पीएम आवास योजना : अब जमीन की रजिस्ट्री के बिना नहीं मिलेगा योजना का लाभ

Share Product प्रकाशित - 29 Dec 2023 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा

पीएम आवास योजना : अब जमीन की रजिस्ट्री के बिना नहीं मिलेगा योजना का लाभ

जानें, पीएम आवास योजना के नियमों में क्या हो सकते हैं बदलाव और इससे क्या होगा लाभ 

पीएम आवास योजना के तहत देश के बेघर लोगों को रहने के लिए मकान उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के तहत सरकार जरूरतमंद लोगों को मकान खरीदने व मकान बनाने के लिए सब्सिडी और लोन देती है। पीएम आवास योजना के तहत पीएम आवास योजना शहरी व पीएम आवास योजना ग्रामीण चलाई जा रही है। इसमें शहरी क्षेत्र के लिए 2.67 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाती है। वहीं ग्रामीण इलाकों में अपनी जमीन पर मकान बनाने के लिए 1.30 लाख रुपए की सब्सिडी जाती है। अब तक इस योजना में देश के लाखों लोगों को आवास उपलब्ध कराया गया है और अभी भी इस योजना के तहत पात्र लोगों को सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है।

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इस योजना के तहत ऐसा मामले भी सामने आया कि पीएम आवास योजना के तहत कई लोगों ने फर्जी तरीके से योजना के तहत सब्सिडी का लाभ उठाया है। इसमें अधिकारियों ने बिना भूमि का निबंधन किए ही सब्सिडी पैसा जारी कर दिया। यानी बिना जमीन की रजिस्ट्री को गिरवी रखे बिना ही मकान बनाने के लिए लोन पर मिलने वाली सब्सिडी का पैसा जारी कर दिया। जबकि योजना के तहत जमीन की रजिस्ट्री पर ही लोन व सब्सिडी दिए जाने नियम है। ऐसे मामलों में लगाम लगाने के लिए अब जमीन की रजिस्ट्री के बिना सब्सिडी का पैसा जारी करने पर संबंधित अधिकारी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं लाभार्थी से भी सब्सिडी का पैसा वापस वसूला जाएगा। 

बता दें कि पीएम आवास योजना ग्रामीण में जमीन की रजिस्ट्री गिरवी रखकर लोन व सब्सिडी जारी किए जाने का नियम है। ऐसे में अब पीएम आवास योजना के तहत इस नियम का सख्ती से पालन किया जाएगा। इसलिए आपको इस योजना से किसी भी तरह का फर्जी तरीके से लाभ उठाना नहीं चाहिए। यह योजना केंद्र सरकार ने देश के उन गरीब व जरूरतमंद लोगों को ध्यान में रखकर तैयार की है जिनके पास रहने के लिए आवास नहीं है और वे झोपड़ी या कच्चे मकानों में अपना जीवन यापन कर रहे हैं।
आज हम ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से आपको पीएम आवास योजना के तहत लोन और सब्सिडी कैसे प्राप्त करें, इसके लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, पीएम आवास योजना के लिए किन बैंकों से सस्ता लोन मिलता है, पीएम आवास योजना में मकान लेने पर किन सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है आदि विषयों पर जानकारी दे रहे हैं।

क्या है पीएम आवास योजना के नियम

  • पीएस आवास योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • यदि आपके पास जमीन है लेकिन पक्का मकान नहीं है तो आपको पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत पक्का मकान बनाने के लिए सब्सिडी व लोन प्रदान किया जाएगा।
  • वहीं पीएम आवास योजना शहरी के तहत आप इस योजना के तहत पीएम आवास योजना के तहत बनाए गए मकान व फ्लैट्स खरीद सकते हैं। इसके लिए आपको सब्सिडी व लोन की सुविधा प्रदान की जाएगी।
  • पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभार्थी को सब्सिडी बुनियादी सुविधायुक्त पक्का आवास बनाने के लिए दी जाएगी। 
  • आवास कम से कम 25 वर्गमीटर क्षेत्रफल में बनाना होगा जिसमें स्वच्छ रसोई भी शामिल रहेगी।
  • आवास निर्माण का काम एक वर्ष भीतर पूरा करना होगा।

इन लोगों को नहीं मिलेगा पीएम आवास योजना का लाभ

  • पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत उन लोगों को लाभ नहीं दिया जाएगा जिनके पास पहले से रहने के लिए मकान है।
  • वे व्यक्ति जो इनकम टैक्स भरते हैं, वे इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं।
  • वे व्यक्ति जो व्यावसायिक कर देते हैं, वे भी इस योजना के पात्र नहीं हैं।
  • यदि आपके पास दुपहिया/तिपहिया/चौपहिया वाहन अथवा मछली नाव है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
  • मेकेनाईज्ड तिपहिया अथवा चौपहिया वाहन कृषि उपकरण होने पर आपको लाभ नहीं दिया जाएगा।
  • किसान क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट सीमा 50,000 या उससे अधिक होने पर लाभ नहीं मिलेगा।
  • परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में होने पर भी आप योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं।
  • परिवार के गैर कृषि उद्यमों का सरकार के साथ पंजीकृत होने पर भी आपको योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
  • परिवार के किसी भी सदस्य की आय प्रतिमाह 10,000 या उससे अधिक होने पर भी आप इसका लाभ नहीं ले सकते हैं।
  • यदि आपके पास स्वयं का रेफ्रीजिरेटर है तो भी आपको इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता है।
  • यदि आपके पास स्वयं का लैंडलाइन फोन है तो भी आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं।
  • आपके पास 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि के साथ सिंचित उपकरण है तो भी आप इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं।
  • 5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि के मालिक के साथ दो या अधिक मौसमी फसलें होने पर भी आप इसका लाभ नहीं ले सकते हैं।
  • 7.5 एकड़ भूमि के साथ या इससे अधिक का एक सिंचाई उपकरण के साथ होने पर भी आपको इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता है।
  • यदि आप इससे पहले किसी अन्य सरकारी आवासीय योजना का लाभ ले चुके हैं तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

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