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कृषि यंत्रों पर टैक्स : अब कंबाइन हार्वेस्टर और ट्रैक्टर पर लगेगा सिर्फ एक प्रतिशत टैक्स

Published - 10 Mar 2021

मध्यप्रदेश की कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले : शून्य ब्याज दर मिलेगा कृषि ऋण

मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार की मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इसमें राज्य सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए कृषि यंत्रों पर लगने वाले टैक्स को घटाकर 1 प्रतिशत कर दिया है। अभी राज्य में कृषि यंत्रों की खरीद पर 10 प्रतिशत टैक्स वसूला जाता है। राज्य सरकार के इस फैसले से किसानों को काफी फायदा होगा। इसके अलावा कृषि उपकरणों की बिक्री में भी बढ़ोतरी होगी। राज्य सरकार के इस फैसले पर किसानों सहित कृषि उपकरण निर्माता कंपनियों ने खुशी जताई है।

 

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ट्रैक्टर और हार्वेस्टर पर लगेगा 1 प्रतिशत टैक्स

कैबिनेट बैठक के निर्णयों की जानकारी देते हुए गृहमंत्री डॉ.नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया को बताया कि किसानों को सहूलियत देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इसमें ट्रैक्टर और हार्वेस्टर पर लगने वाले मोटर वाहन टैक्स (1 प्रतिशत) लगने की अवधि को 2 साल के लिए बढ़ाया गया है। इसके तहत प्रदेश में पंजीकृत कंबाइन हार्वेस्टर और ट्रैक्टर पर जीवनकाल में एक प्रतिशत ही टैक्स लिया जाएगा। अनुमान है कि इससे किसानों को अधिकतम ढाई लाख रुपए तक का फायदा होगा।

 


किसानों को मिलेगा शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण

कैबिनेट की बैठक में शिवराज सिंह चौहान सरकार ने किसानों के लिए एक और अहम फैसला लिया जिसमें अब किसानों को शून्य ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराया जाएगा। किसानों को कृषि साख सहकारी संस्थाओं के माध्यम से शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पावधि फसल ऋण प्रदान किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।


28 मार्च तक खरीफ फसल का ऋण चुका दिया जाएगा

खरीफ फसलों के लिए ऋण चुकाने की अंतिम तिथि 28 मार्च और रबी सीजन के लिए 15 जून 2021 रहेगी। साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा गया 6.45 लाख टन गेहूं नीलाम किया जाएगा। नीलामी की प्रक्रिया मध्य प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम ई-ऑक्शन प्रक्रिया के माध्यम से करेगा। दरों के संबंध में निर्णय मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति लेगी।

 


सडक़ों निर्माण पर खर्च होंगे 500 करोड़ रुपए

केबिनेट में यह फैसला भी लिया गया कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्य में बेहतरीन सडक़ें बनाई जाएंगी। जो सडक़ें हैं उनकी मरम्मत की जाएगी. इसके लिए राज्य सडक़ विकास निगम 500 करोड़ रुपये का लोन सरकार की गारंटी पर लेगा. इस पैसे का उपयोग सडक़ निर्माण और मौजूदा सडक़ों की मरम्मत में किया जाएगा. राजस्व प्राप्ति के लिए सरकार इन सडक़ों पर टोल टैक्स भी लगाएगी.


उद्योगों को आगे भी मिलती रहेगी जीएसटी में छूट

कैबिनेट की बैठक में बड़े और एमएसएमई के सभी उद्योगों को आगे भी जीएसटी में छूट दिए जाने का फैसला लिया गया है। इससे उद्योग जगत को राहत मिलेगी। वहीं कैबिनेट बैठक में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, देवास, ग्वालियर और उज्जैन विकास प्राधिकरण को नगर तथा ग्राम निवेश के माध्यम से दिए गए लोन पर इंटरेस्ट और पेनल्टी के 12 करोड़ रुपए माफ किए जाने का फैसला लिया गया। इसके अलावा बैठक में उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति को 0.462 हेक्टेयर जमीन एक रुपए लीज रेंट पर देने का निर्णय भी लिया गया।

 

 

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