कृषि क्षेत्र में बिजनेस शुरू करने के लिए मिलेंगे 10 लाख रुपए की सब्सिडी

Share Product प्रकाशित - 29 Oct 2022 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा

कृषि क्षेत्र में बिजनेस शुरू करने के लिए मिलेंगे 10 लाख रुपए की सब्सिडी

10 लाख रुपए की सब्सिडी के लिए करें आवेदन

किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए सरकार किसानों के लिए नई-नई योजनाएं लेकर आ रही है। इन्हीं योजनाओं में से एक योजना प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना है। इस योजना के तहत किसानों को कृषि से संबंधित उद्योग खोलने के लिए सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। इस योजना के जरिये किसान सहित अन्य बेरोजगार युवक अपना उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार से 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह आप सरकारी मदद की सहायता से अपना स्वयं का उद्योग खोलकर उससे अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। इस योजना की प्रमुख शर्त ये हैं कि जो भी उद्योग आप खोल रहे हैं या पहले से जिस उद्योग में है वे कृषि से संबंधित हाेना चाहिए। आज हम ट्रैक्टर जंक्शन की इस पोस्ट में आपको प्रधानमंत्री सूक्ष्म उद्योग उन्नयन योजना की जानकारी दे रहे हैं। 

Buy Used Tractor

क्या है प्रधानमंत्री सूक्ष्य उद्योग उन्नयन योजना

प्रधानमंत्री सूक्ष्म उद्योग उन्नयन योजना को केंद्र सरकार की ओर से आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शुरू किया गया है। इस योजना को 20 मई 2020 को शुरू किया गया है। यह योजना वित्त वर्ष 2020-21 से शुरू है जो वित्त वर्ष 2024-25 तक संचालित की जाएगी। इस तरह ये योजना 5 साल तक जारी रहेगी। इन पांच सालों के दौरान इस योजना पर 10 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार क्रमश: 60:40 के अनुपात में बांटेगी। वहीं पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के साथ 90:10 के अनुपात में साझा किया जाएगा। इस योजना के तहत 10 लाख रुपए तक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए योग्य उद्यमियों को 35 प्रतिशत की दर से क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी दी जाएगी। 

किन उद्योगों को खोलने के लिए मिलेगी सब्सडी

मध्यप्रदेश के बड़वानी जिले हेतु प्रधानमंत्री सूक्ष्म  खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत ‘‘ एक जिला एक उत्पाद ‘‘आधारित अदरक एवं अन्य खाद्य प्रसंस्करण इकाई जैसे फल उत्पाद में केला चिप्स यूनिट, आम का अचार, आमचूर, ज्यूस, अमरूद जैली, जैम, आंवला कैंडी, चूर्ण, सूपारी, मुरब्बा, निंबू अचार, मार्मलैड, स्क्वास इत्यादि पैकिंग उत्पाद यूनिट खोलने के लिए सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा।

इसी प्रकार सब्जी उत्पाद में टमाटर कैचप, चटनी, सॉस, ड्राय टोमेटो, पाउडर, मिर्च अचार, ड्राय चिली पाउडर, करेला ज्यूस, आलू चिप्स, प्याज प्रोसेसिंग इकाई, मसाला उत्पाद- धनियां पाउडर, हल्दी- अदरक पाउडर, दाल मील, चावल मील, आटा मील, पलवराइज मील आदि उद्योग के लिए सब्सिडी दी जाएगी। 

अन्य उत्पाद में पापड़, नमकीन, विभिन्न प्रकार के अचार, कुरकुरे, ब्रेड, टोस्ट, बड़ी, गुड़, आईल मील, पशु, पोल्ट्री आहार, पनीर उद्योग एवं समस्त कृषि से संबंधित फसल उत्पादों की प्रोसेसिंग की यूनिट लगाने हेतु उद्यानिकी विभाग की ओर से सब्सिडी के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं।

भारत में पुराने एश्योर्ड ट्रैक्टर की जानकारी के लिए यहां क्लिक करें

प्रधानमंत्री सूक्ष्म उद्योग उन्नयन योजना के तहत कितनी मिलेगी सब्सिडी

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत यूनिट स्थापित करने पर योजना लागत का 35 प्रतिशत अनुदान अधिकतम 10 लाख रुपए तक क्रेडिट लिंक सब्सिडी दी जाएगी। अनुदान का 40% हिस्सा राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को विस्तार देने के लिए राज्य सरकार की ओर से बड़ी यूनिट लगाने पर ढाई करोड़ रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। 

प्रधानमंत्री सूक्ष्म उद्योग उन्नयन योजना का लाभ लेने के लिए कैसे करें आवेदन

इस योजना में आवेदन करने के इच्छुक व्यक्ति प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग वेबसाइट www.pmfme.mofpi.gov.in पर निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं । योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए कार्यालय उप संचालक उद्यान बड़वानी से संपर्क कर सकते हैं ।

योजना में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के लिए आवेदन हेतु जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वे इस प्रकार से हैं-

  • आवेदन करने वाले व्यक्ति का आधार कार्ड
  • आवेदन करने वाले व्यक्ति का निवास प्रमाण-पत्र
  • आवेदन करने वाले व्यक्ति का आय प्रमाण-पत्र
  • आवेदन करने वाले व्यक्ति के उद्योग से जुड़े दस्तावेज
  • आवेदक का बैंक खाता विवरण
  • आवेदन करने वाले व्यक्ति का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
  • आवेदन करने वाले का मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो।

योजना में आवेदन के लिए क्या है पात्रता और शर्तें

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना में आवेदन के लिए कुछ पात्रता और शर्तें निर्धारित की गई है, इनमें से प्रमुख पात्रता और शर्तें इस प्रकार से हैं-

  • इस योजना के तहत आवदेन करने वाला व्यक्ति भारत का निवासी होना चाहिए।
  • इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए।
  • इस योजना का लाभ देश के छोटे और बड़े उद्योगपति दोनों उठा सकते हैं। 
  • इस योजना में आवेदन करने वाला व्यक्ति कम से कम 8 वीं पास होना चाहिए। 
  • इस योजना का लाभ एक परिवार के एक व्यक्ति को ही दिया जाएगा। 


ट्रैक्टर जंक्शन हमेशा आपको अपडेट रखता है। इसके लिए ट्रैक्टरों के नये मॉडलों और उनके कृषि उपयोग के बारे में एग्रीकल्चर खबरें प्रकाशित की जाती हैं। प्रमुख ट्रैक्टर कंपनियों फार्मट्रैक ट्रैक्टरजॉन डियर ट्रैक्टर आदि की मासिक सेल्स रिपोर्ट भी हम प्रकाशित करते हैं जिसमें ट्रैक्टरों की थोक व खुदरा बिक्री की विस्तृत जानकारी दी जाती है। अगर आप मासिक सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें।

अगर आप नए ट्रैक्टरपुराने ट्रैक्टरकृषि उपकरण बेचने या खरीदने के इच्छुक हैं और चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा खरीददार और विक्रेता आपसे संपर्क करें और आपको अपनी वस्तु का अधिकतम मूल्य मिले तो अपनी बिकाऊ वस्तु को ट्रैक्टर जंक्शन के साथ शेयर करें।

हमसे शीघ्र जुड़ें

Call Back Button
scroll to top
Close
Call Now Request Call Back