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एक मुश्त समाधान योजना : पुराने ऋण चुकाने पर ब्याज में 100 प्रतिशत तक की छूट

Published - 16 Jun 2021

जानें, क्या है ये योजना और इससे किसानों को कैसे होगा फायदा

किसानों को कृषि कार्यों सहित अन्य गतिविधियों को पूरा करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। इन कार्यों को संपन्न करने के लिए किसान अपने आसपास के साहूकार से धन उधार लेता है पर अधिक ब्याज देना पड़ता है। अब चूंकि सरकार किसानों को कम ब्याज पर सरकार की ओर से बैंकों के माध्यम से किसानों को ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है जिसका लाभ किसानों को मिल रहा है। इसी के साथ किसानों को फसल खराब होने व अन्य प्राकृतिक कारण से नुकसान होने पर ऋण चुकाने में कई प्रकार से छूट भी प्रदान की जाती है ताकि किसान आसानी से ऋण चुका सके। कई बार तो सरकार किसानों के पुराने कर्जे तक माफ कर देती है। इसी क्रम में हाल ही में उत्तरप्रदेश सरकार ने किसानों के हित में फैसला लिया है। किसानों को उनके द्वारा बैंक से लिए गए कृषि ऋण के ब्याज में 100 फीसदी तक छूट प्रदान की जा रही है। राज्य के किसानों को एक मुश्त समाधान योजना के तहत ब्याज में छूट का लाभ दिया जाएगा। 

 

सबसे पहले सरकार की सभी योजनाओ की जानकारी के लिए डाउनलोड करे, ट्रेक्टर जंक्शन मोबाइल ऍप - http://bit.ly/TJN50K1 


क्या है योजना एक मुश्त समाधान योजना 2021

उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को पुराने ऋण चुकाने पर ब्याज में 100 फीसदी तक छूट देने के लिए एकमुश्त समाधान योजना 2021″ लेकर आई है। इस योजना के तहत राज्य के वे सभी किसान जिन्होंने उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड से कृषि ऋण लिया हैं उनके द्वारा मूलधन को एक मुश्त जमा करने पर ब्याज में भारी छूट दी जा रही है। इस योजना के तहत ब्याज में 30 प्रतिशत से लेकर 100 प्रतिशत तक की ब्याज में छूट प्रदान की जाएगी। 


किन किसानों को योजना में किया गया है शामिल

एकमुश्त समाधान योजना  के तहत उत्तर प्रदेश के ऐसे किसान जिन्होंने 1 अप्रैल 2009 को अथवा उसके बाद दिनांक 31 मार्च 2013 तक के मध्य बैंक से ऋण लिया था उन्हें शामिल किया गया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को एकमुश्त मूलधन जमा करना होगा। मूलधन में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी।


ऋण की अवधि के अनुसार मिलेगी छूट

  • किसानों को ब्याज में छूट उसके द्वारा लिए गए ऋण अवधि के अनुसार दी जाएगी। योजना के तहत 30 से 100 प्रतिशत की ब्याज में छूट दिए जाने का प्रावधान किया गया है। 31 मार्च 1997 से 31 मार्च 2001 तक अथवा उक्त तिथि से पूर्व वितरित ऋण प्रकरणों में कुल देय मूलधन का शत प्रतिशत वसूली करते हुए उन पर देय समस्त ब्याज माफ किया जाएगा।
  • ऐसे किसान जिनका 30/06/2020 तक बकाया जमा नहीं हुआ एसे किसानों को ब्याज पर 30 प्रतिशत की छूट दी जाएगी तथा ब्याज का 70 प्रतिशत किसान को मूलधन के साथ देना होगा। 
  • इसके साथ ही 30/06/2020 को अथवा उससे पूर्व ऋणी सदस्य के मृतक होने की स्थिति में दिनांक 31/03/2013 तक अथवा उससे पूर्व ऋणी के लिए जाने का प्रतिबंध प्रभावी नहीं रहेगा। मृतक बकायेदारों के ऋण प्रकरणों में बकाये की समस्त किश्तों के साथ ही साथ आगामी तिथियों में देय किश्तों का अग्रिम भुगतान किए जाने की दशा में श्रेणी 04 में प्रावधानित व्यवस्था के अनुसार समस्त प्रकार के ब्याज में 30 प्रतिशत का लाभ अनुमन्य किया जा सकेगा। 


एक मुश्त ऋण समाधान योजना के नियम और शर्ते

  • जिन प्रकरणों में वितरण धनराशि / मूलधन के 50 प्रतिशत के बराबर या अधिक ब्याज की वसूली कर ली गयी है, उनमें अवशेष मूलधन लिया जाएगा। 
  • ऐसे प्रकरणों में वितरण धनराशि / मूलधन के 50 प्रतिशत से कम ब्याज की वसूली की गयी है उनमें मूलधन / वितरण ऋण राशि के (पूर्व में वसूली ब्याज को घटाते हुये) 50 प्रतिशत तक के बराबर ब्याज लिया जाएगा। श्रेणी 3 के अनुसार दिनांक 01 अप्रैल 2001 से दिनांक 31 मार्च 2009 तक एक मध्य ऋण लेने वाले कृषकों से अवशेष समस्त मूलधन की वसूली की जाएगी व उस पर देय समस्त ब्याज पर छुट का लाभ निम्नानुसार अनुमन्य कराया जाएगा। 
  • जिन प्रकरणों में वितरण धनराशि / मूलधन के बराबर या अधिक ब्याज की वसूली कर ली गयी है, उनमें अवशेष मूलधन लिया जाएगा। 
  • ऐसे प्रकरणों में वितरण धनराशि / मूलधन से कम ब्याज की वसूली की गयी है उनमें मूलधन / वितरित ऋण राशि (पूर्व में वसूली ब्याज को घटाते हुए) के बराबर ब्याज लिया जाएगा। 


योजना का लाभ लेने के लिए यहां कर सकते हैं संपर्क

उत्तर प्रदेश के किसान जिन्होंने सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड से ऋण लिया है और अभी तक सभी किश्त जमा नहीं की है उन सभी किसानों को योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए अपने संबंधित सहकारी विकास बैंक से संपर्क कर सकते हैंं।


राजस्थान के ऋणी किसानों को मिलेगा ब्याज माफी योजना का लाभ

राजस्थान सरकार ने किसान वर्ग को राहत देते हुए सहकारी भूमि विकास बैंकों से ऋण लेने वाले किसानों के हित में एक मुश्त समझौता योजना की अवधि को 31 मार्च 2021 से बढ़ाकर 30 जून 2021 तक लागू कर दिया गया है। इस योजना के तहत अवधिपार श्रेणी के किसानों द्वारा अवधिपार खाते का निस्तारण करने पर अवधिपार ब्याज एवं दंडनीय ब्याज की 50 प्रतिशत तक राशि माफ करने का प्रावधान किया गया है। 

योजना के तहत प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के सभी प्रकार के कृषि एवं अकृषि ऋण जो 1 जुलाई  2019 तक अवधिपार हो चुके है। ऐसे किसान अब 30 जून, 2021 तक अपना अवधिपार ऋण चुकाकर राहत का लाभ उठाते हुए नियमित किसान की श्रेणी में आ सकेंगे। सहकारिता मंत्री द्वारा मीडिया को बताए अनुसार ऐसे अवधिपार ऋणी किसान जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके परिवार को किसान की मृत्यु तिथि से संपूर्ण बकाया ब्याज, दंडनीय ब्याज एवं वसूली खर्च को पूर्णतया माफ कर राहत दी गई हैं।  

 

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