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पीएम आवास योजना के तहत इन लोगों को नहीं मिलेगा घर, सूची जारी

प्रकाशित - 06 Feb 2023

अपात्र हितग्राहियों की सूची जारी, 10 फरवरी तक प्रस्तुत कर सकते हैं दावा आपत्ति, जानें, पूरी जानकारी

पीएम आवास योजना केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। इस योजना का मकसद देश के हर नागरिक का अपने मकान का सपना पूरा कराना है। इस योजना के पीएम आवास योजना शहरी में आवेदन की अवधि पूरी हो चुकी है। वहीं पीएम आवास योजना ग्रामीण की अवधि को 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। पीएम आवास योजना में ग्रामीण इलाके में रहने वाले लोगों के लिए मकान बनाए जा रहे हैं। इस योजना के लिए ग्रामीण इलाके में रहने वाले लोग आवेदन करके अपने घर का सपना पूरा कर सकते हैं।

इसी क्रम में पीएम आवास योजना के तहत छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के लोगों ने घर के लिए आवेदन किया था। जिसमें बहुत से लोगों को प्रतीक्षा सूची में रखा गया और उनकी जांच की गई तो इनमें से काफी संख्या में अपात्र हितग्राही पाए गए हैं। संबंधित विभाग की ओर से दावा आपत्ति के लिए प्राप्त 1106 हितग्राहियों की विस्तृत सूची ग्राम पंचायत भवन के सूचना पोर्टल एवं कार्यालय जनपद पंचायत बेमेतरा के सूचना पोर्टल पर चस्पा की गई है। इसके अलावा अपात्र हितग्राहियों की सूची शासन की वेबसाइट पर भी जारी की गई है। इसके लिए दावा आपत्ति की तारीख 10 फरवरी निर्धारित की गई है। अपात्र हितग्राही 10 फरवरी की शाम 5 बजे तक अपना दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि हितग्राही उक्त दिनांक तक दावा आपत्ति प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो उसका आवेदन रद्‌द समझा जाएगा और उसे इस योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा।

आज हम ट्रैक्टर जंक्शन कि इस पोस्ट में पीएम आवास योजना ग्रामीण की अपडेट जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं।

पीएम आवास योजना ग्रामीण में इन्हें नहीं मिलेगा मकान

छतीसगढ़ शासन की आधिकारिक वेबसाइट में दी गई जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत स्थाई प्रतीक्षा सूची में विभिन्न कारणों से काफी संख्या में अपात्र हितग्राही मिले हैं। जिनकी संख्या 1106 है। ऐसे अपात्र हितग्राही को मकान आवंटित करना संभव नहीं होगा। बता दें कि पीएम आवास योजना में काफी संख्या में लोग आवेदन करते हैं। आवेदन के बाद हितग्राही द्वारा आवेदन में दी गई सभी जानकारी सत्यापन किया जाता है। यदि कुछ गड़बड़ मिलती है तो उसके लिए उसे सूचित किया जाता है और उसे दावा आपत्ति प्रस्तुत करने को कहा जाता है जिसमें हितग्राही को साक्ष्य प्रस्तुत करना होता है।

अपात्र हितग्राही कहां प्रस्तुत कर सकते हैं दावा आपत्ति

यदि अपात्र हितग्राही कोई दावा आपत्ति प्रस्तुत करना चाहते हैं तो वे 10 फरवरी तक शाम 5 बजे तक दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। अपात्र हितग्राही अपना दावा आपत्ति साक्ष्य के साथ संबंधित ग्राम पंचायत या कार्यालय मुख्य कार्यपालक अधिकारी जनपद पंचायत बेमेतरा में प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि व समय के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

कहां देखें पीएम आवास योजना की अपात्र हितग्राहियों की सूची

छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के हितग्राही, पीएम आवास योजना के अपात्र हितग्राहियों की विस्तृत सूची ग्राम पंचायत भवन के सूचना पोर्टल एवं कार्यालय जनपद पंचायत बेमेतरा के सूचना पटल पर देख सकते हैं। इसके अलावा इसकी सूची छत्तीसगढ शासन की आधिकारिक वेबसाइट https://bemetara.gov.in/ पर भी देखी जा सकती है।

क्या है पीएम आवास योजना ग्रामीण

केंद्र सरकार की ओर से साल 2016 में इस योजना को शुरू किया। वास्तविकता में ये योजना इंदिरा आवास योजना का ही परिवर्तित रूप है। पीएम आवास योजना में देश के सभी जरूरतमंद व गरीब लोगों को पक्का मकान उपलब्ध कराने का विजन रखा गया है। इस योजना का मुख्य उद्‌देश्य सभी पात्र ग्रामीण घरों में बिजली, पानी व स्वच्छता की बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के मकानों का निर्माण करना है। इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में रहने वाले पात्र लाभार्थी को सरकार की ओर से सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। इसके तहत मैदानी इलाकों के लोगों को 1.2 लाख रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाती है। वहीं पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को 1.3 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा इस योजना को और भी कई योजनाओं से जोड़ा गया है जिसका लाभ ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग उठा सकते हैं।

किन लोगों को नहीं मिलता पीएम आवास योजना ग्रामीण का लाभ

पीएम आवास योजना ग्रामीण के लिए कुछ पात्रता और शर्तें निधारित की गई हैं, उनके अनुसार जो लोग इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते है, वे इस प्रकार से हैं

  • यदि आपके पास खुद का पक्का मकान है तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं।
  • जिस परिवार की वार्षिक आय 18 लाख रुपए या इससे अधिक है वे इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं।
  • यदि आप पहले किसी आवास योजना का लाभ ले चुके हैं तो आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं।
  • यदि आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं।
  • यदि आप किसी सरकारी उच्च पद पर है और आपकी आय 10 हजार रुपए से ज्यादा है तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं।
  • यदि आपके पास कोई मोटराइज्ड व्हीकल, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट या फिशिंग बोट है तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं।

योजना में किसे दी जाती है प्राथमिकता

  • यदि आपके पास खुद का पक्का मकान नहीं है तो आपको इस योजना में प्राथमिकता दी जाएगी।
  • यदि आप सीनियर सिटीजन या दिव्यांगजन है तो आपको ग्राउंड फ्लोर के लिए प्राथमिकता दी जाएगी।
  • इस योजना के तहत किसान क्रेडिट कार्ड के कार्ड धारक भी लाभार्थी होंगे जिनकी लिमिट 50 हजार या उससे ज्यादा होगी।
  • इस योजना में एसी, एसटी और कमजोर आय वर्ग के लोगों को प्राथमिकता दी जाती है।

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