किसानों के लिए खुशखबरी, पावर टिलर पर मिल रही है 55% सब्सिडी

जानें कौन उठा सकता है योजना का लाभ और कैसे करें आवेदन

55% Subsidy on Power Tillers : देश में आज भी बड़ी संख्या में ऐसे छोटे और सीमांत किसान हैं, जिनके पास कम जमीन होने के कारण खेती के लिए बड़े किसानों या महंगे किराए के ट्रैक्टर पर निर्भर रहना पड़ता है। इससे न केवल खेती की लागत बढ़ जाती है, बल्कि समय पर काम न होने से फसल उत्पादन भी प्रभावित होता है। हालांकि अब छोटे किसानों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार पावर टिलर जैसे आधुनिक कृषि यंत्रों पर भारी सब्सिडी देकर किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही है।

पावर टिलर एक ऐसा कृषि यंत्र है, जो खासतौर पर कम जमीन वाले किसानों के लिए बेहद उपयोगी माना जाता है। दो से तीन एकड़ तक खेती करने वाले किसान इस मशीन की सहायता से खेतों के अधिकांश काम आसानी से कर सकते हैं। यही कारण है कि पावर टिलर को छोटे किसानों के लिए ट्रैक्टर का बेहतरीन विकल्प माना जा रहा है।

पावर टिलर से क्या फायदा होगा

अगर किसान पावर टिलर की खरीद करते हैं, तो उनकी खेती पहले से कहीं ज्यादा आसान और कम खर्चीली हो सकती है। यह मशीन एक साथ कई काम करने में सक्षम होती है। पावर टिलर की सहायता से किसान अपने खेत की जुताई, मिट्टी पलटना और बुवाई जैसे कार्य आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा इससे खरपतवार निकालने, दवाइयों का छिड़काव और फसल की कटाई जैसे काम भी किए जा सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा यह है कि पावर टिलर में डीजल की खपत कम होती है। इससे किसानों का फ्यूल (डीजल) खर्च घटता है और खेती की कुल लागत में कमी आती है। कम खर्च में ज्यादा काम होने से किसानों की आमदनी बढ़ाने में यह मशीन काफी मददगार साबित होती है।

पावर टिलर पर कितनी मिलेगी सब्सिडी

मध्यप्रदेश सरकार किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों से जोड़ने के लिए लगातार योजनाएं चला रही है। इसी कड़ी में पावर टिलर ट्रैक्टर की खरीद पर उद्यानिकी विभाग की ओर से 55 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जा रही है। जिन किसानों के पास 5 एकड़ से कम कृषि भूमि है, उन्हें पावर टिलर पर 55% तक अनुदान का लाभ मिलेगा। वहीं, 5 एकड़ से अधिक जमीन वाले किसानों को 45% तक सब्सिडी दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य है यह कि छोटे और सीमांत किसान भी आधुनिक तकनीक से खेती कर सकें और उनकी आय में बढ़ोतरी हो।

पावर टिलर की कीमत और अनुदान 

बाजार में पावर टिलर की कीमत मॉडल और क्षमता के अनुसार अलग-अलग होती है। आमतौर पर इसकी कीमत 70 हजार रुपए से शुरू होकर 1.5 लाख रुपए तक जाती है। सरकार की ओर से इस पर अधिकतम 80 हजार रुपए तक का अनुदान दिया जा सकता है। सब्सिडी मिलने के बाद किसानों को बहुत कम राशि खर्च कर यह उपयोगी कृषि यंत्र मिल जाता है, जिससे उनकी खेती आसान होने के साथ-साथ मुनाफा भी बढ़ता है।

पावर टिलर सब्सिडी योजना के लिए कौन होंगे पात्र (पात्रता)

मध्यप्रदेश सरकार की पावर टिलर सब्सिडी योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को कुछ जरूरी शर्तें पूरी करनी होंगी। योजना के तहत जो प्रमुख पात्रता शर्तें शामिल हैं, वे इस प्रकार से हैं: 

  • किसान मध्यप्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए। 
  • किसान के पास वैध कृषि भूमि हो। 
  • आवेदक किसान के पास समग्र आईडी और आधार कार्ड होना अनिवार्य है।
  • किसान का बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए, ताकि सब्सिडी की राशि सीधे खाते में ट्रांसफर की जा सके। 
  • योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा, जिन्होंने पहले इस योजना के अंतर्गत पावर टिलर पर सब्सिडी का लाभ नहीं लिया हो।

किसान कैसे करें पावर टिलर के लिए आवेदन

पावर टिलर सब्सिडी योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए सबसे पहले mpfsts.mp.gov.in पोर्टल पर जाकर पंजीकरण करना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन के बाद किसानों को योजना सेक्शन में जाकर पावर टिलर योजना का चयन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद पात्र किसानों का चयन लॉटरी सिस्टम के माध्यम से किया जाता है। चयन होने पर किसान अधिकृत कंपनियों या विक्रेताओं से अपनी पसंद का पावर टिलर खरीद सकते हैं। पावर टिलर पर सब्सिडी के संबंध में अधिक जानकारी के लिए mpfsts.mp.gov.in पोर्टल पर विजिट करें या अपने निकट के उद्यानिकी विभाग या कृषि विभाग से संपर्क करें। 

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