कृषि यंत्र अनुदान योजना : खेती की इन टॉप 15 कृषि मशीनों पर मिलेगी 50 प्रतिशत सब्सिडी, यहां करें आवेदन

Share Product प्रकाशित - 11 Dec 2023 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा

कृषि यंत्र अनुदान योजना : खेती की इन टॉप 15 कृषि मशीनों पर मिलेगी 50 प्रतिशत सब्सिडी, यहां करें आवेदन

जानें, किन कृषि यंत्रों पर मिलेगी सब्सिडी और इसके लिए कैसे करना होगा आवेदन

खेती के लिए किसानों को सरकार की ओर से कृषि यंत्रों पर सब्सिडी (Subsidy on agricultural equipment) का लाभ प्रदान किया जाता है ताकि उन्हें सस्ती दर पर आधुनिक कृषि यंत्रों (modern agricultural machinery) का लाभ मिल सकें। इसके लिए सरकार की ओर से कृषि यंत्र अनुदान योजना चलाई जा रही है। इसके तहत अलग-अलग राज्यों में वहां के नियमों के अनुसार सब्सिडी का लाभ किसानों को प्रदान किया जाता है। 

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इसी कड़ी में राज्य सरकार की ओर से खेती के लिए उपयोगी टॉप 15 कृषि यंत्रों/मशीनों पर सब्सिडी (Subsidy) दी जा रही है। इन कृषि यंत्रों पर सरकार की ओर से 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है। राज्य के इच्छुक किसान इस योजना में आवेदन करके कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

किन कृषि यंत्रों पर मिल रही है सब्सिडी (Which agricultural equipment is getting subsidy)

राज्य सरकार के कृषि विभाग की ओर से खेती में उपयोगी 15 प्रकार के कृषि यंत्रों पर कृषि यंत्र अनुदान योजना (agricultural equipment grant scheme) के तहत लक्ष्य जारी नहीं किए गए हैं। इन सभी कृषि यंत्रों को मांग के अनुसार श्रेणी में रखा गया है। इसमें किसानों द्वारा किए गए आवेदन और मांग के अनुसार लक्ष्य तय किए जाएंगे। जिन कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जाएगी, वे इस प्रकार से हैं

  • पैडी राइस ट्रांसप्लांटर (Paddy Rice Transplanter)
  • पावर हैरो (power harrow)
  • हैप्पी सीडर/सुपर सीडर (Happy Seeder/Super Seeder)
  • न्यूमेटिक प्लांटर (pneumatic planter)
  • हे रेक / स्ट्रॉ रेक (Hay Rake / Straw Rake)
  • बेलर (baler)
  • हाइड्रॉलिक प्रेस स्ट्रॉ बेलर (ट्रैक्टर चलित) (hydraulic press straw baler (tractor driven)
  • ब्रॉड बेड फरो-प्लांटर (Broad Bed Furrow-Planter)
  • किसान ड्रोन (farmer drone)
  • मिनी राइस मिल (mini rice mill)
  • मिनी दाल मिल (mini pulse mill)
  • ऑइस एक्सट्रैक्टर (ice extractor)
  • मिलेट मिल (millet mill)
  • मिलेट प्रसंस्करण प्लांट (मिलेट मिल, क्लीनर कम ग्रेडर एलीवेटर सहित, डी स्टोनर) (Millet Processing Plant (Millet Mill, Cleaner cum Grader including elevator, De Stoner))
  • पशु निवारक बायो अकॉस्टिक यंत्र (Animal Deterrent Bio Acoustic Device)

कृषि यंत्रों पर कितनी मिलेगी सब्सिडी (How much subsidy will be given on agricultural equipment)

राज्य सरकार की ओर से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग व महिला किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा सामान्य किसानों को 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। राज्य के जो किसान कृषि यंत्रों की खरीद पर अनुदान का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, वे ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर उपलब्ध सब्सिडी कैलकुलेटर पर कृषि यंत्र की लागत के अनुसार उनको मिलने वाली सब्सिडी की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

कृषि यंत्र लेने के लिए क्या रहेगी आवेदन की प्रक्रिया (What will be the application process for purchasing agricultural equipment)

कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत राज्य के किसानों को ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होता है। इसके लिए विभाग की ओर से समय-समय पर लक्ष्य जारी किए जाते हैं। इस समय योजना के तहत किसानों से मांग के अनुसार श्रेणी में आवेदन मांगे गए हैं। मांग के अनुसार श्रेणी में कृषि यंत्रों के लिए भी आवेदन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार ही है। केवल इन यंत्रों के लिए अलग-से लक्ष्य जारी नहीं किए गए हैं। पोर्टल पर पहले से पंजीकृत किसान आधार नंबर की सहायता से आवेदन कर सकते हैं। वहीं नया पंजीकरण कराने के लिए किसान को बायोमेट्रिक सत्यापन कराना होगा। इस श्रेणी में किसान का चयन लाटरी के माध्यम से नहीं किया जाता है बल्कि उपलब्ध बजट के आधार पर संचालनालय स्तर से आवेदनों को स्वीकार किया जाता है। अनुमोदित होने पर किसान का आवेदन पोर्टल पर चयनित किसानों की सूची में प्रदर्शित किया जाएगा। सब्सिडी के लिए किसान के चयन की सूचना उसको एमएमएस के माध्यम से दी जाएगी। इस श्रेणी के तहत अनुमोदित आवेदनों में डीलर चयन तथा आगे की समस्त प्रक्रियाएं तथा समयावधि, लॉटरी के बाद चयनित किसानों की प्रक्रिया के समान ही रहेगी।

किसानों को कितनी जमा करना होगा डिमांड ड्राफ्ट (डी.डी.) (How much demand draft (DD) will farmers have to deposit)

योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को स्वयं के बैंक खाते से धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट (डी.डी) संबंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम से बनवाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। बैंक ड्राफ्ट आवेदनकर्ता के नाम से बनवाना होगा और आवेदन के साथ डी.डी की स्कैन कॉपी लगानी होगी। इसमें किसानों को पशु निवारक बायो अकॉस्टिक यंत्र अनुदान पर लेने के लिए धरोहर राशि 1000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) बनवाना होगा। इसके अलावा अन्य कृषि यंत्रों के लिए 5000 रुपए की धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) बनवाकर इस श्रेणी के तहत ऑनलाइन आवेदन करना होगा। निर्धारत राशि से कम राशि का डिमांड ड्राफ्ट लगाने पर आवेदन अमान्य कर दिया जाएगा। इसलिए किसान भाई निर्धारित रााशि का डिमांड ड्राफ्ट बनवाकर ही कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए आवेदन करें।

कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए कैसे करें आवेदन (How to apply for subsidy on agricultural equipment)

यदि आप मध्यप्रदेश के किसान है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। मध्यप्रदेश में किसानों को राज्य सरकार की ओर से उपरोक्त 15 प्रकार के कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा रहा है। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है। जो किसान इन कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं वे इसके लिए ऑनलाइन आवेदन ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल (E-Agriculture Equipment Grant Portal) के माध्यम से कर सकते हैं। जो किसान पहले से पंजीकृत है उन्हें आधार ओटीपी के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन करना होगा। वहीं नए किसानों को आवेदन करने से पूर्व बायोमैट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन के माध्यम से पंजीयन करना अनिवार्य होगा। आवेदन के साथ डीडी की स्कैन कापी लगाना अनिवार्य है। मांग के अनुसार श्रेणी के तहत कृषि यंत्रों के लिए आवेदन अगली सूचना तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

योजना में आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता (What documents will be required to apply for the scheme)

किसान कल्याण और कृषि अभियांत्रिकी विभाग की ओर से किसानों को कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए आवेदन हेतु कुछ दस्तावेजों (documents) की आवश्यकता होगी। योजना के तहत आवेदन करते समय किसानों को जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वे दस्तावेज इस प्रकार से हैं

  • आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड
  • आवेदन करने वाले किसान का पासपोर्ट साइज फोटो
  • आवेदक का आधार से लिंक मोबाइल नंबर
  • आवेदक का बैंक खाता विवरण, इसके लिए पासबुक की कॉपी
  • आवेदक का जाति प्रमाण पत्र (केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कृषक हेतु)
  • खेत के कागजात जिसमें बी-1 की प्रति आदि।

योजना से संबंधित आवश्यक लिंक

योजना में आवेदन हेतु लिंक- https://farmer.mpdage.org/home/LandingIndex

जिलेवार सहायक यंत्री की सूची के लिए लिंक

https://www.mpdage.org/Advertisement/e-krishi-DD_090921062243.pdf

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