बिहार में किसानों को मिलेगा 18 हजार रुपए प्रति हेक्टयर इनपुट अनुदान

Share Product Published - 06 Nov 2021 by Tractor Junction

बिहार में किसानों को मिलेगा 18 हजार रुपए प्रति हेक्टयर इनपुट अनुदान

बिहार में इनपुट अनुदान : जानें, किन जिलों के किसानों दी जाएगी आर्थिक सहायता

बिहार में बाढ़ और बारिश से किसानों की फसल बर्बाद हुई है। इससे यहां के किसान पूरी तरह से टूट चुके हैं। ऐसे में बिहार सरकार ने किसानों की समस्या को ध्यान में रखते हुए उन्हें 1 हजार रुपए से लेकर 18 हजार प्रति हेक्टेयर की दर से इनपुट अनुदान दिए जाने का निर्णय लिया है। सरकार के इस फैसले से राज्य के किसानों को राहत मिलेगी। बता दें कि इस साल बिहार में काफी बारिश हुई और इससे यहां के किसानों के खेत में पानी भर गया था जिससे कई किसानों की पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो गई। वहीं बारिश से कई किसानों की फसल ही पानी में बह गई। बिहार में अति बारिश के कारण फसलों को नुकसान पहुंचा। इसके अलावा कई किसानों की परती भूमि होने के कारण उनके खेत खाली रहे जिससे उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। ऐसे समय में बिहार सरकार की ओर से किसानों को इनपुट अनुदान का लाभ दिया जाना स्वागत योग्य कदम है। 

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बिहार सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए किया है ऐलान

मीडिया में प्रकाशित खबरों के अनुसार बिहार के कृषिमंत्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि सरकार ने इस साल बाढ़ और बारिश के कारण हुए नुकसान की भरपाई का ऐलान किया है। किसानों को कृषि इनपुट अनुदान दिया जाएगा। यह राशि 1000 रुपए से 18000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक होगी। इसके लिए सरकार सभी जिला प्रशासन से इनपुट मंगा रही है। 

30 जिलों के किसानों को मिलेगा इनपुट अनुदान का लाभ

कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह के अनुसार अब तक राज्य के 30 जिलों पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, भभुआ, गया, जहानाबाद, सारण, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, सीतामढ़ी, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, शेखपुरा, लखीसराय, खगडिय़ा, भागलपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णियां, अररिया तथा कटिहार में बाढ़/अतिवृष्टि से फसल को नुकसान हुआ है।

परती भूमि के  लिए भी मिलेगा मुआवजा

इसी प्रकार राज्य के 17 जिलों जिनमें नालंदा, बक्सर, सारण, गोपालगंज मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, सीतामढ़ी, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगडिय़ा, सहरसा, अररिया तथा कटिहार में विभिन्न कारणों से कुछ भूमि परती भी रह गई है। उन्हें भी इनपुट अनुदान के तहत मुआवजा दिया जाएगा। इसमें वे किसान शामिल होंगे जिन्होंने परती भूमि, जिस पर पिछले तीन वर्षों में वहां फसल लगाई थी लेकिन बाढ़/अतिवृष्टि के कारण इस साल फसल नहीं लगा पाएं हो। ऐसे किसानों को भी कृषि इनपुट अनुदान का लाभ प्रदान किया जाएगा।

कितना मिलेगा इनपुट अनुदान / मुआवजा

  1. बाढ़/अतिवृष्टि से हुई फसल क्षति के लिए वर्षाश्रित (असिंचित) फसल क्षेत्र के लिए 6,800 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान दिया जाएगा।
  2. सिंचित क्षेत्र के लिए 13,500 रुपए प्रति हेक्टेयर अनुदान दिया जाएगा।
  3. शाश्वत फसल (गन्ना सहित) के लिए 18,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से कृषि इनपुट अनुदान का लाभ प्रदान किया जाएगा। 
  4. परती भूमि के लिए भी 6,800 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से कृषि इनपुट अनुदान दिया जाएगा।
  5. यह अनुदान प्रति किसान अधिकतम दो हेक्टेयर के लिए ही दिया जाएगा तथा किसान को इस योजना के तहत फसल क्षेत्र के लिए न्यूनत्तम 1,000 रुपए अनुदान दिया जाएगा।
  6. कृषि इनपुट अनुदान सभी प्रभावित रैयत एवं गैर रैयत किसान को देय होगा। यहां रैयत किसान वे हैं जिनके पास स्वयं के लिए खेती की भूमि है और गैर रैयत किसान वे हैं जो अन्य की भूमि पर खेतीबाड़ी का काम करते हैं। 

क्या है बिहार सरकार की इनपुट अनुदान योजना

इनपुट अनुदान योजना का उद्देश्य किसानों की आर्थिक रूप से मदद करना है। जिन किसानों की फसल बारिश, ओलावृष्टि बाढ़ के कारण खराब हो जाती है। उन किसानों के नुकसान की भरपाई के लिए बिहार सरकार की तरफ से अनुदान प्रदान किया जाता है। किसानों को मिलने वाली सब्सिडी की धनराशि डीबीटी के माध्यम से सीधे किसानों खाते में दी जाती है। योजना के तहत जिस भूमि में सिल्ट/बालू का जमाव 3 इंच से ऊपर हो उन्हें 12,200 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर पर सरकार अनुदान देय होगा। 

किसानों को कैसे मिलेगा इनपुट अनुदान

प्रदेश के किसानों को योजना का लाभ लेने के लिए इनपुट अनुदान के लिए आवेदन फॉर्म भरना होगा। आवेदन के लिए किसान बिहार कृषि विभाग की अधिकारिक वेबसाइट dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन करना होगा। आवेदन का सत्यापन होने के बाद किसानों को इनपुट अनुदान उनके खातों में डीबीटी के माध्यम उनके प्रदान किया जाएगा। 

इनपुट अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

इनपुट अनुदान का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। किसान चाहे तो सीएससी के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। यदि आप स्वयं आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन की ऑनलाइन प्रक्रिया इस प्रकार से है-

  • कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत आवेदन करने के लिए सबसे पहले प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, कृषि विभाग, बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर dbtagriculture.bihar.gov.in जाएं।
  • अब आपकी स्क्रीन पर वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
  • होम पेज पर पंजीकरण करे का ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • अब खुले हुए नए पेज में यदि आप आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आधार कार्ड का नंबर अपनी स्क्रीन पर दर्ज करें।
  • फिर प्रमाणीकरण के बटन पर क्लिक कर दें।
  • अब आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी व रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा।
  • आपको अब वापस होम पेज पर जाना है। वहां ऑनलाइन आवेदन करें के ऑप्शन पर क्लिक करें। 
  • अब आपके सामने लिस्ट खुल जाती है वहां कृषि इनपुट अनुदान योजना 2020-21 के ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • अब आपकी स्क्रीन पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का पेज खुलेगा।
  • फिर आपको खुले हुए पेज में पंजीकरण संख्या दर्ज करनी है जो आपके फोन नंबर पर आई होगी। 
  • फिर आपकी स्क्रीन पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाता है।
  • फार्म में पूछी गई जानकारी दर्ज करें।
  • सभी जानकारी को भरने के बाद मांगे गए दस्तावेजों को अपलोड करें।
  • और फॉर्म की जांच करने के बाद फॉर्म को सबमिट कर दें।
  • इस तरह इनपुट अनुदान में आपके आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

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