PM Kisan Yojana : इन किसानों को नहीं मिलेगी योजना की 17वीं किस्त, जानें, इसकी वजह

Share Product प्रकाशित - 01 Apr 2024 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा

PM Kisan Yojana : इन किसानों को नहीं मिलेगी योजना की 17वीं किस्त, जानें, इसकी वजह

PM Kisan Yojana 2024: अब 17वीं किस्त आने से पहले इन किसानों के लिस्ट से हटेंगे नाम

पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) किसानों के बीच सबसे अधिक लोकप्रिय योजना है। यह दुनिया की सबसे बड़ी डीबीटी (DBT) योजना है जिससे 11 करोड़ से अधिक किसान जुड़े हुए हैं। इस योजना की खास बात यह है कि इसके तहत किसानों को मिलने वाली आर्थिक सहायता सीधे उनके खाते में ट्रांसफर की जाती है। ऐसे में बिचौलियों की भूमिका इसमें बिलकुल नहीं होती है और सीधा पैसा किसानों के पास जाता है।

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पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) के तहत लाभार्थी किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) का लाभ दिया जाता है। इसमें हर चार माह के अंतराल में किसानों को 2,000-2,000 रुपए की किस्त दी जाती है। इस तरह किसानों को हर साल कुल 6,000 रुपए इस योजना में दिए जाते हैं। वहीं राजस्थान में शासित बीजेपी सरकार ने पीएम किसान योजना के तहत हर साल 8,000 रुपए दिए जाने का वादा किया हुआ है।

हाल ही में इस पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त (17th installment of PM Kisan Yojana) को लेकर एक अपडेट खबर आई है। इसके अनुसार उन किसानों को 17वीं किस्त नहीं मिल पाएगी जिन्होंने 31 मार्च 2024 तक ईकेवाईसी (e-KYC) नहीं कराई है। बता दें कि सरकार की ओर से पीएम किसान योजना के लिए ईकेवाईसी की अंतिम तिथि 31 मार्च 2024 तय की गई थी, इस योजना से जुड़े किसानों को उक्त दिनांक से पहले ईकेवाईसी कराना जरूरी था। लेकिन बहुत से किसानों ने अभी तक ईकेवाईसी नहीं कराई है। ऐसे में जिन किसानों ने ईकेवाईसी की प्रक्रिया पूरी नहीं की है उन्हें 17वीं किस्त से वंचित रहना पड़ सकता है। इतना ही नहीं उनके नाम भी 17वीं किस्त की लिस्ट से हटाए जा सकते हैं।

क्या इस बार भी बढ़ेगी ईकेवाईसी की अंतिम तिथि (Will the last date of eKYC be extended this time too)

सरकार की ओर से किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ईकेवाईसी की तिथि कई बार बढ़ाई गई। लेकिन क्या इस बार भी पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) के लिए ईकेवाईसी की तिथि बढ़ सकती है। ईकेवाईसी की तिथि बढ़ने को लेकर फिलहाल अभी कोई अपडेट नहीं आया है। ऐसे में जिन किसानों ने 31 मार्च 2024 तक ईकेवाईसी की प्रक्रिया व आधार खाता बैंक से लिंक नहीं करवाया है, उन्हें 17वीं किस्त की राशि 2,000 रुपए नहीं मिल पाएगी। बता दें कि इससे पहले सरकार की ओर से पीएम किसान योजना के लिए ई-केवाईसी की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2024 तय की थी जिसे बढ़ाकर 31 मार्च 2024 किया गया था। किसानों को उम्मीद है कि इस बार भी सरकार ईकेवाईसी की अंतिम तिथि बढ़ा सकती है। हालांकि अभी पीएम किसान योजना के लिए ईकेवाईसी (E-KYC For PM Kisan Yojana) )की तिथि बढ़ाने को लेकर ऐसी कोई खबर नहीं आई है।

17वीं किस्त के लिए कौनसे दो काम है जरूरी (Which two tasks are necessary for the 17th installment)

पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त (17th installment of PM Kisan Samman Nidhi Yojana) पाने के लिए लाभार्थी किसान को दो काम करने बेहद जरूरी है, इसमें से पहला ईकेवाईसी और दूसरा भूमि विवरण का सत्यापन। जिन किसानों ने ईकेवाईसी की प्रक्रिया पूरी नहीं की है और अब तक भूमि का सत्यापन नहीं कराया है वे किसान पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त (17th installment of PM Kisan Yojana) की सूची से बाहर हो जाएंगे। उन्हें पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त नहीं मिल पाएगी। इस तरह ऐसी संभावना लग रही है कि पीएम किसान योजना के तहत 17वीं किस्त का लाभ पहले से कम लाभार्थियों को ही मिल पाएगा। बता दें कि पीएम किसान योजना की शुरुआत के समय इस योजना के तहत करीब 11 करोड़ से अधिक किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ (Benefits of PM Kisan Samman Nidhi) मिल रहा था, लेकिन घटते-घटते अब करीब  साढ़े आठ करोड़ लाभार्थी ही पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ ले पा रहे हैं। जबकि इस योजना में नए किसान भी जुड़ रहे हैं फिर भी साल दर साल इस योजना के लाभार्थियों में कमी देखी जा रही है। इसके पीछे प्रमुख कारण ईकेवाईसी व भूमि सत्यापन का नहीं होना प्रमुख माना जा रहा है।

कब आएगी पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त (When will the 17th installment of PM Kisan Yojana come)

पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए तीन समान किस्तों में प्रत्येक चार महीने के अंतराल में दिए जाते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त (17th installment of PM Kisan Yojana) किसानों के खाते में 28 फरवरी को ट्रांसफर की गई। ऐसे में पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त किसानों को मई-जून माह में मिलने की संभावना है। बता दें कि पीएम किसान योजना के तहत साल भर में तीन किस्तों में पहली किस्त अप्रैल से जुलाई, दूसरी किस्त अगस्त से नवंबर और तीसरी किस्त दिसंबर से मार्च के बीच जारी की जाती है। ऐसे में पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त किसानों को मई से जुलाई के दौरान मिल सकती है।

17वीं किस्त के लिए कैसे चेक करें लाभार्थी सूची में अपना नाम (How to check your name in the beneficiary list for 17th installment)

पीएम किसान योजना की 17 वीं किस्त के लिए लाभार्थी सूची तैयार करने का काम जल्द किया जाएगा जिसमें सिर्फ पात्र किसानों को ही शामिल किया जाएगा। ऐसे में आपको 17वीं किस्त के लिए लाभार्थी सूची में अपना नाम अवश्य चेक करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपको आगामी 17वीं किस्त का पैसा मिलेगा या नहीं। पीएम किसान सम्मान निधि की लाभार्थी सूची में नाम आप इस प्रकार से चेक कर सकते हैं

  • सबसे पहले आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • यहां वेरिफिशयरी लिस्ट पर क्लिक करना होगा।
  • ऐसा करते ही आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। यहां आपको अपने राज्य का नाम, जिला का नाम, तहसील का नाम, ब्लॉक का नाम तथा गांव का नाम चुनना होगा।
  • इसके बाद आपको गेट रिपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • ऐसा करते ही आपके सामने पीएम किसान योजना सम्मान निधि योजना की लाभार्थी सूची खुल जाएगी, इसमें आप अपना नाम आसानी से चेक कर सकते हैं।

इन लोगों को नहीं मिलता पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ (These people do not get the benefit of PM Kisan Samman Nidhi)

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत कई लोगों को इसका लाभ नहीं दिया जाता है, चाहे वे भले ही किसान परिवार से हो या खेती का काम करते हो। योजना के मुताबिक नीचे दिए गए लोग पीएम सम्मान निधि पाने के हकदार नहीं माने गए हैं-
जिन किसानों के पास खुद की खेती योग्य भूमि नहीं है।

  • जिन किसान परिवार का पहले से ही एक सदस्य इस योजना का लाभ ले रहा है तो दूसरे सदस्य को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा।
  • यदि आवेदक की आयु 18 साल से कम है तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
  • आवेदक या परिवार के अन्य सदस्य जो एनआरआई हैं, वे इसका लाभ नहीं ले सकते हैं।
  • यदि आवेदन करने वाला व्यक्ति संस्थागत भूमि का मालिक है तो वह इसका लाभ नहीं उठा सकता है।
  • यदि आवेदक या उसके परिवार को कोई सदस्य आयकर भरता है तो वह इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं।
  • यदि परिवार को कोई सदस्य संवैधानिक पद पर है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा।
  • यदि परिवार को कोई सदस्य केंद्र या राज्य के पूर्व अथवा वर्तमान मंत्री रहे हो तो भी वे लाभ के पात्र नहीं होंगे।
  • जिनके परिवार का कोई सदस्य जिला परिषद का अध्यक्ष, नगर निगम के मेयर या लोकसभा, राज्यसभा व विधानसभा के वर्तमान अथवा पूर्व सदस्य रहे हो तो वह इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं।
  • यदि परिवार का कोई सदस्य कार्यरत/ सेवानिवृत केंद्रीय/राज्य सरकार के विभाग और क्षेत्रीय कार्यालय/लोक उपक्रम के पदाधिकारी/कर्मचारी /सरकार के तहत संलग्न/स्वायत्ता प्राप्त संस्थान के वर्तमान अथवा पूर्व पदाधिकारी और कर्मचारी (चतुर्थश्रेणी कर्मचारी को छोड़कर) इस योजना के पात्र नहीं माने जाएंगे।
  • यदि परिवार का कोई सदस्य सरकारी विभाग से सेवानिवृत्त है और उसकी मासिक पेंशन 10,000 रुपए से अधिक है तो वह इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता है। हालांकि इसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को छूट दी गई है।
  • यदि परिवार का कोई  सदस्य चिकित्सक/अभियंता/वकील/चार्टर्ड अकाउंटेंट/आर्किटेक्ट से संबंधित पेशेवर निकाय से निबंधित हो और प्रेक्टिस कर रहे हैं तो वह इसके योजना के पात्र नहीं है।

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