प्रकाशित - 12 Feb 2024
ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा
मार्च के महीने में फसलों की कटाई का काम शुरू हो जाता है। ऐसे में किसानों को कटाई के साथ ही अवशेष प्रबंधन के लिए कृषि यंत्रों/मशीनों (agricultural equipment/machines) की आवश्यकता होगी। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से फसल कटाई के सीजन से पहले ही किसानों काे फसल कटाई व अवशेष प्रबंधन में काम आने वाली स्ट्रॉ रीपर मशीन (straw reaper machine) की खरीद पर सब्सिडी (subsidy) का लाभ प्रदान किया जा रहा है। जो किसान स्ट्रॉ रीपर की खरीद पर सब्सिडी का लाभ उठाना चाहते हैं, वे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। खास बात यह है कि किसानों को यह मशीन आधी कीमत पर प्रदान की जा रही है। स्ट्रॉ रीपर की खरीद पर किसानों को 50 प्रतिशत तक सब्सिडी (subsidy) दी जाएगी।
बता दें कि बाजार में स्ट्रॉ रीपर की कीमत (straw reaper price) 3 से 4 लाख रुपए तक है। जिस पर किसानों को 50 प्रतिशत तक सब्सिडी (subsidy) मिलेगी। ऐसे में किसानों को यह मशीन डेढ़ से दो लाख रुपए में मिल सकती है।
आज हम ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से किसानों को स्ट्रॉ रीपर मशीन पर कितनी सब्सिडी मिलेगी, इसके लिए कहां आवेदन करना होगा, आवेदन के लिए आपको किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, आवेदन के साथ कितनी धरोहर राशि का भुगतान करना होगा आदि सभी आवश्यक बातों की जानकारी दे रहे हैं।
स्ट्रॉ रीपर मशीन (straw reaper machine) एक ऐसी उपयोगी मशीन है जिसकी सहायता से एक बार में ही पुआल को काटा जा सकता है। इतना ही नहीं यह मशीन पुआल को कटाने के साथ ही इसे थ्रेस और साफ भी करती है। अवशेष प्रबंधन के काम में आने वाली यह मशीन कंबाइन हार्वेस्टर (combine harvester) से फसल की कटाई के बाद बचे गेहूं के डंठल को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटती है जिससे पशुओं का चारा बनाया जाता है। इस मशीन को भूसा बनाने वाली मशीन (chaff making machine) भी कहा जाता है। इस मशीन से कटाई करने से अनाज का दाना तो मिलता ही है साथ पशुओं के लिए भूसा भी तैयार हो जाता है।
कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय की ओर से राज्य के किसानों को स्ट्रॉ रीपर (straw reaper) की खरीद पर 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है। इसमें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। वहीं सामान्य वर्ग के किसानों को 40 प्रतिशत सब्सिडी (subsidy) दी जाएगी। कृषि यंत्रों पर सब्सिडी की सटीक जानकारी के लिए किसान कृषि अभियांत्रिकी विभाग के ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल (E-krishi yantra anudan portal) पर उपलब्ध कैलकुलेटर (calculator) पर कृषि यंत्र की लागत (cost of agricultural machinery) के अनुसार उनको मिलने वाली सब्सिडी की जानकारी देख सकते हैं। बता दें कि प्रदेश में किसानों को अलग-अलग योजनाओं के माध्यम से कृषि यंत्रों पर महिला व पुरुर्ष वर्ग, जाति वर्ग एवं जोत श्रेणी के अनुसार अलग-अलग सब्सिडी (subsidy) का लाभ प्रदान किया जाता है।
राज्य के जो किसान सब्सिडी पर स्ट्रॉ रीपर की खरीद (Purchase of straw reaper on subsidy) करना चाहते हैं। उनके लिए आवेदन के साथ ही धरोहर राशि जमा कराना अनिवार्य होगा। यह धरोहर राशि किसान ऑनलाइन जमा करा सकते हैं। इसके लिए ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर व्यवस्था है। कृषि यंत्रों पर धरोहर राशि जमा करने के पीछे कारण यह है कि कृषि यंत्र के लिए वे ही किसान आवेदन करें जिन्हें कृषि मशीन की जरूरत है। अक्सर देखने में आया है कि जिन किसानों को कृषि मशीन की आवश्यकता नहीं होती वे भी इसके लिए आवेदन कर देते हैं और लॉटरी में नाम आने के बाद भी कृषि यंत्र की खरीद नहीं करते हैं। ऐसे में वे किसान कृषि यंत्र पाने से वंचित रह जाते हैं जो वास्तव में इसकी खरीद करना चाहते हैं।
स्ट्रॉ रीपर कृषि यंत्र के लिए विभाग की ओर से 10,000 रुपए की धरोहर राशि निर्धारित की गई है। जो किसान स्ट्रॉ रीपर के लिए आवेदन करना चाहते हैं उन्हें आवेदन करते समय ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से यह धरोहर राशि जमा करानी होगी। पोर्टल पर लॉटरी के बाद जिन आवेदकों के नाम कंफर्म या प्रतीक्षा सूची में होंगे उनकी धरोहर राशि प्रकरण के अंतिम निराकरण के बाद ही वापस की जाएगी। वहीं जिन आवेदकों का चयन लॉटरी में नहीं होगा उनकी धरोहर राशि तत्काल रिफंड कर दी जाएगी।
ऐसे आवेदन जिन पर लॉटरी दिनांक से पहले धरोहर राशि के भुगतान की पुष्टीकरण बैंक स्तर से प्राप्त नहीं होती है तो ऐसे आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। ऐसे आवेदन रद्द माने जाएंगे। भुगतान की पुष्टि न होने पर किसान द्वारा जमा की गई राशि की जवाबदेही विभाग की नहीं होगी। वहीं यदि पेमेंट भुगतान का सेटलमेंट लॉटरी दिनांक या इसके बाद होता है तो किसान को वह राशि नियमानुसार वापस कर दी जाएगी लेकिन ऐसे प्रकरण लॉटरी में शामिल नहीं किए जाएंगे।
यदि आप मध्यप्रदेश के किसान हैं तो आप स्ट्रॉ रीपर मशीन पर सब्सिडी (Subsidy on Straw Reaper Machine) का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय मध्यप्रदेश के ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://farmer.mpdage.org/ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के लिए आपको आधार कार्ड, राशन कार्ड, खेत की जमीन के कागजात, किसान का आय प्रमाण-पत्र, किसान का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो, किसान कार्ड, बैंक पासबुक की कॉपी आदि दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। अत: फार्म भरते समय इन दस्तावेजों को अपने पास साथ रखें।
योजना के तहत स्ट्रॉ रीपर पर सब्सिडी के लिए राज्य के किसान 15 फरवरी 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद विभाग की ओर से प्राप्त आवेदनों की लाटरी 20 फरवरी 2024 को निकाली जाएगी। लॉटरी में जिन किसानों को चयन होगा, वह किसान स्ट्रॉ रीपर पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। बता दें कि जो किसान पहले से पोर्टल पर पंजीकृत है वे आधार ओटीपी के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन कर सकते हैं। जबकि नए किसानों को आवेदन करने से पहले बायोमैट्रिक आधार अथेन्टिकेशन के माध्यम से पंजीयन करना जरूरी होगा। नए किसान सीएससी या एमपी ऑनलाइन पर जाकर अपना पंजीयन करा सकते हैं।
ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना की अधिक जानकारी के लिए किसान कृषि कल्याण एवं किसान कल्याण विभाग संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी, मध्यप्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा अपने जिले के कृषि विभाग से भी इस संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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