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किसान फार्म तालाब योजना : खेत में तालाब बनवाने के लिए मिलेंगे 90 हजार रुपए

Published - 23 Aug 2021

जानें, क्या है राज्य सरकार की योजना और कैसे मिलेगा इसका लाभ

किसानों को खेती के लिए पानी की आवश्कता होती है। बिना पानी के खेती की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। वर्ष दर वर्ष बारिश की कमी के कारण कई राज्यों में भारी जल संकट पैदा हो गया है। इसे देखते हुए जल का संचय करना अब बेहद जरूरी हो गया है। खेती के लिए पानी की उपलब्धता बनी रहे इसके लिए राजस्थान सरकार की ओर से राज्य के किसानों के लिए किसान फार्म तालाब योजना चलाई जा रही है। इस योजना केे तहत राज्य का किसान अपने खेत में तालाब का निर्माण कराने के लिए सरकार से मदद प्राप्त कर सकता है। इस योजना के तहत सरकार की ओर से किसानों को खेत पर तालाब का निर्माण करवाने के लिए 90 हजार रुपए तक की सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के माध्यम से प्राप्त सरकारी सहायता से किसान अपने-अपने खेतों में वर्षा जल एकत्र करने के लिए तालाब का निर्माण कर सकते हैं। ताकि जब भी उन्हें जरूरत पड़े उस पानी को खेती के काम में इस्तेमाल कर सकें। इस योजना को संचालित करने के पीछे राजस्थान सरकार का उद्देश्य यह कि प्रदेश में वर्षा जल का संचय हो सके ताकि साल भर किसानों को सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता बनी रहे। 

 

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इस योजना से कैसे मिलती है सहायता

इस योजना के तहत राज्य सरकार की ओर किसानों को दो तरह से तालाब निर्माण के लिए सहायता प्रदान की जाती है। इसमें पहला एक कच्चे तालाब का निर्माण कराने पर दी जाती है। इसमें करीब 1200 घनमीटर तक के जल संचय किया जा सकता हो। वहीं दूसरी तरह से सहायता उन किसानों को दी जाती है जिन्होंने पक्के तालाब का निर्माण किया हो जिसमें बारिश का पानी उपयोग केे लिए लंबे समय तक के लिए संचय किया जा सके ताकि आवश्कतानुसार इसका उपयोग सिंचाई कार्य के लिए किया जा सके। 


योजना के तहत तालाब के लिए दिए जाने वाला अनुदान

कृषि विभाग, राजस्थान के अधिकारियों के अनुसार सभी श्रेणी के किसानों को लागत का 60 प्रतिशत (इसके साथ ही लागत का 10 प्रतिशत का अतिरिक्त अनुदान राज्य प्रमुख से देय है) या अधिकतम राशि रुपए नए फार्म तालाब पर 63,000 और प्लास्टिक लाइनिंग कार्य के साथ 90, 000 रुपए (बीआईएस मानदंडों के अनुसार 300 माइकोन) कम अनुदान देय होगा।


इन किसानों को मिलेगा योजना लाभ

इस योजना का उन किसानों को मिलेगा जिनके पास न्यूनतम कृषि योग्य भूमि 0.3 हेक्टेयर है। बेशर्त है ये कृषि भूमि किसान के खुद के नाम होनी चाहिए। इसके अलावा जो किसान जो कम से कम 7 साल से लीज एग्रीमेंट के तहत जमीन पर खेती कर रहे हैं वो भी इस योजना लाभ उठा सकते हैं।


योजना के तहत सब्सिडी प्राप्त करने हेतु आवश्यक दस्तावेज

  • खेत फार्म किसान तालाब योजना के तहत सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को इसके लिए आवेदन करना होगा। आवेदन करते समय किसानों को जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी वे इस प्रकार से हैं-
  • आधार कार्ड, भामाशा कार्ड, भूमि पहचान पत्र (खाता खसरा), बैंक खाता नंबर, जमाबंदी की प्रति (6 महीने से अधिक पुरानी नहीं) की आवश्यकता होगी। 
  • इसके अलावा आवेदक किसान के पास कितनी सिंचित और असिंचित भूमि है, इसके विवरण के साथ एक सादे कागज पर शपथ पत्र देना होगा।
  • संयुक्त खाताधारक के मामले में, आपसी सहमति के आधार पर, सह-खाता एक ही खसरे में अलग-अलग खेत तालाब बनाने के लिए अनुदान का हकदार होगा, यदि प्रति किसान का हिस्सा एक हेक्टेयर से अधिक हो।


योजना मेें किसान कैसे करें आवेदन

  • इस योजना के तहत तालाब निर्माण करवाने हेतु सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के लिए किसान अपने नजदीकी नागरिक सेवा केंद्र या ई-मित्र केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। 
  • दस्तावेजों के साथ मूल हस्ताक्षरित आवेदन कियोस्क पर जमा करें। 
  • आवेदक मूल आवेदन पत्र को ऑनलाइन ई-फॉर्म में भरेगा।
  • आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन और अपलोड करें।
  • ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की रसीद ऑनलाइन उपलब्ध होगी।
  • आवेदक मूल दस्तावेज व्यक्ति गत रूप से संबंधित कृषि विभाग के कार्यालय को डाक के माध्यम से भेजेगा।
  • इसकी रसीद विभाग कार्यालय से दी जाएगी।


योजना के संबंध में जानकारी हेतु यहां कर सकते हैं संपर्क

इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान जिला स्तर पर संबंधित कृषि कार्यालय से संपर्क कर सकता है। इसके अलावा ग्राम पंचायतों में कृषि पर्यवेक्षक के साथ बात कर सकते हैं। पंचायत समिति स्तर पर सहायक कृषि अधिकारी से भी संपर्क किया जा सकता है। वहीं जिला स्तर पर उप प्रत्यक्ष कृषि या उप निदेशक, बागवानी भी बात कर सकते हैं। 

 

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