Published - 06 Nov 2021 by Tractor Junction
बिहार में बाढ़ और बारिश से किसानों की फसल बर्बाद हुई है। इससे यहां के किसान पूरी तरह से टूट चुके हैं। ऐसे में बिहार सरकार ने किसानों की समस्या को ध्यान में रखते हुए उन्हें 1 हजार रुपए से लेकर 18 हजार प्रति हेक्टेयर की दर से इनपुट अनुदान दिए जाने का निर्णय लिया है। सरकार के इस फैसले से राज्य के किसानों को राहत मिलेगी। बता दें कि इस साल बिहार में काफी बारिश हुई और इससे यहां के किसानों के खेत में पानी भर गया था जिससे कई किसानों की पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो गई। वहीं बारिश से कई किसानों की फसल ही पानी में बह गई। बिहार में अति बारिश के कारण फसलों को नुकसान पहुंचा। इसके अलावा कई किसानों की परती भूमि होने के कारण उनके खेत खाली रहे जिससे उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। ऐसे समय में बिहार सरकार की ओर से किसानों को इनपुट अनुदान का लाभ दिया जाना स्वागत योग्य कदम है।
मीडिया में प्रकाशित खबरों के अनुसार बिहार के कृषिमंत्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि सरकार ने इस साल बाढ़ और बारिश के कारण हुए नुकसान की भरपाई का ऐलान किया है। किसानों को कृषि इनपुट अनुदान दिया जाएगा। यह राशि 1000 रुपए से 18000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक होगी। इसके लिए सरकार सभी जिला प्रशासन से इनपुट मंगा रही है।
कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह के अनुसार अब तक राज्य के 30 जिलों पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, भभुआ, गया, जहानाबाद, सारण, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, सीतामढ़ी, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, शेखपुरा, लखीसराय, खगडिय़ा, भागलपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णियां, अररिया तथा कटिहार में बाढ़/अतिवृष्टि से फसल को नुकसान हुआ है।
इसी प्रकार राज्य के 17 जिलों जिनमें नालंदा, बक्सर, सारण, गोपालगंज मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, सीतामढ़ी, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगडिय़ा, सहरसा, अररिया तथा कटिहार में विभिन्न कारणों से कुछ भूमि परती भी रह गई है। उन्हें भी इनपुट अनुदान के तहत मुआवजा दिया जाएगा। इसमें वे किसान शामिल होंगे जिन्होंने परती भूमि, जिस पर पिछले तीन वर्षों में वहां फसल लगाई थी लेकिन बाढ़/अतिवृष्टि के कारण इस साल फसल नहीं लगा पाएं हो। ऐसे किसानों को भी कृषि इनपुट अनुदान का लाभ प्रदान किया जाएगा।
इनपुट अनुदान योजना का उद्देश्य किसानों की आर्थिक रूप से मदद करना है। जिन किसानों की फसल बारिश, ओलावृष्टि बाढ़ के कारण खराब हो जाती है। उन किसानों के नुकसान की भरपाई के लिए बिहार सरकार की तरफ से अनुदान प्रदान किया जाता है। किसानों को मिलने वाली सब्सिडी की धनराशि डीबीटी के माध्यम से सीधे किसानों खाते में दी जाती है। योजना के तहत जिस भूमि में सिल्ट/बालू का जमाव 3 इंच से ऊपर हो उन्हें 12,200 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर पर सरकार अनुदान देय होगा।
प्रदेश के किसानों को योजना का लाभ लेने के लिए इनपुट अनुदान के लिए आवेदन फॉर्म भरना होगा। आवेदन के लिए किसान बिहार कृषि विभाग की अधिकारिक वेबसाइट dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन करना होगा। आवेदन का सत्यापन होने के बाद किसानों को इनपुट अनुदान उनके खातों में डीबीटी के माध्यम उनके प्रदान किया जाएगा।
इनपुट अनुदान का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। किसान चाहे तो सीएससी के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। यदि आप स्वयं आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन की ऑनलाइन प्रक्रिया इस प्रकार से है-
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