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कर्ज माफी योजना : सरकार किसानों को देगी 2 हजार करोड़ रुपए की कर्जमाफी

Published - 26 Apr 2022

झारखंड में किसानों के 50 हजार रुपए के कर्ज होंगे माफ, जानें पूरी जानकारी

किसानों के आर्थिक बोझ को कम करने और उन्हें फिर से बैंक से ऋण मुहैया कराने के उद्देश्य से कई राज्यों की सरकार ने अपने यहां किसानों को कर्जमाफी का लाभ दिया है। इसी क्रम में झारखंड सरकार की ओर से भी किसानों के 31 मार्च, 2020 तक के मानक फसल ऋण बकाया खातों में 50 हजार रुपए तक के बकाया ऋण माफ किए जाएंगे। इसके लिए लाभार्थी सूची की घोषणा जल्द ही की जाएगी। यदि आप भी झारखंड राज्य के किसान है और कर्जमाफी योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो ट्रैक्टर जंक्शन की इस पोस्ट को पूरा पढ़ें ताकि आपको पूरी योजना की ठीक से जानकारी मिल सके। तो आइए जानते हैं क्या है झारखंड सरकार की कर्जमाफी योजना और इससे कैसे मिलेगा लाभ।

क्या है कर्जमाफी योजना झारखंड (Jharkhand Kisan Karj Mafi Yojana)

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सारेन ने 15 अगस्त 2021 को झारखंड किसान कर्ज माफी योजना की घोषणा की गई थी। इस योजना के तहत राज्य के सभी सीमांत और छोटे किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। इसके लिए बजट में दो हजार करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। बता दें कि झारखंड में 5 लाख से भी अधिक ऐसे किसान हैं जिन्होंने कर्ज ले रखा है। इनमें से अधिकांश किसानों ने कर्ज किसान क्रेडिट कार्ड योजना के जरिये लिया हुआ है। झारखंड में कर्ज माफी योजना को अगले साल तक के बढ़ा दिया गया है। यदि किसान इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो उन्हें इसके लिए आवेदन करना होगा और लाभार्थी सूची में अपना नाम देखना होगा। यदि लाभार्थी सूची में आपका नाम होता है तो आपका 50 हजार रुपए का कर्ज माफ हो जाएगा।

किन किसानों को मिलेगा कर्ज माफी योजना का लाभ

किसान कर्ज माफी योजना झारखंड के तहत राज्य के सभी छोटे और सीमांत किसानों के 50 हजार रुपए तक के कर्ज माफ किए जाएंगे। इसी के साथ ही गन्ने की फसल, फलों के साथ अन्य पारंपरिक खेती करने वाले किसानों को भी किसान कर्ज माफी योजना का लाभ दिया जाएगा। कर्ज माफी योजना का उद्देश्य किसानों की आर्थिक रूप से सहायता करना है ताकि वे अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए दुबारा बैंक लोन ले सकें।

किसानों को ऋण में कितनी मिलेगी राहत

किसान कर्ज माफी योजना झारखंड में किसानों को 50 हजार रुपए तक के ऋण माफ किए जाएंगे। यदि किसी किसान ने एक लाख रुपए का बैंक से कर्ज ले रखा है तो उसका 50 हजार रुपए तक कर्ज माफ होगा। बाकी 50 हजार रुपए उसे ब्याज सहित बैंक को चुकाने होंगे।

किसान कर्ज माफी योजना के लिए पात्रता/शर्तें (Debt Waiver Scheme, Debt Relief Scheme)

किसान कर्ज माफी योजना झारखंड के लिए कुछ पात्रता और शर्तें निर्धारित की गई है जो इस प्रकार से हैं-

  •  रैयत किसान जो अपनी भूमि पर स्वयं कृषि करते है, इस योजना के पात्र होंगे।
  • गैर-रैयत किसान जो अन्य रैयतों की भूमि पर कृषि करते हैं यानि उनके पास स्वयं की भूमि नहीं है, ऐसे किसानों को भी कर्जमाफी योजना का लाभ दिया जाएगा।
  • किसान कर्ज माफी योजना झारखंड का लाभ उस किसानों को मिलेगा जो राज्य के स्थाई निवासी हैं।
  • योजना का लाभ लेने के लिए किसान की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। अधिकतम आयु की कोई सीमा निर्धारित नहीं है।
  • एक परिवार से एक ही फसल ऋण धारक सदस्य पात्र को ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
  • फसल ऋण झारखंड में स्थित अर्हताधारी बैंक प्राप्त बैंक से निर्गत होना चाहिए।
  • यह योजना सभी फसल ऋण धारक के लिए स्वैच्छिक है।
  • किसान कर्ज माफी योजना में आवेदन करने वाले किसान अल्पावधि फसल ऋण धारक होना चाहिए। 
  • दिवंगत ऋण धारक का परिवार भी कर्ज माफी का पात्र होगा।
  • आवेदन करने वाले किसान के पास मानक फसल ऋण खाता होना जरूरी है।
  • आवेदन के पास क्रेडिट कार्ड होना भी आवश्यक है। इसके अलावा आवेदक के पास राशन कार्ड, वैध आधार नंबर भी होना जरूरी है।

इन लोगों को नहीं मिलेगा किसान कर्ज माफी योजना का लाभ

कर्ज माफी योजना झारखंड में कुछ अपात्र लोगों को योजना से अलग रखा गया है। इन्हें कर्जमाफी का लाभ नहीं दिया जाएगा चाहे वे किसान ही क्यूं न हो। जिन लोगों को कर्जमाफी का लाभ नहीं मिलेगा, वे इस प्रकार से हैं-

  • निम्न श्रेणी के ऋण धारक इस योजना में शामिल होने के पात्र नहीं होंगे।
  • राज्य सभा/लोक सभा/विधान सभा के पूर्व एवं वर्तमान सदस्य / राज्य सरकार के पूर्व या वर्तमान मंत्री/नगर निकायों के वर्तमान अध्यक्ष/जिला परिषद के वर्तमान अध्यक्ष या मंत्री/नगर निकायों के वर्तमान अध्यक्ष/जिला परिषद के वर्तमान अध्यक्ष इस योजना के पात्र नहीं माने जाएंगे।
  • केंद्र या राज्य, विभाग एवं इनके क्षेत्रीय इकाई/राज्य सरकार के मंत्रालय/पीएसई एवं संबद्ध कार्यालय, सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थाओं के सभी कार्यरत या सेवानिवृत्त पदाधिकारी एवं कर्मी तथा स्थानीय निकायों के नियमित कर्मी (मल्टीटाकिंग स्टाफ/ग्रुप फोर्थ/ग्रुप डी के कर्मी को छोडक़र) पात्र नहीं होंगे।
  • सभी सुपर न्यूटिटेड / सेवानिवृत्त पेंशनधारी जिनकी मासिक पेंशन 10 हजार रुपए या इससे अधिक है (मल्टीटाकिंग स्टाफ/ग्रुप फोर्थ/ग्रुप डी के कर्मी को छोडक़र) वे पात्र नहीं होंगे।
  • गत निर्धारण वर्ष 2020-21 में आयकर देने वाले सभी व्यक्ति इस योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे।
  • इसके अलावा सभी निबंधित डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट एवं आर्किटेक्ट, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं।

ऋण माफी योजना में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

जो किसान ऋण माफी योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो उन्हें इसके लिए आवेदन करना होगा। आवेदन के लिए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होगी जो इस प्रकार से है-

  • आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड
  • किसान के भूमि से जुड़े  दस्तावेज
  • किसान निवास प्रमाण पत्र
  • किसान का पहचान पत्र
  • बैंक अकाउंट की पासबुक
  • किसान का आधार से लिंक मोबाइल नंबर
  • किसान की पासपोर्ट साइज फोटो 

किसान कर्ज माफी योजना झारखंड में कैसे करें आवेदन

ऋण माफी योजना के लिए राज्य के किसान वाणिज्यिक बैंक, अनुसूचित सहकारी बैंक एवं ग्रामीण बैंक में किसान आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत कॉमन सर्विस सेंटर तथा बैंक के द्वारा आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया है जिससे आवेदकों को उनके अपने निकटतम बैंक शाखा से संपर्क कर वहां से फॉर्म लेना होगा। इसके बाद फॉर्म में पूछी गई सभी सूचनाओं को सही से भरना होगा। इसके बाद मांगे गए दस्तावेजों को संलग्न करना होगा और इसे बैंक में जमा कराना होगा। केवाईसी होने के बाद पात्र किसानों के ऋण माफ किए जाएंगे।

किसान कर्ज माफी के लिए तैयार होगा एक अलग पोर्टल

किसान कर्ज माफी योजना झारखंड के लिए राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) द्वारा एक पोर्टल तैयार किया जाएगा। इस पोर्टल के तहत सभी बैंक का डाटा को रखा जाएगा। इस पोर्टल पर किसान के कर्ज का पूरा ब्यौरा और कर्ज की श्रेणी आदि की जानकारी मौजूद होगी। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति यानि एसएलबीसी द्वारा इस पोर्टल पर 50 हजार तक का कर्ज लेने वाले किसानों के लिए एक अलग फोल्डर बनाया जाएगा। इसी प्रकार 50 हजार ऊपर और एक लाख रुपए तक का लोन लेने वाले के लिए दूसरा फोल्डर और एक से ऊपर और डेढ़ लाख रुपए तक का लोन लेने वाले किसानों के लिए एक और फोल्डर बनाया जाएगा। इसी प्रकार से एसएलबीसी के पोर्टल पर अलग-अलग श्रेणी और कर्ज की रकम के हिसाब से अलग-अलग किसानों की सूची तैयार की जाएगी। अब इस सूची में से जिन किसान का बकाया ऋण 50 हजार रुपए तक का है या जिन किसान ने 50 हजार तक का लोन लिया था उनका ऋण माफ किया जाएगा। इस पोर्टल पर ही राज्य सरकार की ओर से लाभार्थी सूची भी जारी की जाएगी।

ऋण माफी योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए कहां करें संपर्क

ऋण माफी योजना झारखंड के संबंध में अधिक जानकारी के लिए राज्य के किसान अपने जिले की निकटतम शाखा से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी अधिकारिक https://jkrmy.jharkhand.gov.in/default?lb=en वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं।
 

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