Published - 28 Jul 2021 by Tractor Junction
किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश में कृषक मित्र प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत गांव में कृषक मित्र की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए चयन प्रक्रिया शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि राज्य शासन के निर्देशानुसार ग्रामीण स्तर पर कृषक तथा प्रसार तंत्र के बीच जीवंत संबंध स्थापित करने की दृष्टि से दो आबाद ग्रामों पर एक कृषक मित्र का स्वप्रेरणा से कार्य करने के लिए नए सिरे से चयन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जिसे परियोजना संचालक आत्मा द्वारा संपादित किया जाएगा। इसके लिए राज्य के किसान और ग्रामीण, कृषि विस्तार अधिकारी अथवा पंचायत सचिव के माध्यम से 15 अगस्त 2021 के पूर्व आवेदन कर सकते हैं।
कृषक मित्र प्रशिक्षण योजना के तहत मध्यप्रदेश में कृषक मित्रों का चयन किया जा रहा है। इसके तहत दो गांवों पर एक कृषक मित्र लगाया जाएगा जिसे सरकार की ओर से निर्धारित मानदेय और सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। कृषक मित्र के लिए कुछ नियम और शर्तें भी है जो इस प्रकार से हैं-
• कृषक मित्र के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति किसी भी शासकीय, अद्र्धशासकीय, अशासकीय अथवा किसी लाभ के पद की सेवाएं नही प्राप्त कर रहा हो।
• कृषक मित्र के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति संबंधित दोनों ग्रामों में से किसी एक का निवासी हो।
• स्वयं की कृषि भूमि हो। हाईस्कूल पास हो एवं आवेदक की न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो।
• कृषक मित्र पर किसी भी प्रकार के आपराधिक प्रकरण में दोष सिद्ध ना हो।
• 30 प्रतिशत महिला कृषकों को यथासंभव प्राथमिकता दी जाएगी।
• ग्राम सभा से अनुमोदन की कार्यवाही 15 अगस्त 2021 को की जाएगी।
मध्यप्रदेश में कांग्रेस की सत्ता परिवर्तन और भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने पहले से चल रही कृषक बंधु योजना की जगह कृषक मित्र योजना लागू करने के निर्देश दिए थे। इसके तहत प्रदेश में 26 हजार कृषक मित्र तैनात किए जाने की योजना है। इन्हें प्रशिक्षण देकर कृषि विभाग और किसान के बीच की कड़ी बनाया जाएगा। इनके माध्यम से सरकार अपनी योजनाओं की जानकारी किसानों तक पहुंचाएगी। इस संबंध में कृषि मंत्री कमल पटेल ने प्रमुख सचिव अजीत केसरी को फिर से कृषक मित्र बनाने के निर्देश दिए हैं। इसी के तहत राज्य के गांवों में कृषक मित्रों की चयन की प्रक्रिया शुरू की गई है।
प्रदेश में कर्जमाफी योजना का ठीक से प्रचार नहीं होने और मैदानी जानकारियां नहीं मिलने के कारण कांग्रेस की कमल नाथ सरकार ने कृषक बंधु नियुक्त करने की योजना लागू की थी। इसके तहत हर दो पंचायत के बीच एक किसान की तैनाती कृषक बंधु के तौर पर होनी थी। इन्हें साल में 12 हजार रुपए मानदेय देने का भी प्रस्ताव था। सरकार की मंशा थी कि कृषक बंधु सरकार और किसान के बीच कड़ी का काम करेंगे। सरकार की योजनाओं की जानकारी किसानों तक पहुंचाएंगे और किसानों की समस्याएं कृषि विभाग के माध्यम से सरकार तक पहुंचाएंगे। कैबिनेट से निर्णय पारित होने के बाद विभाग ने योजना का खाका तो खींचा पर क्रियान्वयन नहीं हो सका और इससे पहले ही प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हो गया और बीजेपी की सरकार बन गई और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना की जगह फिर से अपनी कृषक मित्र योजना लागू करने का निर्णय लिया। इसके मद्देनजर कृषि मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि कृषक मित्र नियुक्त करने की प्रक्रिया तेजी के साथ शुरू की जाए।
कृषक मित्रों की नियुक्ति राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत कृषि तकनीकी एवं प्रबंधन के विस्तार कार्यक्रम के तहत की जाएगी। कृषक मित्रों को मानदेय भी दिया जाएगा। कृषक मित्र के अलावा विकासखंड, जिला और संभाग स्तर पर समन्वयक भी बनाए जाएंगे।
कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि स्थानीय प्रगतिशील किसान कृषक मित्र होगा। इसका काम किसानों के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे कामों के बारे में जानकारी देने के साथ किसानों को खेती में तकनीक के उपयोग को प्रोत्साहित करना भी होगा। किसानों को यदि किसी योजना का लाभ प्राप्त करने में कोई समस्या आती है तो कृषक मित्र इसकी सूचना वरिष्ठ स्तर पर देंगे। बता दें कि पहले कृषक मित्र के चयन के लिए आयु 40 वर्ष रखी गई थी लेकिन अब इसमें चयन की न्यूनतम आयु को 25 वर्ष कर दिया गया है। इससे गांव के युवाओं को भी इस योजना में प्राथमिकता मिल सकेगी।
कृषक मित्र प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत मध्यप्रदेश में हो रही भर्ती के लिए आवेदन वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी/ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर द्वारा संबंधित विकासखंड से प्राप्त किए जा सकते हैं। चयन संबंधी जानकारी के लिए विकासखंड स्तर पर पदस्थ वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी से संपर्क करें।
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत अभी ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। इस योजना के लिए 31 अगस्त 2021 तक आवेदन किया जा सकता है। इसके बाद वेबसाइट बंद हो जाएगी। आवेदन करने के लिए जिन दस्तावेज की जरूरत होगी उनमें नाम पिता / पीटीआई का नाम किस तरह के व्यवसाय से जुड़े हैं। जन्म तिथि आधार / वोटर आई.डी बैंक खाता- आई.एफ.एस.सी. कोड, ब्रांच तथा बैंक का नाम, मोबाइल नंबर आदि देना होगा।
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