प्रकाशित - 19 Jun 2023 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा
सरकार की ओर से किसानों के लाभार्थ कई प्रकार की योजनाएं चलाई रही हैं जिनका उन्हें लाभ मिल रहा है। किसानों के लिए कृषि यंत्र अनुदान योजना, फ्री बीज वितरण योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम किसान योजना जैसी लाभकारी योजनाओं को संचालित किया जा रहा है। इसी तरह पशुपालक किसानों को भी सरकार कई योजनाओं के माध्यम से लाभ पहुंचा रही है। इसी कड़ी में पशुपालक किसानों के लिए मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के तहत किसान अपने दो दुधारू गौवंशीय पशु का बीमा करवा कर 80 हजार रुपए का मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं। हाल में राजस्थान सरकार ने लंपी बीमारी से पशुओं की मौत पर किसानों के लिए मुआवजा राशि जारी की है। इससे किसानों को पशु की मौत से हुई हानि की भरपाई की जाती है।
ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से आज हम आपको मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना के तहत पशुपालक किसानों को कैसे लाभ मिलता है इसकी जानकारी दे रहे हैं।
मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना के तहत पशुपालक किसान जिन्होंने अपने दुधारू पशु का बीमा करवा रखा है, उन्हें इसका लाभ प्राप्त होगा। इस योजना के तहत पशुपालक किसान दो दुधारू पशु का बीमा करवा सकते हैं। यदि लंपी बीमारी से पशु हानि होती है तो किसान को दो पशुओं पर 80 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इसके लिए पशुपालक किसानों को योजना के नियमों का पालन करना होगा। उन्हें इस योजना के तहत पशु का बीमा करना होगा। खास बात यह है कि सरकार की ओर से आपके पशु का मुफ्त बीमा किया जाएगा। ऐसे में आपको दो पशु की मौत पर 80 हजार रुपए की सहायता बिना कोई प्रीमियम या पैसा खर्च किए सरकार की ओर से दी जाएगी। बता दें कि मुख्यमंत्री कामधेनु योजना राजस्थान के पशुपालकों के लिए चलाई जा रही है। इसके तहत पशु का मुफ्त बीमा किया जाता है। इस योजना का लाभ केवल राजस्थान के पशुपालक ही ले सकते हैं।
हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन किसानों को मुआवजा राशि जारी की जिनके पशुओं की पिछले साल लंपी बीमारी से मौत हो गई थी। मुख्यमंत्री की ओर से राज्य के 41 हजार से अधिक किसानों को यह मुआवजा राशि जारी की गई। बता दें कि मुख्यमंत्री ने अपने बजट में लंपी बीमारी से पशुओं की मौत होने पर पशुपालक किसानों को आर्थिक सहायता दिए जाने की घोषणा की थी। इसी के तहत पशुपालकों को मुआवजा राशि का वितरण किया गया और किसानों को करीब 175 करोड़ का मुआवजा दिया गया।
सरकार की ओर से पशुपालकों को मिली मुआवजे की राशि से किसानों को नया पशु खरीदने में सहायता मिलेगी। यदि किसी पशुपालक के दो दुधारू पशु की मौत लंपी बीमारी से हुई है तो उसे 80 हजार रुपए का मुआवजा दिया गया है। इसमें पशुपालक कुछ पैसे अपने पास से मिलाकर नया पशु आसानी से खरीद सकेंगे। जैसे- किसी गाय की कीमत 70 हजार रुपए है और किसान को एक पशु की हानि पर 40 हजार मुआवजा मिला है। ऐसे में किसान को नई गाय खरीदने के लिए सिर्फ 30 हजार रुपए ही अपनी तरफ से लगाने होंगे। इस तरह इस योजना से पशुपालक किसानों को आर्थिक रूप से लाभ होगा।
राज्य सरकार ने अपने बजट 2023-24 के तहत पशुपालकों को दुधारू पशुओं की अकाल मौत के कारण संभावित नुकसान से सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रत्येक पशुपालक किसान परिवार के लिए दो-दो दुधारू गौ वंशीय पशुओं का अधिकतम 40 हजार रुपए तक प्रति पशु बीमा करवाया जाएगा। योजना के तहत 750 करोड़ की वार्षिक राशि खर्च करके 20 लाख से अधिक पशुपालकों को इसका लाभ दिया जाएगा। बता दें कि इस योजना के तहत 8 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले पशुपालकों के अधिकतम दो दुधारू गौवंशीय पशुओं का बीमा नि:शुल्क किया जाएगा। वहीं 8 लाख रुपए से अधिक वार्षिक आय वाले पशुपालकों को अधिकतम 200 रुपए प्रति पशु प्रति वर्ष की दर से भुगतान करना होगा।
मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना में आवेदन के लिए पशुपालकों को कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। ये प्रमुख दस्तावेज इस प्रकार से हैं
यदि आप पशुपालक है और आप भी मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको राजस्थान सरकार की ओर से आयोजित किए जा रहे महंगाई राहत कैम्प में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसमें रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपके पशु का सरकार की ओर से मुफ्त में बीमा किया जाएगा। प्रदेश में महंगाई राहत कैम्प 24 अप्रैल से शुरू किए गए थे जो 30 जून तक आयोजित किए जाएंगे। पशुपालक इस कैंप में जाकर फॉर्म भरकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना की अधिक जानकारी के लिए पशुपालक किसान अपने जिले के पशुपालन विभाग या महंगाई राहत कैम्प में जाकर प्राप्त कर सकते हैं।
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