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जानें क्या है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य!

Published - 12 Dec 2019

यदि आप करवाने चाहते है अपनी फसल का बीमा तो जल्‍दी कीजिए, कही समय न निकाल जाए। रबी की फसल के लिए बीमा आवेदन की अंतिम तिथि 31-12-2019। कही ये मौका निकल न जाएा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आप आवेदन ऑनलाईन, बैंक द्वारा या आपके आसपास जो भी सीएससी हो वहां से आप आवेदन कर सकते हैं। पर तारीखा यद रखे कही भूल न हो जाए। आपदाआों का कोई विश्‍वास नहीं कब आ जाए।

भारत की एक बहुत बड़ी आबादी खेती पर निर्भर है। सूखा, बाढ़, अन्‍य कई प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल नष्ट होने से किसानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। कई बार तो ऐसा होने पर किसान क़र्ज़ और नुकसान के बोझ तले  इतना दब जाते हैं कि आत्महत्या तक करने को मजबूर हो जाते हैं। 

कृषि कार्य में अनिश्चितताओं की वजह से कई किसान खेती का रोजगार छोड़ कर गावों से पलायन कर रहे हैं, इस समस्या से निदान पाने के लिए भारत सरकार ने 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की, जिससे किसान फसल का बीमा करवाकर, फसल का नुकसान होने पर उसकी भरपाई बीमा की दावें राशि द्वारा कर सकते हैं।

क्या है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य ??

  • कृषि क्षेत्र में सतत उत्पादन का समर्थन करना 
  • किसानों की आय को स्थिर करना
  • किसानों को नवीन और आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना
  • कृषि क्षेत्र में एक प्रवाह लाने की कोशिश करना
  • किसानों को नियमित रूप से कम से कम इतना लाभ प्राप्त हो सके कि वे जीवन यापन कर सकें

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की विशेषताएँ

  • पुरानी बीमा योजना के अंतर्गत जो किसान पार्शियल प्रीमियम भरते थे, उन्हें उनके द्वारा क्लेम किये गये पूरे अमाउंट का एक हिस्सा ही दिया जाता था। इस स्कीम के अंतर्गत किसानों को उनके द्वारा क्लेम की गयी पूरी राशि दी जायेगी.
  • इस योजना में डिजिटल प्लेटफार्म की मदद ली जा रही है। जिससे इस योजना के तंत्र में पारदर्शिता है और सबसे ख़ास बात ये हैं कि ऑनलाइन फण्ड ट्रान्सफर होने की वजह से बहुत जल्द किसानों को उनकी क्लेम की गयी राशि प्राप्त हो जाती है.
  • योजना का 8% का वहन केंद्र सरकार और 8 % का वहन राज्य सरकार द्वारा उठाया जायेगा।
  • योजना के तहत लाभ पर किसानों को सर्विस टैक्स नहीं देना पडता


योजना के तहत प्रीमियम दर –

  • रबी की फसल : 1.5 % प्रीमियम (सभी खाद्यान फसले एवं तिलहन)
  • खरीब की फसल : 2% प्रीमियम  (सभी खाद्यान फसले एवं तिलहन)
  • वार्षिक वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलें : 5% प्रीमियम 

पात्रता :-

  • कोई भी किसान, जो खेती कर रहा हो आवेदन कर सकता है। सबसे महत्‍वपूर्ण बात दुसरे की ज़मीन पर खेती करने वाले किसान भी इस योजना के तहत अपने फ़सल की बीमा करा सकते हैं। अतः सभी तरह के किसान इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 
  • देश के कई हिस्सों में बटाई पर खेती की जाती हैं, इन किसानो के पास कोई प्रमाण नहीं होता कि उन्होंने फसल में पैसा लगाया हैं, जबकि वह खेती का खर्चा स्‍वयं वहन करते है जबकि भूमि किसी और की होती है। अत: केंद्र ने राज्य को अपने नियमों में संशोधन का आदेश दिया हैं जिसके लिये नियमो में संशोधन कर इन बटाईदार किसानो को प्रमाणपत्र मुहैया कराये जायेंगे, जिससे वे इस योजना का लाभ उठा सके।

योजना में दावों की शर्तें 

  • यदि समय पर अच्छी बारिश ना हो और बोए हुए बीज अच्छे से नहीं उगने पर
  • बीज बोने के बाद किसी प्राकृतिक आपदा के कारण फसल नष्ट हो जाने पर जैसे:’ बिजली गिरने से या प्राकृतिक रूप से लगी आग में, आंधी, मूसलाधार बारिश, चक्रवात और तूफ़ान बाढ़, भू स्खलन आदि 
  • सूखा, विभिन्न तरह के फसल संबंधित रोग, कीड़े आदि लगने से फसल नष्ट हो जाने पर
  • इस योजना के अंतर्गत लगभग सभी तरह की प्राकृतिक आपदाओं को रखा गया है। फसल कटाई से लेकर अगले 14 दिनों तक अगर आपकी फसल को प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान होता है, तो भी आप इस बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवदेन:- 

फसल बोने के अधिकतम 10 दिनों के अंदर फॉर्म भरना आवश्‍यक  
फॉर्म भरने के दो तरीके हैं। पहला – ऑनलाइन (सीएससी जाकर भी आवेदन करवा सकते हैं) दूसरा- ऑफ लाइन (बैंक जाकर) ।


ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया- 

  1. http://pmfby.gov.in
  2. “किसान कॉर्नर”
  3. “गेस्ट फार्मर”
  4. फार्मर रजिस्ट्रेशन फार्म जिसमें नाम, पता और बैंक खाता संबंधी जानकारी भरकर यूजर क्रियेट बटन को दबाकर प्रक्रिया को पूर्ण करे। 
  5. http://pmfby.gov.in/ लॉग इन पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन फोन नंबर भरकर लॉग किया जा सकेगा.


सभी किसान अपना फसल बीमा योजना ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद उसका स्टेटस जानने के लिए:- 

  1. http://pmfby.gov.in
  2. “Application Status” 
  3. “Application Number” 
  4. “Check Status”

जिन भी किसानों ने योजना के लिए फॉर्म भरा है वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2019 लिस्ट को चेक कर सकते है | लिस्ट को देखने हेतु- 

  1. http://pmfby.gov.in
  2. “किसान कॉर्नर”
  3. “लॉगइन फॉर फार्मर”
  4. “लिस्ट लिंक”
  5. मांगी गई जानकारी भरें
  6. आप लिस्‍ट देख सकतें हैं, डाउनलोड या प्रिंट आउट ले सकते है |

ऑफलाइन आवेदन कैसे करें – 

  1. एप्लीकेशन फॉर्म लेना होगा | 
  2. एप्लीकेशन फॉर्म लेने के पश्चात आपको उसने पूछे गए सभी जानकारी सही-सही भरना होगा |
  3. सभी जानकारी सही सही भरने के साथ ही आपको आवश्यक दस्तावेजों की फोटो कॉपी संलग्न कर को-ऑपरेटिव बैंक या अन्य बैंक में जाकर इस योजना के अंतर्गत बीमा करा सकते हैं | 

फसल बीमा योजना फॉर्म भरने के लिए कागजात 

  • किसानों की जमीन संबंधी दस्तावेज किसानों के पहचान प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट की जानकारी, किसान द्वारा फसल की बुवाई शुरू किए हुए दिन की तारीख आवेदक का एक फोटो, अगर खेत आपका खुद का है तो खेत का खसरा नंबर का पेपर जरूर साथ लें।
  • खेत पर फसल बोई है, इसका प्रूफ। 
  • अगर खेत बटाई या किराए पर लेकर फसल बोई गई है, तो खेत के असली मालिक के साथ करार की कॉपी की फोटोकॉपी साथ जरूर लें। 
  • वे किसान जिन्होंने अपनी खेती के लिए लोन ले रखा है, उन्हें लोन के आवदेन के समय ही इस योजना के तहत पंजीकरण कराने का अवसर प्राप्त हो जाता है, जो बैंक लोन देती है वह अनिवार्य रूप से फसल का बीमा करती है, जिस फसल के लिए लोन लिया गया है।
  • स्वैच्छिक घटक : यदि कोई उपरोक्त केटेगरी के अंतर्गत नहीं आता है यानि किसी तरह का कृषि सम्बंधित लोन नहीं लिया है, तो इस योजना के अंतर्गत उसकी भागीदारी उस पर निर्भर करेगी कि वह इस योजना के अंतर्गत अपना नामांकन कराना चाहता है या नहीं.

PMKFBY के अंतर्गत किसान बीजरोपण के 30 दिन पहले तक अपने फसल का नाम बदल सकते हैं। यदि नए फसल का प्रीमियम पुरानी फसल के प्रीमियम से अधिक है, तो बाकी बची राशियाँ जमा करनी होगी और यदि नयी फसल की प्रीमियम पुरानी फसल की प्रीमियम से कम है तो बाक़ी बची राशि किसान के बैंक अकाउंट में रिफंड हो जाएगी।


प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ कैसे प्राप्‍त करें 

यह योजना पूरी तरह से Digital Platform पर है। जिसमे सभी काम जल्दी से होगे। फसल के नष्ट होने के दावे के बाद किसान के खाते मे दावे की 25 % रकम तुरंत ही जमा कर दी जाती है, ओर बाकी बची हुई रकम फसल के अवलोकन के बाद दी जाती है। किसी तरह की कोई जालसाजी न हो इसलिए बैंक, किसानों व बीमा एजेंसी के मध्‍यस्‍थ तरह कार्य करता है। बीमा एजेंसी को चूनाव राज्‍य तीन साल की अवधि के लिए करता है।

योजना में दावें क्षेत्र से बाहर शर्तें

  • यदि किसी तरह की लड़ाई, दंगे या न्यूक्लियर अटैक में फसल नष्ट होती है तो इस पर बीमा राशि क्लेम नहीं की जा सकेगी। 

PMKFBY के लिए ‘फसल बीमा एप’ की सहायता से किसान कभी भी कहीं से भी इन्टरनेट का इस्तेमाल करके अपना पंजीकरण, फसल के कराये गये बीमा का स्टेटस, अपना प्रीमियम अमाउंट, कुल अमाउंट आदि की जानकारी भी प्राप्‍त कर सकता हैा
किसी प्रकार की मदद लेने के लिए किसान 011-23382012, 011-23381092 नंबर पर फोन एवं agri-insurance@gov.in पर मेल भी कर सकते कर सकते हैं. 
 

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