कृषि यंत्रों पर सब्सिडी : ट्रैक्टर रीपर और श्रेडर, मल्चर पर मिलेगी 50% सब्सिडी

Share Product प्रकाशित - 27 Jan 2023 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा

कृषि यंत्रों पर सब्सिडी : ट्रैक्टर रीपर और श्रेडर, मल्चर पर मिलेगी 50% सब्सिडी

स्ट्रॉ रीपर, स्वचालित रीपर / रीपर (ट्रैक्टर चालित) श्रेडर/मल्चर पर भारी सब्सिडी, ऐसे उठाएं लाभ

किसानों को सस्ती दर पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के उद्‌देश्य सरकार की ओर से कृषि यंत्रों पर अनुदान का लाभ प्रदान किया जाता है। इसके लिए सरकार की ओर से कृषि यंत्र अनुदान योजना चलाई जा रही है। ये योजना अलग-अलग राज्य में अलग-अलग नामों से संचालित है। इन योजनाओं के जरिये किसानों को सब्सिडी का लाभ राज्य सरकार की ओर से तय नियमों के अनुसार दिया जाता है। इसी कड़ी में मध्यप्रदेश सरकार की ओर से ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत किसानों को विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। अभी इस योजना के तहत राज्य के किसानों को फसल कटाई और अवशेष प्रबंधन के काम में आने वाले कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जा रही है। इसके लिए आवेदन 25 जनवरी से शुरू हो चुके हैं। इच्छुक किसान इस योजना में आवेदन करके स्ट्रॉ रीपर, स्वचालित रीपर / रीपर (ट्रैक्टर चालित) श्रेडर/मल्चर पर सब्सिडी की खरीद पर राज्य सरकार की ओर से दी जा रही सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं।

Buy Used Tractor

आज हम ट्रैक्टर जंक्शन की इस पोस्ट में किसान भाइयों को ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना मध्यप्रदेश के तहत फसल कटाई और अवशेष प्रबंधन के काम आने वाले कृषि यंत्रों पर सब्सिडी, आवेदन का तरीका और दस्तावेजों की जानकारी दे रहे हैं ताकि उन्हें इस योजना के तहत सब्सिडी के लिए आवेदन करने में आसानी हो सकें।

किन कृषि यंत्रों पर दिया जा रहा है अनुदान

मध्यप्रदेश सरकार की ओर से किसानों को फसल कटाई और अवशेष प्रबंधन में काम आने वाले जिन कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा रहा है, वे इस प्रकार से हैं-

  1. स्ट्रॉ रीपर (Straw Reaper)
  2. स्वचालित रीपर/ट्रैक्टर रीपर
  3. श्रेडर/मल्चर

स्ट्रॉ रीपर

यह कृषि यंत्र किसानों के लिए काफी उपयोगी कृषि यंत्र है। इससे फसल की कटाई आसानी से की जा सकती है। ये यंत्र एक साथ तीन काम कर सकता है। इस यंत्र की सहायता से किसान फसल की कटाई, थ्रेशिंग करना और पुआल साफ करना या भूसा बनाने का काम आसानी से कर सकते हैं। स्ट्रॉ रीपर को ट्रैक्टर के साथ जोड़कर प्रयोग किया जाता है। इस यंत्र के उपयोग से किसानों को फसल अवशेषों के प्रबंधन में आसानी होगी और पराली जलाने की समस्या से भी छुटकारा मिलेगा।

स्वचालित रीपर/ट्रैक्टर रीपर

स्वचालित रीपर यानि ऑटोमैटिक रीपर अपने आप संचालित किया जा सकता है। इसके लिए ट्रैक्टर की जरूरत नहीं होती है, जबकि ट्रैक्टर रीपर को ट्रैक्टर से जोड़कर चलाया जाता है। इस उपकरण की सहायता से किसान फसल की कटाई और अवशेष प्रबंधन का कार्य आसानी से कर सकते हैं।

श्रेडर/मल्चर

श्रेडर एक ऐसा कृषि यंत्र है, जिसमें एक विशेष ब्लेड की श्रृंखला होती है, जो पत्तियों या बचे हुए अवशेषों को छोटे टुकड़ों में काटने का काम करती है। जिनका उपयोग खेतों में मल्चिंग या खाद बनाने में किया जा सकता है। जबकि मल्चर यंत्र में एक विशेष ब्लेड की श्रृंखला होती है जो पत्तियों या बचे हुए अवशेषों को छोटे टुकड़ों में काटने का काम करती है। जिनका उपयोग खेतों में मल्चिंग या खाद बनाने में किया जा सकता है। इस प्रकार इन दोनों ही कृषि यंत्रों से फसल अवशेषों से मल्चिंग या खाद बनाने का काम किया जा सकता है।

कृषि यंत्रों पर कितनी मिलेगी सब्सिडी (Subsidy on Agricultural Machinery)

मध्यप्रदेश कृषि अभियांत्रिकी विभाग की ओर से राज्य के किसानों को अलग-अलग कृषि यंत्रों को उनकी लागत के हिसाब से अनुदान का लाभ प्रदान किया जाता है। आमतौर पर मध्यप्रदेश में किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर सरकार की ओर से 40 से लेकर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाती है। किसान किस कृषि यंत्र पर कितनी सब्सिडी मिलेगी, इस बात की जानकारी ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर उपलब्ध कैलकुलेटर पर ले सकते हैं।

कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए बनवाना होगा डिमांड ड्राफ्ट

कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ लेने के लिए किसानों को आवेदन करते समय धरोहर राशि का डीडी बनवाना होगा। यह धरोहर राशि अलग-अलग कृषि यंत्रों के लिए अलग-अलग निर्धारित की गई है, जो इस प्रकार से है-

  • स्ट्रॉ रीपर कृषि यंत्र के लिए धरोहर राशि 10,000 रुपए है।
  • स्वचालित रीपर / ट्रैक्टर रीपर के लिए धरोहर राशि 5,000 रुपए होगी।
  • श्रेडर/मल्चर के लिए किसानों को 5,000 रुपए का डीडी बनवाना होगा।
  • किसानों को ये डिमांड ड्राफ्ट अपने जिले के कृषि यंत्री के नाम से बनवाना होगा। जिलावार कृषि यंत्री की सूची किसान ई-कृषि अनुदान पोर्टल पर देख सकते हैं।

किसान डीडी बनवाते समय इन बातों का रखें ध्यान

सब्सिडी के लिए आवेदन करते समय किसान को बैंक ड्राफ्ट की छाया प्रति तथा नंबर अपलोड करना होगा। इसलिए किसान भाई डिमांड ड्राफ्ट यानि डीडी बनवाते समय नीचे दी गई बातों का ध्यान रखें वरना आपका आवेदन निरस्त किया जा सकता है।  

  • बैंक ड्राफ्ट पर आवेदक का नाम व पोर्टल में आवेदन करने वाले किसान का नाम सामान होना अनिवार्य है यानि बैंक ड्राफ्ट उसी के नाम से होना चाहिए जिसके नाम से आवेदन किया जा रहा है।
  • आवेदक को स्वयं के नाम से बैंक ड्राफ्ट बनवाकर आवेदन के साथ अपलोड करना होगा।
  • यदि आवेदन एवं बैंक ड्राफ्ट बनवाने वाले व्यक्ति भिन्न पाए जाते हैं तो आवेदन निरस्त किया जाएगा।

कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए आवेदन हेतु किन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता

मध्यप्रदेश ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत आवेदन के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। यह दस्तावेज इस प्रकार से हैं-

  • आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड
  • बैंक खाता विवरण के लिए पासबुक के प्रथम पृष्ठ की कॉपी
  • जाति प्रमाण पत्र (केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति के किसानों हेतु)

बी-1 की प्रति 

  • ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन (ट्रैक्टर से चालित कृषि यंत्रों के लिए किसान के पास पहले से ट्रैक्टर होना जरूरी है)।
  • आवेदन के समय किसानों बैंक ड्राफ़्ट की स्कैन कॉपी लगाना अनिवार्य है।

कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए कैसे करें आवेदन

मध्यप्रदेश कृषि अभियांत्रिकी विभाग की ओर से राज्य के किसानों को कृषि यंत्रों पर अनुदान देने के लिए लक्ष्य जारी किए गए हैं। इसके लिए 25 जनवरी से आवेदन शुरू हो गए हैं। इन जारी किए गए लक्ष्यों के विरूद्ध किसान दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक कार्यालय दिवस में ई-कृषि अनुदान पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 1 फरवरी 2023 निर्धारित की गई है। कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए आवेदन करते समय किसान इस बात का ध्यान रखें कि आवेदन के समय उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी OTP यानि वन टाइम पासवर्ड प्राप्त होगा। इसलिए किसान भाई जो इस योजना के तहत आवेदन करें वे अपना मोबाइल अपने पास रखें। किसान इस योजना की अधिक जानकारी के लिए अपने जिले के कृषि विभाग या कृषि यंत्री कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा कृषि अभियांत्रिकी संचनालय के पोर्टल https://dbt.mpdage.org/ पर जाकर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

2 फरवरी को निकाली जाएगी कृषि यंत्रों की लॉटरी

ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना मध्यप्रदेश के तहत सब्सिडी पर कृषि यंत्र लेने के इच्छुक किसानों के प्राप्त आवेदन में से लक्ष्यों के विरूद्ध लॉटरी 2 फरवरी को निकाली जाएगी। लाटरी के बाद चयनित किसानों की सूची और प्रतीक्षा सूची पोर्टल पर दोपहर 3 बजे तक जारी कर दी जाएगी। इस सूची में लाभार्थी किसान अपना नाम देख सकेंगे।

ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना के लिए जरूरी लिंक

ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना में आवेदन के लिए लिंक-
https://dbt.mpdage.org/Eng_Index.aspx

जिले वार कृषि यंत्री की सूची देखने के लिए लिंक-
https://www.mpdage.org/Advertisement/e-krishi-DD_090921062243.pdf 

ट्रैक्टर जंक्शन हमेशा आपको अपडेट रखता है। इसके लिए ट्रैक्टरों के नये मॉडलों और उनके कृषि उपयोग के बारे में एग्रीकल्चर खबरें प्रकाशित की जाती हैं। प्रमुख ट्रैक्टर कंपनियों मैसी वीएसटी ट्रैक्टर, सॉलिस ट्रैक्टर आदि की मासिक सेल्स रिपोर्ट भी हम प्रकाशित करते हैं जिसमें ट्रैक्टरों की थोक व खुदरा बिक्री की विस्तृत जानकारी दी जाती है। अगर आप मासिक सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें।

अगर आप नए ट्रैक्टरपुराने ट्रैक्टरकृषि उपकरण बेचने या खरीदने के इच्छुक हैं और चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा खरीददार और विक्रेता आपसे संपर्क करें और आपको अपनी वस्तु का अधिकतम मूल्य मिले तो अपनी बिकाऊ वस्तु को ट्रैक्टर जंक्शन के साथ शेयर करें।

हमसे शीघ्र जुड़ें

Call Back Button
scroll to top
Close
Call Now Request Call Back