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कृषि यंत्रों पर सब्सिडी : टोकन सिस्टम से कृषि यंत्रों पर मिलेगी 50% तक सब्सिडी

Published - 17 May 2022

जानें, क्या है राज्य सरकार की कृषि यंत्र सब्सिडी योजना और इसमें कैसे करना है आवेदन

किसानों को खेती के लिए कई प्रकार के कृषि यंत्रों की आवश्यकता होती है। आधुनिक कृषि यंत्रों से खेती का काम आसान हो जाता है। लेकिन महंगे होने के कारण हर किसान इन यंत्रों को खरीद पाने में समक्ष नहीं होता है। ऐसे किसानों की मदद के लिए सरकार की ओर से उन्हें सब्सिडी का लाभ दिया जाता है ताकि लघु और सीमांत किसान भी आसानी से इन कृषि यंत्रों को खरीद सकें। इसी क्रम में यूपी की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किसानों की सहायता के लिए यूपी कृषि यंत्र सब्सिडी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत किसानों को कृषि यंत्र खरीदने के लिए 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाती है। आज हम ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से यूपी कृषि यंत्र सब्सिडी योजना की जानकारी दे रहे हैं। 

टोकन के माध्यम से मिलेगी कृषि यंत्रों पर सब्सिडी

यूपी कृषि यंत्र सब्सिडी योजना के तहत किसानों को टोकन के माध्यम से कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। इसके तहत किसानों को सब्सिडी के रूप में कृषि विभाग की ओर से टोकन जारी किया जाता है। फिर इस टोकन के माध्यम से प्रदेश के किसानों को कृषि यंत्र सब्सिडी योजना के तहत  करीब 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाती है। बता दें कि इस योजना का लाभ लघु, सीमांत एवं पिछड़े वर्ग से संबंधित किसानों को दिया जाएगा। 

योजना के तहत दिए जाने वाले कृषि यंत्र और उपकरण

यूपी कृषि यंत्र सब्सिडी योजना के तहत विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्र और उपकरण किसानों को सब्सिडी पर उपलब्ध कराए जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत जिन कृषि यंत्रों और उपकरणों पर सब्सिडी दी जाती है, वे इस प्रकार से हैं- 

हेरो, कल्टीवेटर, मिनी राइस मिल, पावर टिलर, लेजर लैंड लेवलर, मल्टी क्रॉप थ्रेशर, पावर चैफ कटर, ट्रैक्टर माउंडेड स्प्रेयर, डिस्क प्लाऊ, आयल मिल विद फिल्टर प्रेस, रोटावेपर, स्ट्रा रीपर, पैकिंग मशीन, आलू खुदाई मशीन, कस्टम हायरिंग सेंटर आदि कृषि यंत्रों किसानों को सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है।

यूपी कृषि यंत्र सब्सिडी योजना में आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

राज्य के जो किसान सब्सिडी पर कृषि यंत्र का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के लिए आपको कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, ये दस्तावेज इस प्रकार से हैं- 

  • आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड
  • बैंक खाता विवरण के लिए बैंक पास बुक की कॉपी
  • आवेदन करने वाले किसान का फोटो
  • किसान का मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो,
  • खेत के कागजात जिसमें खसरा खतौनी की कॉपी

यूपी कृषि उपकरण सब्सिडी योजना में टोकन हेतु कैसे करें ऑनलाइन आवेदन

राज्य के जो किसान यूपी कृषि उपकरण सब्सिडी योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं उन्हें टोकन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। बिना टोकन के आपको कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। टोकन प्राप्त करने के लिए आवेदन की ऑनलाइन प्रक्रिया इस प्रकार से है-

  • सबसे पहले आपको पारदर्शी किसान सेवा योजना की आधिकारिक वेबसाइट http://upagriculture.com/ पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा, जिस पर यंत्र पर अनुदान हेतु टोकन निकाले के विकल्प में क्लिक करना होगा।
  • अगले पेज में आवेदक को यंत्र टोकन की व्यवस्था के कई विकल्प दिखाई देंगे। इनका किसान भाई को अपने अनुसार चुनाव करना है। 
  • इसके बाद आवेदक किसान को अपने जनपद का चुनाव करके पंजीकरण संख्या का विकल्प का चुनाव कर रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना है।
  • इसके बाद आपको सर्च बटन पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपसे कृषि यंत्रों का चुनाव करने के लिए कहा जाएगा। यंत्रों का चुनाव करने के बाद आपको साइट के दूसरे पेज में पहुंच जाएंगे। जिसमें आपसे आपकी जरूरी जानकारी पूछी जाएगी जैसे- आपका नाम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर आदि। 
  • प्रक्रिया पूरी होने के बाद मोबाइल नंबर में प्री बुकिंग स्वीकार करने का एसएमएस प्राप्त होगा। 
  • ध्यान रहे कि यही एसएमएस आपका टोकन नंबर होगा और इसी टोकन के माध्यम से आपको कृषि यंत्र प्राप्त होंगे। 

योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए कहां करें संपर्क

यूपी कृषि यंत्र सब्सिडी योजना संबंधी किसी समस्या के समाधान के लिए आवेदक किसान नीचे दिए गए मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से जरिए संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर 7235090578 और ई-मेल dbt.validation@gmail.com हैं। 


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