तक प्रदेश के ज्यादा से ज्यादा गांवों तक पहुंचकर किसानों को जागरूक करेंगे। खबरों से मिली जानकारी के अनुसार  एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड की ओर से 40 जिलों में, एचडीएफसी द्वारा 10 जिलों में और रिलायंस कंपनी द्वारा 2 जिलों में प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। प्रत्येक रथ द्वारा एक दिन में 4 से 5 गांवों में जाकर किसानों को जागरूक किया जाएगा। प्रचार-प्रसार के दौरान करीब 5 हजार किसान चौपालें आयोजित की जानी है। इसमें किसानों को फसल बीमा करवाने के फायदे बताए जाएंगे।

क्या है पीएम फसल बीमा योजना (PM Fasal Bima Yojana)

केंद्र सरकार की ओर से किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से फसल को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए पीएम फसल बीमा योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत खरीफ, रबी और बागवानी फसलों का बीमा किया जाता है। फसल बीमा के तहत किसान मामूली प्रीमियम राशि जमा करा कर अपनी फसल में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान पर फसल बीमा का लाभ प्राप्त कर सकता है। 

पीएम फसल बीमा योजना से इन अवस्थाओं में मिलता है बीमा का लाभ

पीएम फसल बीमा योजना, फसल की बुआई से लेकर कटाई के बाद तक की पूरे फसल चक्र से जुड़ी गतिविधियों के दौरान फसल के नुकसान के खिलाफ सुरक्षा सुनिश्चित करती है। इस योजना के तहत फसलों को प्रतिकूल मौसम जैसे- सूखा, बाढ़, कीट व्याधि, ओलावृष्टि, प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आग और खड़ी फसल के लिए चक्रवात के साथ ही ओलावृष्टि से बचाव के लिए व्यापक जोखिम कवर करती है। किसान रबी फसलों जैसे गेहूं, चना, सरसों आदि के साथी ही मौसम आधारित बागवानी फसलों का बीमा कराकर अपनी फसलों को सुरक्षित कर सकते हैं।

पीएम फसल बीमा योजना में किन-किन फसलों का करा सकते हैं बीमा 

वर्ष 2021-22 में खरीफ में बाजरा, ज्वार, मक्का, मूंग, मोठ, ग्वार, चंवला, उड़द, सोयाबीन, तिल, धान, कपास, मूंगफली, प्याज संतरा, अमरूद, किन्नू, अरंडी, फसलों का बीमा करा सकते है। 
वहीं रबी सीजन की फसलों में गेहूं, जौ, चना, सरसों, तारामीरा, जीरा, धनिया, ईसबगोल, मेथी, रबी मक्का, मसूर, टमाटर, प्याज, लहसुन, तरबूज, आंवला व बैंगन फसलों को अधिसूचित किया गया है। 

पीएम फसल बीमा योजना में कितना देना होता है प्रीमियम (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana)

पीएम फसल बीमा योजना में सभी फसलों के लिए खरीफ सीजन में 2 प्रतिशत प्रीमियम, रबी सीजन में 1.5 प्रतिशत प्रीमियम और वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए 5 प्रतिशत प्रीमियम दर रखी गई है। 

पीएम फसल बीमा योजना में कैसे कराएं फसलों का बीमा (PMFBY)

पीएम फसल बीमा योजना में फसलों का बीमा कराने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। इसके लिए किसान भाइयों को अपने नजदीकी बैंक, प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटी, कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) / ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई), कृषि विभाग के कार्यालय, बीमा कंपनी के प्रतिनिधि या सीधे राष्ट्रीय फसल योजना एनसीआईपी के पोर्टल http://www.pmfby.gov.in/ और प्रधानमंत्री फसल बीमा ऐप (https://play.google.com/store/apps/details?id=in.farmguide.farmerapp.central ) के माध्यम से ऑनलाइन  कर सकते है। फसल बीमा के संबंध में कोई भी जानकारी के लिए किसान भाई फसल बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या केंद्र सरकार के टोल फ्री नंबर 18001801551 पर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 

पीएम फसल बीमा योजना में पंजीकरण हेतु इन दस्तावजों की होगी आवश्यकता / प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2021

पीएम फसल बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए किसानों को आधार संख्या, बैंक पासबुक, भूमि रिकॉर्ड / किरायेदारी समझौते, और स्व-घोषणा प्रमाण पत्र ले जाना होगा। इस सीजन में, योजना के तहत नामांकित सभी किसानों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर नियमित एसएमएस के माध्यम से उनके आवेदन की स्थिति के बारे में सूचित किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ में 15 दिसंबर तक होगा बागवानी फसलों का बीमा

छत्तीसगढ़ राज्य में अभी रबी फसलों के साथ ही मौसम आधारित बागवानी फसलों के बीमा के लिए पंजीयन चल रहा है। राज्य के किसान 15 दिसंबर तक योजना के तहत पंजीकरण करा सकते हैं। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के किसान मौसम आधारित फसल बीमा के तहत सब्जी एवं अन्य उद्यानिकी फसलों का बीमा मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत करा सकते हैं। मौसम आधारित बीमा 15 दिसंबर 2021 तक किया जाएगा। किसान मौसम आधारित फसल बीमा के तहत रबी 2021 फसल हेतु अधिसूचित फसलें टमाटर, बैंगन, फूलगोभी, पत्तागोभी, प्याज एवं आलू जैसी उधानिकी फसलों के लिए बीमा करा सकते हैं। यह योजना प्रदेश के समस्त 28 जिलों में बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। 

मौसम आधारित फसलों के लिए कितना देना होगा प्रीमियम 

मौसम आधारित फसल बीमा के लिए किसानों को 5 प्रतिशत का प्रीमियम देना होता है, यह प्रीमियम फसल बीमा राशि का 5 प्रतिशत होता है। ऋणी किसान चाहें तो मौसम आधारित फसल बीमा से अपने आप को बाहर भी कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि से 7 दिन पूर्व संबंधित बैंक में आवेदन पत्र जमा करना होगा। 

कहां से मिलेगा मौसमी फसलों का बीमा कराने का फार्म 

आवेदन पत्र का फार्म बैंक से या तहसील के कृषि विकास अधिकारी के पास से प्राप्त किया जा सकता है। राज्य में किसान अपने फसल की बीमा निकटतम बैंक शाखाओं, प्राथमिक सहकारी समिति, लोक सेवा केंद्रों (सीएससी), भारत सरकार की बीमा पोर्टल (पीएमएफबीवाई डॉट जीओवी डॉट इन) के माध्यम से करा सकते हैं। 

बागवानी फसलों का बीमा कराने के संबंध में अधिक जानकारी के लिए कहां करें संपर्क

बागवानी फसलों का बीमा कराने के संबंध में अधिक जानकारी के लिए बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी के टोल फ्री नंबर 1800-209-5959 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के किसान मौसम आधरित फसल बीमा की जानकारी के लिए बैंक से या कृषि विस्तार अधिकारी से संपर्क किया जा सकता हैं।  

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