ऋण समाधान योजना : 31 जनवरी से पहले ऋण जमा कराएं, 90 प्रतिशत तक छूट पाएं

Share Product Published - 09 Jan 2021 by Tractor Junction

ऋण समाधान योजना : 31 जनवरी से पहले ऋण जमा कराएं, 90 प्रतिशत तक छूट पाएं

जानें, क्या है एसबीआई की ऋण समाधान योजना और इससेे कैसे मिलेगा फायदा?

एसबीआई की ऋण समाधान योजना के तहत 31 जनवरी 2021 से पहले ऋण जमा कराने वाले बकायादारों को 90 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है। अब पुराने बकायादार लिए गए ऋण की 10 प्रतिशत राशि की अदायगी कर ऋण मुक्त हो सकते हैं। मीडिया में प्रकाशित जानकारी के आधार पर एसबीआई पाटन के मैनेजर जयपाल सुंडी एवं फील्ड ऑफिसर अनूप कुमार ने बैंक डिफाल्टरों से बैठक करके कहा है कि 31 जनवरी 2021 तक एक मुश्त समाधान योजना(ओटीएस)के लाभ उठाएं तथा कर्ज को चुकता करे। मैनेजर सुंडी ने बताया है की लोन श्रेणी एनपीए के अनुसार - सन्दिग्ध खाता 1, सन्दिग्ध खाता 2, संदिग्ध खाता 3, बकायेदार ओटीएस का लाभ 90 प्रतिशत तक माफी ले सकते है। डिफॉल्टर ओटीएस योजना के तहत बकाया राशि के मात्र दस प्रतिशत जमा करके बैंक ऋण से मुक्त हो सकते है।

 

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किस प्रकार के लोन पर मिलेगा ओटीएस योजना का लाभ

आवास लोन छोड़ इस योजना अंतर्गत कृषि, ब्यवसाय, आदि किसी तरह एनपीए लोन का लाभ ले सकते है। 31 जनवरी 21 तक इन योजना की लाभ दिया जाएगा, बैंक डिफॉल्टर आवेदन के साथ कुल बकाया (मूलधन एव ब्याज) के दस प्रतिशत राशि जमा करके माफी योजना के लाभ ले सकते है। 31 जनवरी तक आवेदन देने पर डिफाल्टरों को बैंक द्वारा अतिरिक्त 5 से 15 प्रतिशत तक बतौर इंसेंटिव लाभ भी मिल सकता है। डिफॉल्टर बैंक से संपर्क करके अपने एनपीए खाता से सबंधित जानकारी ले सकते हैं।

 


 

कृषि लोन लेने वाले किसानों को सबसे अधिक फायदा

मैनेजर एवं फील्ड ऑफिसर पाटन शाखा के अनुसार दो करोड़ से अधिक की राशि बकाया सिर्फ कृषि लोन सन्दिग्ध खाता के अंतर्गत 600 किसान है। जिन्हें इस योजना से काफी फायदा होगा। ऐसे डिफाल्टरों को नोटिस देकर ओटीएस माफी की जानकारी दिया जा रहा है। तय समय सीमा के अंदर माफी के लाभ नही लेने पर बाद में पूरी राशि भरना पड़ेगा, नहीं भरने पर डिफाल्टरों के खिलाफ करवाई भी हो सकती है।

 

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ऋण समाधान योजना के लिए ये होंगे पात्र

ऋण योजना के अंतर्गत पुराने कर्जदारों की बकाया राशि पर पात्रता अनुसार 15 से 90 प्रतिशत तक छूट देकर शेष राशि एक मुश्त नकद जमा करके खाते बंद किए जा रहे हैं। भारतीय स्टेट बैंक के सहायक प्रबंधक श्रीनिवासन प्रसाद राव के अनुसार ऐसा ऋण खाता जो 31 दिसंबर 2019 या उससे पूर्व एनपीए में वर्गीकृत हो चुका हो, प्रति ऋणी कुल बकाया 20 लाख रुपए तक हो, ऐसे सभी खाते ऋण समाधान योजना में पात्र हैं। इस योजना के अंतर्गत एक मुश्त समझौता योग्य खातों में एनपीए की तिथि के बाद खाते में ब्याज की पूर्ण छूट दी जाएगी। बकाया राशि में पात्रता के आधार पर 15 से 90 प्रतिशत की छूट योजना की शर्तों के अनुसार दी जाएगी। एक मुश्त अथवा शीघ्र भुगतान पर समझौता राशि की 5 से 15 प्रतिशत अतिरिक्त छूट भी हैं। इस योजना में मात्र 10 प्रतिशत राशि जमा कराकर खाता बंद करवाया जा सकता हैं।


ऋण समाधान योजना का लाभ लेने के लिए कहां करें संपर्क

उन्होंने कहा कि यह पुराने अवधि पार कर्ज से छुटकारा पाने का एक सुनहरा अवसर हैं। उन्होंने पुराने एनपीए कर्जदारों से अपील करते हुए कहा कि ऋण समाधान योजना में तुरंत खाता बंद कर ऋण मुक्ति प्रमाण पत्र पाए। इस योजना का लाभ लेने एवं विस्तृत जानकारी के लिए अपनी होम ब्रांच अथवा एसबीआई की नजदीकी शाखा में ही सीधा संपर्क करें। किसी दलाल एवं एजेंट के छलावे में नहीं आए। यह योजना सीमित समय के लिए हैं।

 

 

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