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अब किसान अपनी इच्छानुसार निजी कंपनी या बाजार में बेच सकेगा उपज

Published - 15 May 2020

कर्नाटक सरकार ने एपीएमसी संशोधन अध्यादेश को दी मंजूरी

कर्नाटक मंत्रिमंडल ने गुरुवार को एक अध्यादेश को मंजूरी दे दी है जो कृषि उपज मंडी समिति (एपीएमसी) कानून में संशोधन करेगा। हालांकि विपक्षी दलों ने इस पर आपत्ति जताई है लेकिन इन सब विरोध के बीच सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है। सरकार का मानना है कि इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल पाएगा। राज्य के कानून मंत्री जेसी माधुस्वामी ने बताया कि कैबिनेट ने एपीएमसी संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि हमने केवल कुछ वर्गों में संशोधन किया है। अब किसान अपनी उपज को निजी कंपनियों या फिर बाजार में अपनी इच्छा के अनुसार बेच सकते हैं। 

 

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सरकार का कहना किसानों की आय होगी दोगुनी

राज्य के कानून मंत्री जेसी माधुस्वामी ने कहा कि अब राज्य के किसान अपनी एग्री जिंसों को अपनी मनचाही जगहों पर, जहां उसे ज्यादा दाम मिलेगा बेच सकता है। साथ ही किसान चाहे तो एपीएमसी बाजार में अपना उत्पाद बेचे या फिर बाजार के बाहर अथवा किसी निजी खरीददार को भी बेच सकता है। उन्होंने कहा कि किसानों को अपनी उपज को बेचने की आजादी देने के लिए हमने अध्यादेश को मंजूरी दी है ताकि किसानों की आय दोगुनी की जा सके।

 

 

निजी कंपनियों को होगा फायदा

किसानों से सीधे उपज खरीदने पर निजी कंपनियों को फायदा होगा। इससे यह होगा कि कंपनियां किसानों से पहले से ही उपज का मूल्य तय कर अनुबंध कर सकती है। और उपज होने पर उसी तय की गई दर से (चाहे वह वर्तमान बाजार भाव से कम ही क्यूं न हो) उसे खरीदकर अधिक मुनाफा कमाएंगी। इससे निजी कंपनियों को फायदा होगा, उन्हें कम दाम पर जिंस मिल जाएगी। वहीं बाजार में निजी कंपनियों का एकाधिकार हो जाएगा।  

 

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