प्रकाशित - 18 Oct 2023 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा
किसानों को खेती के लिए कई प्रकार के कृषि यंत्रों (agricultural machinery) की आवश्यकता होती है। आज हर किसान चाहता है कि उसके पास आधुनिक कृषि यंत्र (modern agricultural machinery) हो ताकि वह कम समय और श्रम में खेती का काम आसानी से कर सके। लेकिन हर किसान खेती के काम आने वाले इन महंगे कृषि यंत्रों की खरीद नहीं कर पाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से विशेषकर लघु एवं सीमांत किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी (Subsidy on purchase of agricultural equipment) का लाभ प्रदान किया जाता है। यह सब्सिडी अलग-अलग कृषि यंत्रों पर अलग-अलग दर से उसकी लागत के हिसाब से दी जाती है। वहीं अलग-अलग राज्यों में वहां के नियमों के अनुसार राज्य की सरकार किसानों को सब्सिडी (subsidy) का लाभ प्रदान करती है। किसानों को सब्सिडी का लाभ मिलने से वह आसानी से कम कीमत पर महंगे कृषि यंत्रों की खरीद कर सकते हैं। राज्य सरकार की ओर से किसानों को सस्ती दर पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके लिए किसानों से आवेदन कर सकते हैं। खास बात यह है कि राज्य सरकार की ओर से खेती के काम आने वाले इन टॉप 7 कृषि यंत्रों (Top 7 Agricultural Machinery) पर किसानों को भारी सब्सिडी (heavy subsidy) का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इच्छुक किसान इस योजना के जरिये सब्सिडी पर कृषि यंत्रों की खरीद कर सकते हैं।
आज हम ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से आपको कृषि यांत्रिकरण योजना (agricultural mechanization scheme) के तहत किन कृषि यंत्रों पर मिल रही है 80 प्रतिशत सब्सिडी, किस यंत्र पर अधिकतम कितना मिल सकता है अनुदान, इसके लिए आपको कैसे करना होगा आवेदन और आवेदन के लिए आपको किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी आदि योजना से संबंधित पूरी जानकारी दे रहे है।
राज्य सरकार की ओर से कृषि यांत्रिकरण योजना (agricultural mechanization scheme) चलाई जा रही है जिनमें करीब 110 कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जा रही है। इन यंत्रों में से 7 ऐसे टॉप कृषि यंत्र भी शामिल हैं जिन पर शासन की ओर से 80 प्रतिशत तक सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है, वे टॉप 7 कृषि यंत्र इस प्रकार से हैं।
कृषि यांत्रिकरण योजना के तहत अलग-अलग कृषि यंत्रों पर उनके लागत मूल्य के हिसाब से अलग-अलग अनुदान दिया जाएगा। किस यंत्र पर कितना अनुदान दिया जाएगा। इसका विवरण इस प्रकार से है
रोटरी मल्चर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 80 प्रतिशत अधिकतम 1,20,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं सामान्य वर्ग के किसानों को 75 प्रतिशत अधिकतम 1,10,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा।
इस योजना के तहत तीन प्रकार के सुपर सीडर रखे गए हैं। इसमें सुपर सीडर (ट्रैक्टर चालित) 6 फीट, सुपर सीडर (ट्रैक्टर चालित) 7 फीट व सुपर सीडर (ट्रैक्टर चालित) 8 फीट को शामिल किया गया है। इसमें सुपर सीडर (ट्रैक्टर चालित) 6 फीट पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अत्यंत पिछड़ा वर्ग के किसानों को 80 प्रतिशत अधिकतम 1,52,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। वहीं सामान्य वर्ग के किसानों को 75 प्रतिशत अधिकतम 1,42,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। इसी प्रकार सुपर सीडर (ट्रैक्टर चालित) 7 फीट के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अत्यंत पिछड़ा वर्ग के किसानों को 80 प्रतिशत अधिकतम 1,60,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। वहीं सामान्य किसान को 75 प्रतिशत अधिकतम 1,50,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा सुपर सीडर (ट्रैक्टर चालित) 8 फीट के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अत्यंत पिछड़ा वर्ग के किसानों को 80 प्रतिशत अधिकतम 1,68,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। वहीं समान्य वर्ग के किसानों को 75 प्रतिशत अधिकतम 1,57,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी।
इसके अंतर्गत 9 से 11 टाइन के हैपी सीडर पर सब्सिडी दी जा रही है। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अत्यंत पिछड़ा वर्ग के किसानों को 80 प्रतिशत अधिकतम 1,20,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं सामान्य किसानों को 75 प्रतिशत अधिकतम 1,10,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा।
स्ट्रा बेलर विदाउट रैक पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अत्यंत पिछड़ा वर्ग के किसानों को 80 प्रतिशत अधिकतम 2,50,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं सामान्य वर्ग के किसानों को 75 प्रतिशत अधिकतम 2,25,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा।
जीरो टिलेज/सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल पर 9 टाइन की जीरो टिलेज/सीड कम फर्टीलाइजर मशीन पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अत्यंत पिछड़ा वर्ग के किसानों को 80 प्रतिशत अधिकतम 34,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं सामान्य किसानों को 75 प्रतिशत अधिकतम 32,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इसी प्रकार 9 टाइन से ऊपर की जीरो टिलेज/सीड कम फर्टीलाइजन मशीन पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अत्यंत पिछड़ा वर्ग के किसानों को 80 प्रतिशत अधिकतम 43,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं सामान्य वर्ग के किसानों को 75 प्रतिशत अधिकतम 40,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा।
रोटरी सलेशर मशीन पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अत्यंत पिछड़ा वर्ग के किसानों को 80 प्रतिशत अधिकतम 40,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं सामान्य वर्ग के किसानों को 75 प्रतिशत अधिकतम 37,500 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी।
पैडी स्ट्रा कॉपर मशीन पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अत्यंत पिछड़ा वर्ग के किसानों को 80 प्रतिशत अधिकतम 1,20,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं सामान्य वर्ग को इस मशीन पर 75 प्रतिशत अधिकतम 1,10,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा।
यदि आप बिहार से हैं तो आप कृषि यांत्रिकरण योजना (agricultural mechanization scheme) के तहत इन टॉप 7 कृषि यंत्रों पर 80 प्रतिशत तक सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए आपको कृषि यांत्रिकरण योजना बिहार (agricultural mechanization scheme bihar) की आधिकारिक वेबसाइट https://farmech.bih.nic.in/FMNEW/Homenew.aspx# पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन की अंतिम तिथि 10 नंवबर 2023 रखी गई है। किसान भाई सरकारी अवकाश के दिन को छोड़कर किसी भी दिन कार्यालय समय में इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
किसानों को कृषि यांत्रिकरण योजना (agricultural mechanization scheme) के तहत आवेदन करते समय कुछ दस्तावेजों (documents) की आवश्यकता होगी। योजना के तहत आवेदन करते समय आपको जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, ये दस्तावेज इस प्रकार से हैं
कृषि यांत्रिकरण योजना की अधिक जानकारी के लिए आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करके जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा आप अपने नजदीकी जिले के उपनिदेशक या सहायक निदेशक कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं।
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