Published - 14 Sep 2020 by Tractor Junction
इस साल मानसून की बारिश अच्छी होने अधिक क्षेत्र में खरीफ की बुवाई हुई है। इसके विपरित देश में कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां पानी की अधिकता ने बाढ़ का रूप धारण कर फसलों को नष्ट कर दिया। इस साल जुलाई में काफी बारिश हुई और इसके चलते हमारे पड़ोसी देश नेपाल ने भी अपने तराई वाले इलाकों से पानी छोड़ दिया जिससे बिहार राज्य में फसलें पानी में बह गई और किसानों का काफी नुकसान हुआ। इसे देखते हुए प्रशासन ने किसानों को आश्वासन दिया कि उनके नुकसान की भरपाई की जाएगी। इसे लेकर प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए नष्ट हुई फसल से हुए नुकसान का सर्वे कार्य आरंभ कर दिया। अब लगभग सर्वे का कार्य पूर्ण होने वाला है और सरकार बिहार के ऐसे 20 जिलों के किसानों को नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा देने जा रही है जहां सबसे अधिक नुकसान हुआ है।
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बाढ़ से फसल नुकसानी का मुआवजा देने के लिए सरकार ने निर्धारित मापदंड तय कर रखे हैं और उन्हीं के आधार पर किसानों को क्षतिपूर्ति की जाएगी और मुआवजा दिया जाएगा। राज्य कृषि मंत्री के अनुसार राज्य के 20 जिले के किसानों को बाढ़ से फसल की नुकसानी ज्यादा हुई है। इस नुकसानी की भरपाई सरकार की ओर से की जाएगी। वैसे समान्यत: नियमानुसार जिस किसान की 33 प्रतिशत या उससे ज्यादा फसल खराब हुई होती है वह फसल नुकसानी के मुआवजे का हकदार होता है।
बिहार में राज्य बाढ़ से किसानों की फसल को काफी नुकसान हुआ है। इसमें 20 जिले के 234 प्रखंडों के किसानों की फसल नुकसान पहुंचा है जिनमें सारण, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, सीमामढ़ी, शिवहर, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगुसराय, खगडिय़ा, भागलपुर, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया तथा कटिहार से फसल क्षति का प्रतिवेदन कृषि विभाग को प्राप्त हुआ है। कृषि मंत्री के अनुसार राज्य के 20 जिलों के 234 प्रखंडों के 717484.63 हेक्टेयर सिंचित फसल 30254.77 हेक्टेयर असिंचित फसल एवं 5794.65 हेक्टेयर पेरिनियल (शाश्वत) फसल का 33 प्रतिशत अथवा इससे अधिक नुकसान हुआ है।
राज्य के 20 जिलों के 234 प्रखंडों के किसानों ने सिंचित तथा असिंचित खरीफ फसल की नुकसानी का मुआवजा देने के लिए मांग की है। जिसमें 33 प्रतिशत से अधिक नुकसानी होने पर ही किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। खरीफ फसल के नुकसानी की भरपाई के लिए सरकार से 9,99,60,78,641 रुपए की मांग की गई है। कृषि मंत्री के अनुसार आपदा प्रबंधन विभाग से राशि प्राप्त होने पर बाढ़ से प्रभावित किसानों को नियमानुसार समुचित फसल क्षतिपूर्ति हेतु सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाएगी।
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