Published - 11 Nov 2021 by Tractor Junction
इस समय देश में रबी फसलों की बुवाई का काम चल रहा है। ऐसे में किसानों को फसलों की सिंचाई के लिए बिजली कनेक्शन की आवश्यकता होगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश सरकार की ओर से किसान को कृषि कार्य हेतु अस्थाई बिजली कनेक्शन दिए जा रहे हैं। बता दें कि कई किसान रबी व खरीफ फसलों की खेती के लिए अस्थाई कृषि पंप कनेक्शन लेते हैं। इस बार भी जो किसान रबी सीजन के लिए अस्थाई कनेक्शन लेना चाहते हैं, उनके लिए राज्य सरकार की ओर से अस्थाई कृषि कनेक्शन दिए जा रहे हैं और इसके लिए दरें भी निर्धारित कर दी गई है। इन अस्थाई कृषि कनेक्शन के लिए सरकार की ओर से सब्सिडी का लाभ भी प्रदान किया जाएगा।
मीडिया में प्रकाशित खबरों के अनुसार मध्यप्रदेश की बिजली वितरण कंपनी द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के कृषि उपभोक्ताओं के लिए अस्थाई सिंचाई पंप कनेक्शन के लिए सिंगल फेस एवं थ्री फेस के लिए नई विद्युत दरें लागू की गई हैं। इसमें राज्य सरकार की ओर से सब्सिडी भी दी जा रही है। इससे किसानों को रबी सीजन में सिंचाई हेतु सस्ती दर पर बिजली कनेक्शन उपलब्ध हो सकेगा।
मध्यप्रदेश राज्य शासन के निर्णयानुसार मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों के ग्रामीण क्षेत्र के कृषि उपभोक्ताओं के लिए अस्थाई सिंचाई पंप कनेक्शन के लिए सिंगल फेस एवं थ्री फेस के लिए नई विद्युत दरें लागू की गई हैं। किसान अब इन दरों पर सिंचाई हेतु अपने खेतों में कनेक्शन ले सकते हैं।
कंपनी की ओर से जारी की गईं सिंगल फेस और थ्री फेस की जो दरें निर्धारित की गईं हैं वे इस प्रकार से हैं-
कंपनी अनुसार अस्थाई कृषि पंप कनेक्शन के लिए कृषि उपभोक्ताओं को वर्ष 2021-22 के लिए जारी टैरिफ आदेश के अनुसार कम से कम तीन माह का अग्रिम भुगतान कंपनी में जमा कराना अनिवार्य है। विद्युत सप्लाई कोड 2013 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार ऐसे उपभोक्ता जिनके पंप कनेक्शन पर उचित रेटिंग का कैपेसिटर लगा हुआ है, उनसे कैपेसिटर सरचार्ज का भुगतान कंपनी द्वारा नहीं लिया जाएगा। कंपनी ने बताया है कि म.प्र.विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेश के अनुसार अस्थाई कृषि पंप की दरों का निर्धारण किया गया है। त्रैमासिक आधार पर एम.पी.पॉवर मैनेजमेंट कंपनी जबलपुर द्वारा ईंधन प्रभार की गणना की जाएगी।
पिछले महीने मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार एक हेक्टेयर तक की भूमि वाले 5 हॉर्सपावर तक के पंप के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति के कृषि उपभोक्ताओं को नि:शुल्क बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे। देयक किसान की संपूर्ण राशि राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में दी जाएगी एवं इससे करीब 9 लाख 25 हजार कृषि पंप उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। इसके लिए राज्य शासन द्वारा 4733 करोड़ रुपए की राशि सब्सिडी के रूप में वितरण कंपनियों को दी जाएगी। वहीं उच्च दाब उदवहन/समूह सिंचाई उपभोक्ताओं को ऊर्जा प्रभार तथा वार्षिक न्यूनतम प्रभार में छूट दी जाएगी। छूट राशि राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में वहन की जाएगी। इसके लिए 90 करोड़ रुपए की राशि सब्सिडी के रूप में देय होगी। मंत्रि-परिषद द्वारा लिए गए निर्णय से प्रदेश के कृषि क्षेत्र के उपभोक्ताओं को विद्युत देयक में 15722 करोड़ 87 लाख रुपए की वार्षिक राहत प्राप्त होगी।
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