सरकार ने फिर बढ़ाई आधार को पैन कार्ड से लिंक करने की तिथि

Share Product Published - 18 Sep 2021 by Tractor Junction

सरकार ने फिर बढ़ाई आधार को पैन कार्ड से लिंक करने की तिथि

जानें, ऑनलाइन आधार को पैन से लिंक करने का तरीका

सरकार ने एक बार फिर आधार को पैन से लिंक करने की तिथि बढ़ा दी है। यदि आपने अभी तक आधार को पैन से लिंक नहीं किया है तो यह खबर आपके लिए जानना जरूरी है। मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार सरकार ने आधार को पैन कार्ड से जोडऩे की समयसीमा एक बार फिर बढ़ा दी है। जो लोग अब तक पैन और आधार को लिंक नहीं कर पाए हैं, वे 31 मार्च 2022 तक इसे निपटा सकते हैं। बता दें कि आधार और पैन को लिंक करने की समय-सीमा 30 सितंबर 2021 को खत्म हो रही थी। 

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क्यूं बढ़ाई गई आधार को पैन से लिंक करने की तिथि?

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज ने एक बयान में कहा कि कोविड-19 की वजह से हितधारकों की ओर से सामना किए जा रहे मुश्किलों को देखते हुए समयसीमा बढ़ाई गई है, जो अनुपालन को आसान बनाएगा। सीबीडीटी ने कहा, आधार को पैन कार्ड से लिंक करने के लिए समय-सीमा को 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दिया गया है। इसके अलावा इनकम टैक्स कानून के तहत पेनल्टी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए भी समयसीमा को 31 मार्च 2022 तक बढ़ाने का ऐलान किया गया है। 

 

कैसे पता करें कि आपका आधार से पैन को लिंक है या नहीं? 

यदि आप कन्फ्यूज है कि आपका आधार, पैन से लिंक है या नहीं? तो आप नीचे दिए गए तरीके से इसे चेक कर सकते हैं-

  • सबसे पहले  https://www.incometax.gov.in  पर जाएं। 
  • इसके बाद आवर सर्विस पर क्लिक करें, वहां आपको लिंक आधार का ऑप्शन आएगा। 
  • इसके बाद लिंक आधार नाऊ अवाउट आधार पैन लिंकिंग स्टे्टस विकल्प पर जाएं। 
  • एक नया पेज खुल जाएगा। वहां अपना पैन और आधार कार्ड की डीटेल्स लिखें। 
  • एक बार पूरी जानकारी देने के व्यू लिंक आधार स्टे्टस पर क्लिक करें। 
  • इसके बाद अलग आपको दिखने लगेगा कि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है या नहीं। 
  • यदि आपका पैन, आधार से लिंक नहीं हैं तो एसएमएस का इस्तेमाल करने के लिए 567678 या 56161 पर मैसेज भेज कर आधार को पैन कार्ड से लिंक करवाया जा सकता है।

 

आधार और पैन को लिंक करते समय किन बातों का ध्यान

अपने आधार को पैन से लिंक करते समय कुछ सावधानी जरूरी है। आधार-पैन लिंक कराने के लिए ध्यान रखें कि आपके पैन और आधार की डिटेल्स में कोई अंतर न हो जैसे नाम मिसमैच होना या जन्मतिथि गलत होना। अगर ऐसा है तो आपको पैन-आधार लिंकिंग कैंसिल होने का सामना करना पड़ सकता है।

 

आधार को पैन से ऑनलाइन लिंक करने का यह है तरीका

  • अपने पैन और आधार को लिंक करने के लिए इनकम टैक्सई-फाइलिंग वेबसाइट  https://www.incometax.gov.in पर जाएं।
  • फॉर्म में अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें।
  • अपने आधार कार्ड के अनुसार अपना नाम दर्ज करें।
  • यदि आपके आधार कार्ड पर केवल आपके जन्म वर्ष का उल्लेख है, तो आपको बॉक्स में सही का चिन्ह लगाना होगा।
  • अब वेरीफाई के लिए छवि में उल्लेखित कैप्चा कोड दर्ज करें।
  • आधार लिंक बटन पर क्लिक करें।
  • आपको एक पॉप-अप संदेश दिखाई देगा कि आपका आधार आपके पैन के साथ सफलतापूर्वक जुड़ जाएगा।
  • वहीं नेत्रहीन उपयोगकर्ता ओटीपी के लिए अनुरोध कर सकते हैं जो कैप्चा कोड के बजाय रजिस्टर मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा।

 

एसएमएस द्वारा ऐसे करा सकते हैं आधार को पैन से लिंक

  • आप अपने मोबाइल से एसएमएस भेजकर भी आधार को पैन से लिंक कर सकते हैं। इसका तरीका इस प्रकार से है-
  • आपको एक फॉरमेट में मैसेज लिखना होगा।
  • UIDPAN <12 डिजिट का आधार न0> <10 डिजिट का पैन न0>
  • अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर से 567678या 56161 पर ये एसएमएस भेजें।
  • अगर आपका आधार नंबर 987654321012 है और आपका पैन ABCDE1234F है, तो आपको टाइप करना है UIDPAN 987654321012 ABCDE1234F और इस संदेश को 567678 या 56161 पर भेज दें।

 

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