Published - 13 Oct 2021
केंद्र और राज्य सरकारों ने किसानों के लाभार्थ कई योजनाएं चलाई जा रही है। केंद्र सरकार की ओर से किसानों को फसल आदान खरीदने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ दिया जाता है। इस योजना के तहत किसानों को हर चार-चार माह के अंतराल में 2-2 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। साल में कुल 6 हजार रुपए किसानों को आर्थिक सहायता लाभ प्रदान किया जाता है। केंद्र की तरह ही कई राज्यों में किसानों की फसल हानि की भरपाई के लिए योजनाएं चलाई जा रही है। कई राज्यों में इसका लाभ पीएम फसल बीमा के माध्यम से किसानों को दिया जाता है। वहीं कई जगह पर सरकारें खुद अपने स्तर पर योजना संचालित कर किसानों को फसल नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा राशि देती है। ऐसी ही एक योजना बिहार राज्य सरकार की ओर से शुरू की गई है। इस योजना का नाम फसल सहायता योजना है। ये योजना बिहार राज्य के रैयत और गैर रैयत दोनों तरह के किसानों के लिए है। इस फसल सहायता योजना के तहत वहीं किसान लाभ के पात्र होंगे जिन्होंने निर्धारित तिथि तक इस योजना में आवेदन किया है। इस वर्ष पिछले खरीफ सीजन (2020-21) की फसलों की हुई क्षति के लिए का मुआवजा राशि वितरित की जा चुकी है। शेष जो भी रह गए हैं, वे भी दी जा रही है। बता दें कि इस साल 13 सितंबर 2021 से किसानों को रबी की क्षति पर मुआवजा राशि सरकार की ओर से देनी शुरू की गई थी।
फसल सहायता योजना के तहत किसानों को क्षति का मुआवजा दिया जाता है। राज्य सरकार के पास पिछले खरीफ सीजन (2020-21) में करीब 70 लाख किसानों ने आवेदन किया था जिसको क्षति का मुआवजा राज्य सरकार की ओर से 13 सितंबर 2021 को देना शुरू किया गया। बिहार सरकार के सहकारिता विभाग की ओर से साल (2020-21) में खरीफ फसलों में हुए नुकसान की भरपाई के लिए किसानों को ये राशि प्रदान की गई। इस योजना के तहत सरकार इस बार रैयत और गैर रैयत दोनों तरह के पात्र किसानों को नकदी का भुगतान किया है। अनुमान है कि इस योजना के तहत राज्य के किसानों के बीच 226 करोड़ रुपए वितरित किए जाएंगे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक करीब 218 करोड़ 40 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। यह राशि पिछले साल खरीफ मौसम में हुए नुकसान की भरपाई के तौर पर दी गई है।
इससे पहले फसल सहायता योजना में रबी की सहायता राशि के रूप में बिहार के लगभग 4 लाख 63 हजार किसानों को पात्र बताया गया था। सहकारिता विभाग ने 4 लाख 47 हजार 70 किसानों के बीच राशि बांट दी है और शेष को भी जल्द बैंक खाते में राशि भिजवाई जा रही है।
बिहार राज्य फसल सहायता योजना हेतु निम्नलिखित कागजात की स्व-प्रमाणित प्रति होना आवश्यक हैं- यह दस्तावेज रैयत और गैर रैयत दोनों प्रकार के किसानों के लिए जरूरी है-
फसल सहायता योजना बिहार के लिए किसानों राज्य सरकार की ओर से तय की गई अंतिम तिथि तक आवेदन करना होता है। इस साल खरीफ सीजन की फसलों के लिए राज्य के सहकारिता विभाग ने 31 जुलाई तक आवेदन की तिथि तय की थी। जिसका मुआवजा किसानों को दिया जा रहा है। आगे रबी सीजन की फसलों के लिए रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे जिसकी तिथि राज्य सरकार की ओर से दी जाएगी। इस योजना में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए राज्य के किसानों को इसकी अधिकारिक वेबसाइट www.pacsonline.bih.nic.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके अलावा सहकारिता विभाग के पोर्टल https://pacsonline.bih.nic.in/fsy/ पर भी पर आवेदन किया जा सकता है।
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