बेरोजगार युवा शुरू करें ये टॉप 5 बिजनेस, सरकार से मिलेगी 10 लाख रुपए की सब्सिडी

जानें, कौनसे है यह टॉप 5 बिजनेस और इसके लिए सरकार से कितनी मिल सकती है सहायता

किसानों सहित बेरोजगार युवाओं को बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार की ओर की ओर से कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसमें सरकार की ओर से लाभार्थी को सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। इसके अलावा बैंक लोन भी उपलब्ध कराया जाता है। इसी कड़ी में सरकार की ओर से प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) के तहत लाभार्थी को बिजनेस खोलने के लिए 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाती है। ऐसे में जो व्यक्ति खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो वे इस योजना में आवेदन करके सरकार से मिलने वाली सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं।

किन टॉप 5 बिजनेस के लिए मिलेगी सब्सिडी

सरकार की ओर से राज्य में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PMFME) का क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजना के तहत आटा मील, दाल मील, प्रोसेसिंग यूनिट/ग्रेडिंग क्लिनिंग यूनिट, आचार व पापड़ उद्योग, दूध व खाद्य पदार्थों से संबंधित इकाइयों की स्थापना के लिए अनुदान दिया जा रहा है। योजना का उद्देश्य खाद्य से संबंधित योजना में अनुदान प्रदान कर इकाइयों को बढ़ावा देना है।

कैसे मिलेगा बिजनेस को शुरू करने के लिए लोन व सब्सिडी

इस योजना के तहत नई व पुरानी खाद्य इकाईयों को स्थापित करने के लिए केंद्र व राज्य सरकार की ओर से 35 प्रतिशत या अधिकतम 10 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना के तहत विभिन्न बैंकों की ओर से खाद्य इकाई लगाने पर 90 प्रतिशत तक का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। शेष 10 प्रतिशत राशि स्वयं के पास से लगानी होगी।

योजना में सब्सिडी के लिए क्या है चयन प्रक्रिया

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत एक जिला एक उत्पाद में लगे उद्यम को वरीयता दी जाएगी। व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यम की पहचान समूह के चयन के माध्यम से की जाएगी। इसके लिए जिला स्तर आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। प्राप्त आवेदनों को जिला स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। जिला स्तरीय समिति रिसोर्सेज पर्सन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर इच्छुक अभ्यर्थियों का इंटरव्यू लेती है। जिन मामलों में जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की जाती है, संसाधन व्यक्ति उन्हें डीपीआर तैयार करने में सहायता करेंगे जिससे वह बैंक से आसानी से लोन प्राप्त कर सके। डीपीआर के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज जमा किए जाते हैं। लेकिन समर्थन की जाने वाली अलग-अलग सूक्ष्म इकाइयों को अंतिम सहमति राज्य सरकार द्वारा ही दी जाती है।

योजना में आवेदन हेतु किन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन हेतु आपको आधार कार्ड, आय प्रमाण-पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, निवास प्रमाण-पत्र, बैंक खाता विवरण, उद्योग से जुड़े दस्तावेज, आधार से लिंक मोबाइल नंबर आदि दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।

पी.एम.एफ.एम.ई योजना में कैसे करें आवेदन

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पी.एम.एफ.एम.ई) योजना के लिए अभी राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस योजना का संचालन विपणन बोर्ड द्वारा विगत तीन वर्षों से किया जा रहा है जिसमें भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा सम्मिलित रूप से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाने के लिए अनुदान दिया जा रहा है। इसके लिए राज्य में एक प्रबंध यूनिट का संचालन किया जा रहा है। यह यूनिट इकाई को मशीन, आवेदन, ब्राडिंग व मार्केटिंग में भी सहयोग करती है। इस योजना में आवेदन पूर्णरूप से नि:शुल्क है तथा डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन को 20,000 रुपए की राशि का भुगतान राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा किया जाता है। योजना में आवेदनों की संख्या बढ़ाने की दृष्टि से रोलिंग प्रक्रिया द्वारा अधिक से अधिक डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन सूचीबद्ध किए जा रहे हैं। सामान्य प्रक्रिया के तहत डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन के लिए आवेदन पत्र पीएमएफएमई राजस्थान पोर्टल पर उपलब्ध है। योजना के प्रचार-प्रसार और आवेदकों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 9829026990 कार्यरत है।

पी.एम.एफ.एम.ई योजना की अधिक जानकारी के लिए कहां करें संपर्क

योजना की अधिक जानकारी के लिए आप इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://www.mofpi.gov.in/ या पीएमईजीपी पोर्टल पर विजिट कर सकते हैं। आप अपने क्षेत्र के किसी भी बैंक से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप मंत्रालय की हेल्पलाइन नंबर 9254997101 या 9254997102 के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

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